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जमुई: बढ़ती गर्मी को देखते हुए डीएम ने जरूरी दुकान खोलने के नियमों में किया बदलाव

बिहार सरकार के गृह विभाग और जिला प्रशासन के निर्देश पर प्रखंड मुख्यालयों में चयनित सामग्रियों की दुकानों के साथ प्रतिष्ठानों को खोलने की अनुमति दी गई थी. वहीं बढ़ती गर्मी को देखते हुए पूर्व के आदेश में संशोधन किया गया है.

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Published : May 26, 2020, 11:18 PM IST

जमुई: कोरोना वायरस के कारण लगाए गए लॉकडाउन में जिले की कई दुकानें बंद है. इससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. इसके मद्देनजर जिले की कई जरुरी सामानों की दुकानों को खोलने का आदेश दिया गया है. वहीं बिहार सरकार के गृह विभाग के निर्देश पर जिलाधिकारी धर्मेंद्र कुमार ने दुकानों को खोलने संबंधि पूर्व के आदेश में संसोधन किया है.

बता दें कि बिहार सरकार के गृह विभाग और जिला प्रशासन के निर्देश पर प्रखंड मुख्यालयों में चयनित सामग्रियों की दुकानों के साथ प्रतिष्ठानों को खोलने की अनुमति दी गई थी. वहीं बढ़ती गर्मी को देखते हुए पूर्व के आदेश में संशोधन किया गया है. पूर्व में दुकानों के खुलने का समय सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक का ही था. वहीं 27 मई से नए आदेश के अनुसार दुकानों का संचालन होगा.

बढ़ती गर्मी को लेकर नियमों में बदलाव
नए समयानुसार इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिक, ऑटोमोबाइल, गैरेज, प्रदूषण जांच केंद्र, निर्माण सामग्री से संबंधित दुकानों को सुबह 08 बजे से दोपहर 12 बजे तक खोलने का आदेश दिया गया है. फिर बीच में एक अंतराल के बाद शाम को 6 बजे से 8 बजे तक दुकानों को खोलने का निर्देश दिया गया है.

निर्धारित नियम और शर्तों का करना होगा पालन
वहीं रेडिमेड की दुकानें उक्त समय पर केवल सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को खोलने का आदेश है. साथ ही अन्य उपभोक्ता वस्तुओं की दुकानें केवल मंगलवार, गुरूवार और शनिवार को उक्त समय पर खुलेंगे. कोरोना वायरस की रोकथाम और इससे बचाव के लिए दुकान मालिकों और ग्राहकों को निर्धारित नियम और शर्तों का अनुपालन करने को कहा गया है.

जमुई: कोरोना वायरस के कारण लगाए गए लॉकडाउन में जिले की कई दुकानें बंद है. इससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. इसके मद्देनजर जिले की कई जरुरी सामानों की दुकानों को खोलने का आदेश दिया गया है. वहीं बिहार सरकार के गृह विभाग के निर्देश पर जिलाधिकारी धर्मेंद्र कुमार ने दुकानों को खोलने संबंधि पूर्व के आदेश में संसोधन किया है.

बता दें कि बिहार सरकार के गृह विभाग और जिला प्रशासन के निर्देश पर प्रखंड मुख्यालयों में चयनित सामग्रियों की दुकानों के साथ प्रतिष्ठानों को खोलने की अनुमति दी गई थी. वहीं बढ़ती गर्मी को देखते हुए पूर्व के आदेश में संशोधन किया गया है. पूर्व में दुकानों के खुलने का समय सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक का ही था. वहीं 27 मई से नए आदेश के अनुसार दुकानों का संचालन होगा.

बढ़ती गर्मी को लेकर नियमों में बदलाव
नए समयानुसार इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिक, ऑटोमोबाइल, गैरेज, प्रदूषण जांच केंद्र, निर्माण सामग्री से संबंधित दुकानों को सुबह 08 बजे से दोपहर 12 बजे तक खोलने का आदेश दिया गया है. फिर बीच में एक अंतराल के बाद शाम को 6 बजे से 8 बजे तक दुकानों को खोलने का निर्देश दिया गया है.

निर्धारित नियम और शर्तों का करना होगा पालन
वहीं रेडिमेड की दुकानें उक्त समय पर केवल सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को खोलने का आदेश है. साथ ही अन्य उपभोक्ता वस्तुओं की दुकानें केवल मंगलवार, गुरूवार और शनिवार को उक्त समय पर खुलेंगे. कोरोना वायरस की रोकथाम और इससे बचाव के लिए दुकान मालिकों और ग्राहकों को निर्धारित नियम और शर्तों का अनुपालन करने को कहा गया है.

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