गया: बिहार में पंचायत चुनाव (Panchayat Election 2021) के प्रथम चरण का नामांकन दो सितंबर से शुरू हो गया है. प्रथम चरण के नामांकन (Nomination) में बेलागंज और खिजरसराय प्रखण्ड में मतदान किया गया. पहले दिन विभिन्न पदों के लिए 59 लोगों ने नामांकन कराया. वहीं, जिला परिषद के लिए बेलागंज क्षेत्र से चार अभ्यर्थियों ने नामांकन कराया है.
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बेलागंज में नामांकन के दौरान पुलिस बल की चाक-चौबंद व्यवस्था की गयी थी. प्रखंड निर्वाची पदाधिकारी सह बीडीओ कुंदन कुमार ने बताया कि बेलागंज प्रखंड (Belaganj Block) में विभिन्न पदों के लिये कुल 610 पंचायत प्रतिनिधियों का चुनाव होना है. जिसके के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गयी है. नामांकन के पहले दिन कुल 59 उमीदवारों ने अपना पर्चा भरा है.
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निर्वाची पदाधिकारी ने बताया कि मुखिया पद के लिए अकथू कंचनपुर से 3, एरकी से 2, लोदीपुर से 2, खनेटा से 1, चिरैला से 1 और पनारी से 1 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन का पर्चा भरा है. वहीं, सरपंच के लिए-6, पंचायत समिति-6, वार्ड सदस्य-37, पंच के लिए-5 अभ्यर्थियों ने अपना नामांकन किया है. इस दौरान पूरे प्रखंड परिसर में पुलिस सशस्त्र बल की समुचित व्यवस्था की गयी थी. अभ्यर्थियों को अपने प्रस्तावक के साथ प्रखंड कार्यालय में जाने की अनुमति थी.
बेलागंज प्रखंड कार्यालय में निर्वाची पदाधिकारी सह बीडीओ के समक्ष मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति, पंच पद के अभ्यर्थी नामांकन कराया. वहीं, जिला परिषद पद के अभ्यर्थी संबंधित अनुमंडल कार्यालय में निर्वाची पदाधिकारी सह एसडीओ के समक्ष नामांकन कराया. नामांकन शुरू होने के पहले दिन गया सदर अनुमंडल कार्यालय में आरओ इंद्रवीर कुमार के समक्ष चार अभ्यर्थियों ने नामांकन प्रपत्र दाखिल किया.
बेलागंज प्रादेशिक निर्वाचन संख्या-6 में एक अभ्यर्थी ने नामांकन किया. अनारक्षित 1 महिला राजकुमारी देवी ने नामांकन किया. बेलागंज प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या-07 में अनारक्षित 2 महिला बेबी कुमारी और रूबी कुमारी ने नामांकन किया. बेलागंज प्रादेशिक क्षेत्र संख्या-8 में अनारक्षित महिला 01 मीना देवी का जिला परिषद के लिए नामांकन हुआ.
गौरतलब है कि अनुमंडल दंडाधिकारी सदर के माध्यम से दिनांक-02 से 13 सितंबर (नाम निर्देशन की प्रारम्भ तिथि से अभ्यर्थिता वापसी की अंतिम तिथि) तक दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 लागू कर दिया गया है. जिसके लिए कुछ नियम भी बनाए गए हैं.
- कोई भी प्रत्याशी राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन नहीं करेंगा.
- पांच या पांच से अधिक समूह में सक्षम दण्डाधिकारी के अनुमति प्राप्त किये बिना कोई व्यक्ति एक जगह इकट्ठा नहीं होगा.
- कोई भी प्रत्याशी अपने साथ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित प्रस्तावक के साथ ही नाम निर्देशन कक्ष में प्रवेश करेंगे.
- कार्यालय परिसर के इर्द-गिर्द 100 मीटर की परिधि में वाहन के प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा.
- कोई भी व्यक्ति शस्त्र या घातक हथियार का प्रदर्शन नहीं करेगा.
- सरकारी ड्यूटी पर तैनात दण्डाधिकारी/पुलिस पदाधिकारी एवं अन्य तैनात सरकारी कर्मी पर उपरोक्त आदेश लागू नहीं होगा.
बता दें कि पहले चरण के पंचायत चुनाव के लिए बुधवार को ही अधिसूचना जारी कर दी गई थी. अधिसूचना के मुताबिक 10 जिलों के लिए 12 प्रखंडों में नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है. जिन लोगों ने नामांकन दाखिल किया है उसमें मुखिया, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य, पंच और सरपंच पद के लिए उम्मीदवारों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है.
उम्मीदवार 8 सितंबर तक नामांकन पत्र दाखिल करेंगे और 11 सितंबर तक नामांकन पत्रों की समीक्षा की जाएगी. 13 सितंबर तक उम्मीदवार अपना नामांकन पत्र वापस भी ले सकते हैं और उसी दिन प्रत्याशियों की अंतिम सूची भी जारी होगी, उनको प्रतीक चिन्ह आवंटित किया जाएगा. पहले चरण का मतदान 24 सितंबर को होगा.
वहीं, इस बार पहले चरण के चुनाव में शामिल प्रत्याशियों को प्रचार प्रसार के लिए 11 दिनों का समय मिलेगा. जितने में वो मतदाताओं के बीच जाकर जनता को रिझाने की कोशिश करेंगे. बिहार में पहली बार पंचायत चुनाव के लिए ईवीएम और मतपेटिका दोनों के माध्यम से मतदान होगा. 4 पद के लिए ईवीएम का उपयोग होगा और 2 पदों के लिए मतपेटिका के माध्यम से मतदान कराया जाएगा.
बता दें कि पंचायत चुनाव दिसंबर तक चलेगा और उसके बाद ही स्थानीय प्राधिकार से चुने जाने वाले विधान पार्षदों के लिए चुनाव संभव हो पाएगा. जब भी चुनाव होगा, पंचायत जनप्रतिनिधियों की भूमिका महत्वपूर्ण होगी. यही कारण है कि सभी दल अधिक से अधिक अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं को त्रिस्तरीय चुनाव के माध्यम से पंचायत में भेजने की कोशिश कर रहे हैं.