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मोतिहारी में हत्या के मामले में 38 साल बाद मिला न्याय, 4 दोषियों को आजीवन कारावास

पूर्वी चंपारण जिले में हत्या के मामले में 38 साल बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया (Justice got after 38 years) है. अदालत ने सभी चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इस मामले में पांच अन्य अभियुक्त सुनवाई के दौरान ही एक-एक कर मर गए. पढ़ें पूरी खबर-

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Published : Nov 27, 2021, 9:16 PM IST

मोतिहारी: बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में 38 साल बाद (Justice Got After 38 Years ) हत्या के एक मामले में फैसला आया है. कोर्ट ने चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा (Life imprisonment For 4 convict) सुनाई है. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश सिंह ने हत्या और जानलेवा हमला करने के एक मामले में चार नामजद अभियुक्तों को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और प्रत्येक को 20,5500 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है. अर्थदंड नहीं देने पर अभियुक्तों को छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी.

ये भी पढ़ेंः पटना में एम्बुलेंस चालक ने की दारोगा को कुचलने की कोशिश, जमकर हुई धुनाई

हत्या का मामला 8 फरवरी 1983 का है जब सुगौली थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर निवासी अंगद राय, शंभू राय, जवाहर प्रसाद राय और सत्यनारायण राय ने हथियारों से लैस होकर जमरन ईख के खेत में लगे गन्ने को नष्ट कर रहे थे. पूछताछ करने पर नामजद लोगों ने धारदार हथियार से और बंदूक से जानलेवा हमला कर दिया. चारों ने अनिल कुमार राय की गोली मारकर हत्या कर दी. साथ ही हमलावरों ने अशोक कुमार राय, विक्रमा राय व अच्छेलाल राय पर जानलेवा हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया.

कोर्ट में दायर मामले में सुनवाई के बाद अपर लोक अभियोजक मोहन ठाकुर व सहायक अधिवक्ता कृष्णा सिंह ने 13 गवाहों को कोर्ट में पेश कर अपना अभियोजन पक्ष रखा. वाद विचारण के दौरान ही एक एक कर नामजद अन्य पांच अभियुक्त राघव राय, रामचरित्र राय, लालबहादुर राय, महेन्द्र राय व विंदेश्वरी राय की मृत्यु होती चली गई.

इसे भी पढ़ें- सासाराम नगर आयुक्त के आवास पर निगरानी का छापा, 15 लाख कैश और सोना बरामद

न्यायाधीश ने 38 साल तक चली लंबी सुनवाई और दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद बाकी बचे चारों नामजद अभियुक्तों को धारा 302, 307, 326, 324, 323, 148 भादवि एवं 27 आर्म्स एक्ट में दोषी पाते हुए आजावीन कारावास की सजा सुनाई. सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी. कारावास में बिताये गए अवधि का समायोजन सजा की अवधि में होगा.

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मोतिहारी: बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में 38 साल बाद (Justice Got After 38 Years ) हत्या के एक मामले में फैसला आया है. कोर्ट ने चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा (Life imprisonment For 4 convict) सुनाई है. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश सिंह ने हत्या और जानलेवा हमला करने के एक मामले में चार नामजद अभियुक्तों को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और प्रत्येक को 20,5500 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है. अर्थदंड नहीं देने पर अभियुक्तों को छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी.

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हत्या का मामला 8 फरवरी 1983 का है जब सुगौली थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर निवासी अंगद राय, शंभू राय, जवाहर प्रसाद राय और सत्यनारायण राय ने हथियारों से लैस होकर जमरन ईख के खेत में लगे गन्ने को नष्ट कर रहे थे. पूछताछ करने पर नामजद लोगों ने धारदार हथियार से और बंदूक से जानलेवा हमला कर दिया. चारों ने अनिल कुमार राय की गोली मारकर हत्या कर दी. साथ ही हमलावरों ने अशोक कुमार राय, विक्रमा राय व अच्छेलाल राय पर जानलेवा हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया.

कोर्ट में दायर मामले में सुनवाई के बाद अपर लोक अभियोजक मोहन ठाकुर व सहायक अधिवक्ता कृष्णा सिंह ने 13 गवाहों को कोर्ट में पेश कर अपना अभियोजन पक्ष रखा. वाद विचारण के दौरान ही एक एक कर नामजद अन्य पांच अभियुक्त राघव राय, रामचरित्र राय, लालबहादुर राय, महेन्द्र राय व विंदेश्वरी राय की मृत्यु होती चली गई.

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न्यायाधीश ने 38 साल तक चली लंबी सुनवाई और दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद बाकी बचे चारों नामजद अभियुक्तों को धारा 302, 307, 326, 324, 323, 148 भादवि एवं 27 आर्म्स एक्ट में दोषी पाते हुए आजावीन कारावास की सजा सुनाई. सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी. कारावास में बिताये गए अवधि का समायोजन सजा की अवधि में होगा.

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