मोतिहारी: बिहार के पूर्वी चंपारण जिला में चल रहे पंचायत चुनाव ( Bihar Panchayat Chunav ) के दौरान चुनाव ड्यूटी से अनुपस्थित रहे कर्मियों ( Personnel Absent From Election Duty ) पर गाज गिरनी तय है. जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक ( DM Shirsat Kapil Ashok ) ने चुनाव ड्यूटी से अनुपस्थित कर्मियों के उपर प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया है. साथ ही चुनाव ड्यूटी के लिए भुगतान किए गए राशि की वापसी सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया है.
घोड़ासहन, आदापुर, ढाका और मधुबन में विभिन्न तिथियों को संपन्न हुए पंचायत चुनाव में कई पीठासीन पदाधिकारी, मतदान कर्मी और पीसीसीपी अनुपस्थित पाये गए थे, जिस संबंध में निर्वाची पदाधिकारी ( पंचायत ) सह प्रखंड विकास पदाधिकारी घोड़ासहन, आदापुर, ढाका एवं मधुबन ने जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम को प्रतिवेदन सौंपा है. इन चारों प्रखंड से अलग-अलग भेजे गए प्रतिवेदन के अनुसार कुल 181 कर्मी चुनाव ड्यूटी से अनुपस्थित थे.
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निर्वाची पदाधिकारी ( पंचायत ) सह बीडीओ से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर डीएम ने कार्रवाई करने का निर्देश दिया है. उन्होंने बताया कि निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्य से अनुपस्थित रहना कर्मियों और पदाधिकारियों के लापरवाही एवं हठधर्मिता को दर्शा रहा है. इसलिए निर्वाचन कार्य के दौरान अनुपस्थित कर्मियों और पदाधिकारियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करते हुए भुगतान की गई राशी की वसूली की जाएगी. जिसके लिए सभी सक्षम पदाधिकारी को निर्देशित कर दिया गया है.
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उन्होंने बताया कि निर्वाचन कार्य से अनुपस्थित कर्मियों के विरुद्ध पंचायत निर्वाचन नियमावली 2006 की धारा 130 निर्वाचन अपराध के अंतर्गत कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
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