गया : जिले में होम आइसोलेशन में भर्ती मरीज, जिन्हें ऑक्सीजन की आवश्यकता है. वैसे मरीजों के लिए गया जिला प्रशासन द्वारा ऑक्सीजन बैंक के माध्यम से ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कराया जा रहा है. ऑक्सीजन सिलेंडर प्राप्त करने के लिए समाहरणालय अंतर्गत बनाए गए जिला ऑक्सीजन कोषांग कार्यालय में सुबह 11 से दोपहर 3 बजे तक चिकित्सीय रिपोर्ट (SPO2, Usual covid Report/HRCT Report) और आधार कार्ड की फोटोकॉपी के साथ आवेदन पत्र भर सकते हैं.
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ऑक्सीजन सिलेंडर लेने के लिए क्या करना होगा
ऑक्सीजन सिलेंडर लेने के लिए ₹500 प्रति सिलेंडर की दर से सिक्योरिटी मनी जमा किया जाना अनिवार्य है. ऑक्सीजन सिलेंडर अधिकतम 10 दिनों के लिए ही दिया जाएगा. 10 दिनों के बाद ऑक्सीजन सिलेंडर जमा करते हुए सिक्योरिटी राशि वापस कर दी जाएगी. अगर संबंधित व्यक्ति द्वारा 10 दिनों के बाद ऑक्सीजन सिलेंडर जिला ऑक्सीजन कोषांग कार्यालय को जमा नहीं किया गया तो उनका सिक्योरिटी मनी जब्त करते हुए प्रतिदिन 50 रुपए के दर से जुर्माना लगाया जाएगा और कार्रवाई भी की जाएगी.
ज़िला पदाधिकारी ने किया गया ऑक्सीजन बैंक की शुभारंभ
जिला प्रशासन का दावा है कि जिले में ऑक्सीजन सिलेंडर की अब कोई कमी नहीं है. साथ ही 3 से 4 दिनों में जरूरतमंदों के बीच ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की ये सेवा शुरू कर दी जाएगी. इसी परिप्रेक्ष्य में आज ज़िला पदाधिकारी श्री अभिषेक सिंह द्वारा ऑक्सीजन बैंक का शुभारंभ किया गया. उन्होंने सभी व्यवस्था का जायजा लिया और नोडल पदाधिकारी, ऑक्सीजन कोषांग को निर्देश भी दिए गए.