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जमुई: कोरोना को लेकर पटना HC के आदेश के बाद कोर्ट परिसर में लोगों के प्रवेश पर रोक

कोरोना को लेकर देश भर में जारी दिशा निर्देश के बाद कोर्ट ने भी की गाइडलाइन जारी किया है. पटना हाई कोर्ट के आदेशानुसार न्यायालय परिसर में भीड़ नहीं जमा किए जाने का आदेश दिया गया है. साथ ही कोर्ट प्रशासन और अधिवक्ताओं के लिए भी कई दिशा निर्देश दिए गए हैं.

जमुई
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Published : Mar 16, 2020, 2:32 PM IST

जमुई: देशभर में कोरोना को लेकर सरकार की ओर से कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं. कोरोना का संक्रमण ना फैले इसके लिए माननीय उच्च न्यायालय पटना की ओर से भी गाइडलाइन जारी किया गया है. न्यायालय ने आदेश जारी कर कहा कि कोर्ट परिसर में भीड़ नहीं जमा किया जाए. इसके लिए न्यायालय परिसर में अनावश्यक प्रवेश पर रोक लगा दी गई है.

बता दें कि माननीय उच्च न्यायालय की ओर से जारी किए गए गाइडलाइन में कहा गया है कि व्यवहार न्यायालय परिसर में कहीं भी भीड़ इकट्ठा ना हो. कोर्ट रूम में किसी भी पार्टी, पक्षकार, अधिवक्ता या लिपिक का प्रवेश वर्जित किया गया है. साथ ही आवश्यक मामलों की सुनवाई हेतु कोर्ट रूम में केवल अधिवक्ता ही अपने मुकदमों में ही उपस्थित होंगे. अधिवक्ता अपने मुवक्किलों को न्यायालय में जरुरी आदेश नहीं होने पर कोर्ट नहीं आने का निर्देश देंगे.

पेश है रिपोर्ट

लोगों को हो रही काफी परेशानी
गाइडलाइन में कहा गया है कि पक्षकारों की अनुपस्थिति में उनके खिलाफ मामले से संबंधित कोई भी आदेश पारित नहीं किया जाएगा. वहीं, इस गाइडलाइन के बाद जिले के कई ग्रामीण इलाकों से आए मुव्किलों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.

जमुई: देशभर में कोरोना को लेकर सरकार की ओर से कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं. कोरोना का संक्रमण ना फैले इसके लिए माननीय उच्च न्यायालय पटना की ओर से भी गाइडलाइन जारी किया गया है. न्यायालय ने आदेश जारी कर कहा कि कोर्ट परिसर में भीड़ नहीं जमा किया जाए. इसके लिए न्यायालय परिसर में अनावश्यक प्रवेश पर रोक लगा दी गई है.

बता दें कि माननीय उच्च न्यायालय की ओर से जारी किए गए गाइडलाइन में कहा गया है कि व्यवहार न्यायालय परिसर में कहीं भी भीड़ इकट्ठा ना हो. कोर्ट रूम में किसी भी पार्टी, पक्षकार, अधिवक्ता या लिपिक का प्रवेश वर्जित किया गया है. साथ ही आवश्यक मामलों की सुनवाई हेतु कोर्ट रूम में केवल अधिवक्ता ही अपने मुकदमों में ही उपस्थित होंगे. अधिवक्ता अपने मुवक्किलों को न्यायालय में जरुरी आदेश नहीं होने पर कोर्ट नहीं आने का निर्देश देंगे.

पेश है रिपोर्ट

लोगों को हो रही काफी परेशानी
गाइडलाइन में कहा गया है कि पक्षकारों की अनुपस्थिति में उनके खिलाफ मामले से संबंधित कोई भी आदेश पारित नहीं किया जाएगा. वहीं, इस गाइडलाइन के बाद जिले के कई ग्रामीण इलाकों से आए मुव्किलों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.

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