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Motihari Crime : कच्ची स्प्रिट बरामदगी मामले में कोर्ट ने सुनाई 7 साल की सजा, एक लाख का जुर्माना - बिहार में शराबबंदी

मोतिहारी में कच्ची स्प्रिट बरामदगी केस में कोर्ट ने तस्कर को 7 साल का कारावास और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है. अगर आरोपी ने 1 लाख रुपए नहीं चुकाए तो उसे 1 साल अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी.

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Published : Jul 18, 2023, 10:07 PM IST

मोतिहारी : बिहार के मोतिहारी में कच्ची स्प्रिट बरामदगी के मामले में मोतिहारी व्यवहार न्यायालय ने एक आरोपी को सात वर्षों की सश्रम कारावास और एक लाख रुपया अर्थदंड की सजा सुनाई है. अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर आरोपी को एक वर्ष की अतिरिक्त सजा काटनी होगी. अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह द्वितीय विशेष न्यायाधीश उत्पाद राकेश कुमार ने इस मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी को दोषी करार दिया है.

ये भी पढ़ें- Watch Video : नशे में चूर तीन युवतियों का हाई वोल्टेज ड्रामा, पुलिस कर्मी का मोबाइल तोड़ा, दी गालियां

7 साल की कठोर सजा : इस मामले में अभियोजन पक्ष के तरफ से विशेष लोक अभियोजक कामाख्या नरायण सिंह ने अपना पक्ष रखा और तीन गवाहों को प्रस्तुत किया. न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुनाया. बतादें कि 31अगस्त 2021 को पिपराकोठी बाजार पर पिकअप वैन से चावल के भूसे में छिपाकर रखी गयी 800 लीटर कच्ची स्प्रिट बरामद हुई थी, जो 200 लीटर के चार ड्रम में रखा हुआ था. जिस दौरान एक व्यक्ति को उत्पाद पुलिस ने गिरफ्तार किया था. गिरफ्तार व्यक्ति ने पूछताछ में अपना नाम मिंटू कुमार और घर मुफ्फसिल थाना क्षेत्र के जमला वार्ड नंबर एक में बताया था. जिसके आधार पर उत्पाद थाना काण्ड संख्या 338/21 दर्ज किया गया था.

बिहार में शराबबंदी कानून 2016 से लागू : बता दें कि बिहार में शराबबंदी कानून लागू होने की वजह से शराब की तस्करी बढ़ गई है. अवैध रूप से शराब की खेप बिहार में पहुंचाई जाती है. पकड़े जाने पर आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाती है. इस मामले में कोर्ट ने सुनवाई करते हुए लगभग दो साल के अंदर सजा सुनाई है. इस सजा के ऐलान से तस्करों के अंदर शराबबंदी का खौफ बैठ गया है.

मोतिहारी : बिहार के मोतिहारी में कच्ची स्प्रिट बरामदगी के मामले में मोतिहारी व्यवहार न्यायालय ने एक आरोपी को सात वर्षों की सश्रम कारावास और एक लाख रुपया अर्थदंड की सजा सुनाई है. अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर आरोपी को एक वर्ष की अतिरिक्त सजा काटनी होगी. अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह द्वितीय विशेष न्यायाधीश उत्पाद राकेश कुमार ने इस मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी को दोषी करार दिया है.

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7 साल की कठोर सजा : इस मामले में अभियोजन पक्ष के तरफ से विशेष लोक अभियोजक कामाख्या नरायण सिंह ने अपना पक्ष रखा और तीन गवाहों को प्रस्तुत किया. न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुनाया. बतादें कि 31अगस्त 2021 को पिपराकोठी बाजार पर पिकअप वैन से चावल के भूसे में छिपाकर रखी गयी 800 लीटर कच्ची स्प्रिट बरामद हुई थी, जो 200 लीटर के चार ड्रम में रखा हुआ था. जिस दौरान एक व्यक्ति को उत्पाद पुलिस ने गिरफ्तार किया था. गिरफ्तार व्यक्ति ने पूछताछ में अपना नाम मिंटू कुमार और घर मुफ्फसिल थाना क्षेत्र के जमला वार्ड नंबर एक में बताया था. जिसके आधार पर उत्पाद थाना काण्ड संख्या 338/21 दर्ज किया गया था.

बिहार में शराबबंदी कानून 2016 से लागू : बता दें कि बिहार में शराबबंदी कानून लागू होने की वजह से शराब की तस्करी बढ़ गई है. अवैध रूप से शराब की खेप बिहार में पहुंचाई जाती है. पकड़े जाने पर आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाती है. इस मामले में कोर्ट ने सुनवाई करते हुए लगभग दो साल के अंदर सजा सुनाई है. इस सजा के ऐलान से तस्करों के अंदर शराबबंदी का खौफ बैठ गया है.

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