जमुई: डीएम अवनीश कुमार सिंह ने बताया कि जिले में कोरोना काल में दूरी के आधार पर एम्बुलेंस का किराया तय कर दिया गया है. मरीजों की सुविधा के लिए यहां एम्बुलेंस का परिचालन नियमानुसार कराए जाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाने की जानकारी देते हुए कहा कि निर्धारित शर्त्तों का उल्लंघन दंडनीय अपराध माना जाएगा.
इसे भी पढ़ेंः बिहार में हद से ज्यादा ऑक्सीजन सिलेंडर? गर्दनीबाग अस्पताल के कूड़े में फेंका पड़ा है ब्रांड न्यू 36 सिलेंडर
अधिक किराया की मांग
डीएम ने कहा कि अगर कोई एम्बुलेंस चालक या मालिक निर्धारित भाड़ा से अधिक किराया की मांग करता है तो, इसकी तुरंत शिकायत करें. उसके लिए उन्होंने एम्बुलेंस से सम्बंधित सुझाव और शिकायत के लिए मोबाइल नंबर 8544421426 जारी किए जाने की जानकारी देते हुए कहा कि यथोचित मदद के लिए पीड़ित व्यक्ति इस पर संवाद प्रेषित करें.
पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन
डीएम ने सख्त लहजे में कहा कि शिकायत मिलने पर पूरे मामले की जांच की जाएगी. वहीं सच्चाई का पर्दाफाश होने पर सम्बंधित एम्बुलेंस चालक और मालिक पर विधि-सम्मत कार्रवाई की जाएगी. साथ ही कहा कि कोरोना महामारी की चेन को तोड़ने के लिए जिला प्रशासन सतत प्रयत्नशील है. उन्होंने कहा कि संक्रमित व्यक्तियों को यथोचित चिकित्सकीय सुविधा मुहैया कराए जाने के साथ अस्पतालों में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सिजन और दवा उपलब्ध है.
नियमित मास्क का करें इस्तेमाल
डीएम ने जिलावासियों से अनुरोध करते हुए कहा कि कोरोना का लक्षण दिखते ही अस्पताल आएं और उचित जांच के साथ चिकित्सकीय सहायता प्राप्त करें. डीएम ने आमजनों से अपील करते हुए कहा कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए नियमित मास्क का इस्तेमाल करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें. उन्होंने समय-समय पर साबुन से हाथ धुलाई और सैनिटाइजर के उपयोग को आवश्यक करार देते हुए कहा कि स्वयं सुरक्षित रहें और दूसरों को असहज होने से बचाएं.