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हर दिन ससुर लूटता था अस्मत... पति कहता है- मैनेज कर लो, खुशहाल रहोगी

बिहार के जमुई में एक बहू ने अपने ससुर पर रेप का आरोप लगाया है. पीड़िता के आवेदन पर जमुई कोर्ट ने ट्रायल के लिए जिला की सेशन न्यायालय में भेज दिया है. पढ़ें क्या है पूरा मामला...

Daughter-in-law accuses father-in-law of rape
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Published : Sep 17, 2021, 3:24 PM IST

जमुई: बिहार के जमुई से एक ऐसा खबर सामने आया है, जिसे पढ़कर आप अंदर से हिल जाएंगे. सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि हमारा समाज कहां जा रहा है. लोगों की मानसिकता कैसी होती जा रही है. पिता तुल्य ससुर ( Father-In-Law ) अपनी बहू ( Daughter-In-Law ) से रेप ( Rape In Jamui ) करता है और बेटा अपनी बीवी से कहता है सब मैनेज कर लो.

कुछ ऐसा ही मामला जमुई जिले के खैरा थाना इलाके से सामने आया है. यहां पर एक बहू ने अपने ससुर पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है और थाने में मामला दर्ज करवाया है. पीड़िता का आरोप है कि पति के सब पता है इसके बावजूद वह कहता है कि मैनेज करो.

ये भी पढ़ें- 3 साल से शादी का झांसा देकर युवती का कर रहा था यौन शोषण, और एक दिन...

पीड़िता के अनुसार, उसका पति दिल्ली में रहकर काम करता था. ससुर उसे मजबूर कर लगातार अस्मत लूटने लगा. तब उसने अपने पति से यह बात बताई. पति का सुझाव था कि मामले को बढ़ाने की बजाय मैनेज कर लो, खुशहाल रहेगी. दो बच्चे और खुद की जिंदगी का सवाल होने के बावजूद महिला पूरी तरह मजबूर हो गई, तब उसने कोलकाता में रह रहे अपने भाइयों को अपनी दर्द भरी दास्तां बताई.

इसके बाद पीड़िता ने अपने भाइयों की मदद से खैरा थाने में कांड संख्या 477/20 धारा 376 भादवि में मामला दर्ज करवाया. मामला दर्ज होने के बाद गांव में पंचायत बैठी. ग्रामीणों और मुखिया ने पीड़िता का साथ नहीं दिया. इसके बाद जमुई पुलिस ने पूरे मामले की जांच की और महिला के मुकदमे को ही झूठा करार देकर खत्म कर दिया.

ये भी पढ़ें- रंगदारी का विरोध किया तो बदमाशों ने दुकानदार को सरेराह पीटा, पत्नी से भी की छेड़छाड़

महिला ने चारों तरफ से हार और निराशा मिलने के बाद जमुई कोर्ट की अधिवक्ता साधना सिंह से संपर्क किया और अपनी बात बताई. साधना सिंह ने अधिवक्ता रूपेश कुमार सिंह के साथ मिलकर इस केस में दुष्कर्म पीड़िता का पक्ष रखा और कोर्ट से न्याय की मांग की.

सीजेएम जमुई मनोज कुमार श्रीवास्तव ने पुलिस के अनुसंधान और रिकॉर्ड पर उपलब्ध कागजात, महिला का पक्ष और बच्चों की बात सुनने के बाद इस केस में महिला के ससुर पर बलात्कार की धारा 376 भादवि में सीधे संज्ञान लेते हुए मुकदमे को ट्रायल के लिए जिला की सेशन न्यायालय में भेज दिया.

नोट- किसी भी सहायता के लिए इन नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं-

महिला सहायता केन्द्र : 18003456247 / 0612-2320047 / 221431 / 9304264570

पुलिस : 100 , 18603456999

Email id : support@wdcbihar.org.in

जमुई: बिहार के जमुई से एक ऐसा खबर सामने आया है, जिसे पढ़कर आप अंदर से हिल जाएंगे. सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि हमारा समाज कहां जा रहा है. लोगों की मानसिकता कैसी होती जा रही है. पिता तुल्य ससुर ( Father-In-Law ) अपनी बहू ( Daughter-In-Law ) से रेप ( Rape In Jamui ) करता है और बेटा अपनी बीवी से कहता है सब मैनेज कर लो.

कुछ ऐसा ही मामला जमुई जिले के खैरा थाना इलाके से सामने आया है. यहां पर एक बहू ने अपने ससुर पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है और थाने में मामला दर्ज करवाया है. पीड़िता का आरोप है कि पति के सब पता है इसके बावजूद वह कहता है कि मैनेज करो.

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पीड़िता के अनुसार, उसका पति दिल्ली में रहकर काम करता था. ससुर उसे मजबूर कर लगातार अस्मत लूटने लगा. तब उसने अपने पति से यह बात बताई. पति का सुझाव था कि मामले को बढ़ाने की बजाय मैनेज कर लो, खुशहाल रहेगी. दो बच्चे और खुद की जिंदगी का सवाल होने के बावजूद महिला पूरी तरह मजबूर हो गई, तब उसने कोलकाता में रह रहे अपने भाइयों को अपनी दर्द भरी दास्तां बताई.

इसके बाद पीड़िता ने अपने भाइयों की मदद से खैरा थाने में कांड संख्या 477/20 धारा 376 भादवि में मामला दर्ज करवाया. मामला दर्ज होने के बाद गांव में पंचायत बैठी. ग्रामीणों और मुखिया ने पीड़िता का साथ नहीं दिया. इसके बाद जमुई पुलिस ने पूरे मामले की जांच की और महिला के मुकदमे को ही झूठा करार देकर खत्म कर दिया.

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महिला ने चारों तरफ से हार और निराशा मिलने के बाद जमुई कोर्ट की अधिवक्ता साधना सिंह से संपर्क किया और अपनी बात बताई. साधना सिंह ने अधिवक्ता रूपेश कुमार सिंह के साथ मिलकर इस केस में दुष्कर्म पीड़िता का पक्ष रखा और कोर्ट से न्याय की मांग की.

सीजेएम जमुई मनोज कुमार श्रीवास्तव ने पुलिस के अनुसंधान और रिकॉर्ड पर उपलब्ध कागजात, महिला का पक्ष और बच्चों की बात सुनने के बाद इस केस में महिला के ससुर पर बलात्कार की धारा 376 भादवि में सीधे संज्ञान लेते हुए मुकदमे को ट्रायल के लिए जिला की सेशन न्यायालय में भेज दिया.

नोट- किसी भी सहायता के लिए इन नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं-

महिला सहायता केन्द्र : 18003456247 / 0612-2320047 / 221431 / 9304264570

पुलिस : 100 , 18603456999

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