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पूर्व सांसद लवली आनंद को मिली जमानत, 22 साल पुराने मामले कोर्ट से मिली बड़ी राहत

पूर्व सांसद लवली आनंद को 22 साल पुराने आदर्श आचार संहिता मामले में बड़ी राहत मिली है. उन्हें अदालत ने जमानत दे दी है. कोर्ट में हाजिर होने के बाद बंद अब मामला बंद हो चुका है.

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Published : Nov 15, 2022, 3:00 PM IST

Updated : Nov 15, 2022, 3:42 PM IST

गोपालगंज : बाहुबली आनंद मोहन की पत्नी और पूर्व सांसद लवली आनंद को जमानत मिल गई है. 22 साल पुराने आदर्श आचार संहिता मामले में कोर्ट ने बड़ी राहत दी है. बता दें कि कोर्ट में हाजिर होने के बाद ये मामला बंद हो गया है.


ये भी पढ़ें- आनंद मोहन पैरोल पर रिहा, जेल से बाहर आने के बाद पढ़ी गीता की पंक्तियां

22 साल पुराने मामले में मिली जमानत: मामला आदर्श आचार संहिता से जुड़ा हुआ था. इस संबंध में कुचायकोट थाने में कांड संख्या-17/1995 दर्ज की गई थी. अदालत ने 15 नवंबर को पूर्व सांसद को न्यायालय में मौजूद रहने की तारीख तय की थी. बता दें कि इस केस में लंबे समय से लवली आनंद मौजूद नहीं होने के चलते लंबित था. लेकिन 15 नवंबर को कोर्ट में हाजिर हुईं जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी.

नोटिस देने पर भी नहीं हाजिर हो रहीं थी लवली आनंद: बता दें कि इस केस में 3 बार से ज्यादा का नोटिस भेजा चुका था लेकिन फिर भी पूर्व सांसद लवली आनंद नहीं पहुंचीं थीं. विशेष अदालत ने माना थआ कि इस केस के लंबित होने की मुख्य वजह कोर्ट द्वारा दिए गए आदेशों का ससमय अनुपालन पुलिस ने नहीं कराया था. गोपालगंज एसपी आनंद कुमार को जारी आदेश में कहा गया था कि वो अपने स्तर से पूर्व सांसद लवली आनंद को कोर्ट की ओर से दिए गए गैरजमानती वारंट के अनुपालन में गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करें.

कौन हैं लवली आनंद: लवली आनंद पूर्व सांसद हैं और वो बाहुबली आनंद मोहन की पत्नी हैं. आनंद मोहन हाल में ही 15 दिनों की बेल रिहा हुए हैं. ये गोपालगंज डीएम कृष्णैया की हत्या के मामले में सजा काट रहे हैं. बता दें मुजफ्फरपुर जिले में 5 दिसंबर 1994 को जिस भीड़ ने गोपालगंज के तत्कालीन जिलाधिकारी जी कृष्णैया की पीट-पीट कर हत्या की थी, उसका नेतृत्व आनंद मोहन कर रहे थे. एक दिन पहले (4 दिसंबर 1994) मुजफ्फरपुर में आनंद मोहन की पार्टी (बिहार पीपुल्स पार्टी) के नेता रहे छोटन शुक्ला की हत्या हुई थी.

गोपालगंज : बाहुबली आनंद मोहन की पत्नी और पूर्व सांसद लवली आनंद को जमानत मिल गई है. 22 साल पुराने आदर्श आचार संहिता मामले में कोर्ट ने बड़ी राहत दी है. बता दें कि कोर्ट में हाजिर होने के बाद ये मामला बंद हो गया है.


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22 साल पुराने मामले में मिली जमानत: मामला आदर्श आचार संहिता से जुड़ा हुआ था. इस संबंध में कुचायकोट थाने में कांड संख्या-17/1995 दर्ज की गई थी. अदालत ने 15 नवंबर को पूर्व सांसद को न्यायालय में मौजूद रहने की तारीख तय की थी. बता दें कि इस केस में लंबे समय से लवली आनंद मौजूद नहीं होने के चलते लंबित था. लेकिन 15 नवंबर को कोर्ट में हाजिर हुईं जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी.

नोटिस देने पर भी नहीं हाजिर हो रहीं थी लवली आनंद: बता दें कि इस केस में 3 बार से ज्यादा का नोटिस भेजा चुका था लेकिन फिर भी पूर्व सांसद लवली आनंद नहीं पहुंचीं थीं. विशेष अदालत ने माना थआ कि इस केस के लंबित होने की मुख्य वजह कोर्ट द्वारा दिए गए आदेशों का ससमय अनुपालन पुलिस ने नहीं कराया था. गोपालगंज एसपी आनंद कुमार को जारी आदेश में कहा गया था कि वो अपने स्तर से पूर्व सांसद लवली आनंद को कोर्ट की ओर से दिए गए गैरजमानती वारंट के अनुपालन में गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करें.

कौन हैं लवली आनंद: लवली आनंद पूर्व सांसद हैं और वो बाहुबली आनंद मोहन की पत्नी हैं. आनंद मोहन हाल में ही 15 दिनों की बेल रिहा हुए हैं. ये गोपालगंज डीएम कृष्णैया की हत्या के मामले में सजा काट रहे हैं. बता दें मुजफ्फरपुर जिले में 5 दिसंबर 1994 को जिस भीड़ ने गोपालगंज के तत्कालीन जिलाधिकारी जी कृष्णैया की पीट-पीट कर हत्या की थी, उसका नेतृत्व आनंद मोहन कर रहे थे. एक दिन पहले (4 दिसंबर 1994) मुजफ्फरपुर में आनंद मोहन की पार्टी (बिहार पीपुल्स पार्टी) के नेता रहे छोटन शुक्ला की हत्या हुई थी.

Last Updated : Nov 15, 2022, 3:42 PM IST
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