ETV Bharat / state

डबल मर्डर केस में दोषी को आजीवन कारावास की सजा, फूट-फूटकर रोने लगा राजन

ऑनर किलिंग के दोहरे हत्याकांड के एक मामले में नामजद अभियुक्त को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और दस हजार रुपये अर्थ दंड की सजा सुनाई है. सजा सुनाए जाने बाद दोषी फूट-फूटकर रोने लगा.

author img

By

Published : Sep 8, 2021, 4:56 AM IST

आजीवन कारावास
आजीवन कारावास

मोतिहारी: अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय कुमार मल्ल ने ऑनर किलिंग के दोहरे हत्याकांड (Double Murder Case) के एक मामले में नामजद अभियुक्त को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास (Life imprisonment to guilty) और दस हजार रुपये अर्थ दंड की सजा सुनाई है. अर्थ दंड नहीं देने पर अभियुक्त को 3 महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी.

इसे भी पढ़ें- मोतिहारी: स्वर्णकार हत्याकांड मामले में 5 गिरफ्तार, पोता ही था हत्या की साजिश का लाइनर

कोर्ट ने मलाही थाना के बड़हरवा निवासी राजन प्रसाद साह को सजा सुनाई है. मामले में स्थानीय महिला चौकीदार उमा देवी के फर्द बयान पर मलाही थाना कांड संख्या-334/2015 दर्ज हुई थी. महिला चौकीदार ने दिए अपने फर्द बयान में बताया था कि 6 मई 2015 की अहले सुबह नामजद अभियुक्त राजन प्रसाद साह टहलकर घर आया तो अपने घर के कमरा में उसने अपनी 18 वर्षीय पुत्री शालू और एक युवक शत्रुघ्न कुमार को आपत्तिजनक स्थिति में सोया हुआ देखा. जिसके बाद क्रोध में आकर उसने दोनों की गला दबाकर हत्या कर दी थी.

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 13 के कोर्ट में सत्रवाद संचालन के दौरान अपर लोक अभियोजक तारिकुल आजम ने अठारह गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत कर अभियोजन पक्ष रखा. न्यायाधीश ने वाद विचारण के बाद एकमात्र अभियुक्त को एक सितंबर को ही दोषी करार देकर उसके बंधपत्र को रद्द करते हुए कारागार में भेज दिया था. सजा के बिंदु पर मंगलवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश ने अभियुक्त को उम्र कैद की सजा सुनाई. कोर्ट द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद अभियुक्त फूटफूटकर रोने लगा.

इसे भी पढ़ें- मोतिहारी: हत्या मामले में 8 आरोपियों को उम्रकैद

मोतिहारी: अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय कुमार मल्ल ने ऑनर किलिंग के दोहरे हत्याकांड (Double Murder Case) के एक मामले में नामजद अभियुक्त को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास (Life imprisonment to guilty) और दस हजार रुपये अर्थ दंड की सजा सुनाई है. अर्थ दंड नहीं देने पर अभियुक्त को 3 महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी.

इसे भी पढ़ें- मोतिहारी: स्वर्णकार हत्याकांड मामले में 5 गिरफ्तार, पोता ही था हत्या की साजिश का लाइनर

कोर्ट ने मलाही थाना के बड़हरवा निवासी राजन प्रसाद साह को सजा सुनाई है. मामले में स्थानीय महिला चौकीदार उमा देवी के फर्द बयान पर मलाही थाना कांड संख्या-334/2015 दर्ज हुई थी. महिला चौकीदार ने दिए अपने फर्द बयान में बताया था कि 6 मई 2015 की अहले सुबह नामजद अभियुक्त राजन प्रसाद साह टहलकर घर आया तो अपने घर के कमरा में उसने अपनी 18 वर्षीय पुत्री शालू और एक युवक शत्रुघ्न कुमार को आपत्तिजनक स्थिति में सोया हुआ देखा. जिसके बाद क्रोध में आकर उसने दोनों की गला दबाकर हत्या कर दी थी.

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 13 के कोर्ट में सत्रवाद संचालन के दौरान अपर लोक अभियोजक तारिकुल आजम ने अठारह गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत कर अभियोजन पक्ष रखा. न्यायाधीश ने वाद विचारण के बाद एकमात्र अभियुक्त को एक सितंबर को ही दोषी करार देकर उसके बंधपत्र को रद्द करते हुए कारागार में भेज दिया था. सजा के बिंदु पर मंगलवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश ने अभियुक्त को उम्र कैद की सजा सुनाई. कोर्ट द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद अभियुक्त फूटफूटकर रोने लगा.

इसे भी पढ़ें- मोतिहारी: हत्या मामले में 8 आरोपियों को उम्रकैद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.