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गया में रमजान को देखते हुए अलग बनेगा एक क्वारंटीन सेंटर: DM - गया

जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि जहां भी महिला और बच्चे क्वारंटीन में हैं, उनपर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है. वहां महिला कांस्टेबल और महिला मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति की जाए.

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Published : Apr 27, 2020, 8:40 AM IST

गया: जिले में कोरोना को लेकर डीएम और एसपी सहित कई अधिकारियों ने एक संयुक्त बैठक की. बैठक में कोविड 19 से बचाव के लिए गठित कोषांगों के कार्यों की समीक्षा की गयी. इस दौरान डीएम ने आदेश दिया कि रमजान को देखते हुए जिला स्तर पर मुस्लिम समुदाय के लिए अलग क्वारंटीन सेंटर बनाया जाए.

वरीय पुलिस अधीक्षक राजीव मिश्रा के सुझाव पर जिलाधिकारी ने जिला स्तर पर मुस्लिम समुदाय के लिए किसी मदरसे में एक क्वारंटीन सेंटर खोलने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि इसका प्रभारी जिला शिक्षा पदाधिकारी मोहम्मद मुस्तफा हुसैन अंसारी को बनाया जाए ताकि वे आवश्यकता अनुसार सारी व्यवस्था करा सके. वहीं, क्वारंटीन सेंटर के वरीय प्रभारी उप विकास आयुक्त किशोरी चौधरी ने बताया की 91 नए संदिग्धों को क्वारंटाीन सेंटर में रखा गया है. 21 लोगों को डिस्चार्ज किया जा चुका है. जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि जहां भी महिला और बच्चे क्वारंटीन में हैं, उनपर विशेष ध्यान देने की आवश्कता है. वहां महिला कांस्टेबल और महिला मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति की जाए.


6 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं
बैठक में क्वारंटीन कोषांग के वरीय नोडल पदाधिकारी नरेश झा ने बताया कि अब तक कोरोना के कुल 176 संदिग्ध मामले सामने आए हैं. इनमें कुल 166 लोग डिस्चार्ज हो चुके हैं. अब तक गया में कुल 6 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनमें से 5 को रिकवर किया गया है. वहीं, सिविल सर्जन वीके सिंह ने बताया कि डोर टू डोर सर्वे किया जा रहा है. अभी तक 281000 घरों के 1784000 लोगों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है, जिनमें से शेरघाटी के 8 और बोधगया के 1 कुल 9 लोग संदिग्ध मिले हैं. जिलाधिकारी ने उन सभी को क्वारंटीन सेंटर में रखने के निर्देश दिया है. साथ ही कहा कि 22 और 23 अप्रैल 2020 को जो भी बाहर से आए हैं, उन सब की सैम्पल ली जाएगी.

'कृषि सहायता नहीं मिलेगी'
जिला कृषि पदाधिकारी ने बताया कि इस वर्ष प्रति हेक्टर 18 से 20 क्विंटल गेहूं की उपज हुई है, जबकि प्रति हेक्टेयर 28 से 32 क्विंटल उपज होनी चाहिए. पराली जलाने के संबंध में पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि खिजरसराय के 2 किसानों ने एक-एक एकड़ में पराली जलाई है. नियमानुसार उन्हें 3 साल तक किसी भी प्रकार की कृषि सहायता नहीं मिलेगी. जिलाधिकारी ने पर्यावरण अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के निर्देश दिया.

गया: जिले में कोरोना को लेकर डीएम और एसपी सहित कई अधिकारियों ने एक संयुक्त बैठक की. बैठक में कोविड 19 से बचाव के लिए गठित कोषांगों के कार्यों की समीक्षा की गयी. इस दौरान डीएम ने आदेश दिया कि रमजान को देखते हुए जिला स्तर पर मुस्लिम समुदाय के लिए अलग क्वारंटीन सेंटर बनाया जाए.

वरीय पुलिस अधीक्षक राजीव मिश्रा के सुझाव पर जिलाधिकारी ने जिला स्तर पर मुस्लिम समुदाय के लिए किसी मदरसे में एक क्वारंटीन सेंटर खोलने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि इसका प्रभारी जिला शिक्षा पदाधिकारी मोहम्मद मुस्तफा हुसैन अंसारी को बनाया जाए ताकि वे आवश्यकता अनुसार सारी व्यवस्था करा सके. वहीं, क्वारंटीन सेंटर के वरीय प्रभारी उप विकास आयुक्त किशोरी चौधरी ने बताया की 91 नए संदिग्धों को क्वारंटाीन सेंटर में रखा गया है. 21 लोगों को डिस्चार्ज किया जा चुका है. जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि जहां भी महिला और बच्चे क्वारंटीन में हैं, उनपर विशेष ध्यान देने की आवश्कता है. वहां महिला कांस्टेबल और महिला मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति की जाए.


6 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं
बैठक में क्वारंटीन कोषांग के वरीय नोडल पदाधिकारी नरेश झा ने बताया कि अब तक कोरोना के कुल 176 संदिग्ध मामले सामने आए हैं. इनमें कुल 166 लोग डिस्चार्ज हो चुके हैं. अब तक गया में कुल 6 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनमें से 5 को रिकवर किया गया है. वहीं, सिविल सर्जन वीके सिंह ने बताया कि डोर टू डोर सर्वे किया जा रहा है. अभी तक 281000 घरों के 1784000 लोगों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है, जिनमें से शेरघाटी के 8 और बोधगया के 1 कुल 9 लोग संदिग्ध मिले हैं. जिलाधिकारी ने उन सभी को क्वारंटीन सेंटर में रखने के निर्देश दिया है. साथ ही कहा कि 22 और 23 अप्रैल 2020 को जो भी बाहर से आए हैं, उन सब की सैम्पल ली जाएगी.

'कृषि सहायता नहीं मिलेगी'
जिला कृषि पदाधिकारी ने बताया कि इस वर्ष प्रति हेक्टर 18 से 20 क्विंटल गेहूं की उपज हुई है, जबकि प्रति हेक्टेयर 28 से 32 क्विंटल उपज होनी चाहिए. पराली जलाने के संबंध में पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि खिजरसराय के 2 किसानों ने एक-एक एकड़ में पराली जलाई है. नियमानुसार उन्हें 3 साल तक किसी भी प्रकार की कृषि सहायता नहीं मिलेगी. जिलाधिकारी ने पर्यावरण अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के निर्देश दिया.

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