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मोतिहारी में संशोधित शराबबंदी कानून के तहत शराब पीने के 15 दोषियों को सजा, कोर्ट ने लगाया 2 हजार का जुर्माना

बिहार में शराबबंदी कानून में संशोधन (Amendment in Prohibition Law) का विधेयक पास हो गया. जिसके बाद मोतिहारी में संशोधित शराबबंदी कानून के तहत 15 शराबियों पर कोर्ट ने 2-2 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है साथ ही जुर्माना नहीं भरने पर दोषियों को एक महीने की सजा सुनाई है. पढ़िए पूरी रिपोर्ट...

संशोधित शराबबंदी कानून के तहत 15 दोषियों को सजा
संशोधित शराबबंदी कानून के तहत 15 दोषियों को सजा
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Published : Apr 8, 2022, 9:55 PM IST

पूर्वी चंपारण (मोतिहारी) : बिहार में विधानसभा में कुछ दिन पहले ही उत्‍पाद संशोधन विधेयक 2022 (Liquor Prohibition Amendment Bill 2022) बिल पास कराया गया. इस नए संशोधित कानून के तहत में एक तरफ जहां लोगों को राहत दी गई है, वहीं तरफ सख्ती भी बरती गई है. जुर्माना देकर शराब पीने वालों को छोड़ने का प्रावधान है. इसी कड़ी में मोतिहारी में संशोधित शराबंबदी कानून के तहत विशेष न्यायाधीश उत्पाद ने सजा के बिंदू पर पहली बार फैसला सुनाया है. न्यायाधीश अरविंद कुमार शर्मा ने शराब पीने वाले 15 दोषियों पर 2-2 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया साथ ही अर्थदंड नहीं देने पर सभी दोषियों को एक-एक महीने की सजा सुनाई है.

ये भी पढ़ें: शराबबंदी संशोधन विधेयक पर पप्पू यादव का तंज, बोले- 'सरकार मान गई कि बिहार में मौजूद है शराब'

संशोधित शराबबंदी कानून के तहत शराबियों को सजा: वहीं, जेल में एक महीने की सजा काट चुके शराब पीने के 6 दोषियों को कोर्ट ने मुक्त कर दिया. लोक अभियोजक उत्पाद अनिल कुमार सिंह ने बताया कि राज्य में शराबबंदी का नया संशोधित कानून लागू किया गया है. जिसके बाद उत्पाद न्यायाधीश ने शराब से जुड़ी 19 केस की सुनवाई और अभियुक्तों के बयान के लिए 8 मार्च की तारीख निर्धारित की थी. जिसमें से जेल प्रशासन ने सिर्फ 6 अभियुक्तों को ही कोर्ट में हाजिर कराया था. वहीं, एसपी के हस्ताक्षेप के बाद 15 लोग ही कोर्ट में उपस्थित हो सके. जिनकी सुनवाई के बाद कोर्ट ने सभी दोषियों पर 2-2 हजार रुपया का अर्थदंड लगाया. अर्थदंड नहीं देने पर अभियुक्तों को एक-एक महीने की कारावास की सजा सुनाई.

मोतिहारी में विशेष उत्पाद कोर्ट ने सुनवाई की: बता दें कि शराबबंदी कानून में संशोधन के बाद विशेष उत्पाद कोर्ट ने एक साथ शुक्रवार को 19 केस की सुनवाई करने की तारीख निर्धारित की थी. लेकिन जेल प्रशासन ने कोर्ट में केवल 15 अभियुक्तों को ही उपस्थित कराया. कोर्ट ने सभी अभियुक्तों के मामले की सुनवाई करते हुए नए कानून के तहत पहली बार सजा की बिंदू पर फैसला सुनाया. जिसमें जेल में एक महीने की सजा काट चुके शराब पीने के 6 दोषियों को कोर्ट ने मुक्त कर दिया. वहीं अन्य दोषियों को अर्थदंड लगाया. जुर्माना की राशि जमा नहीं करने पर दोषियों को एक महीने की जेल सजा काटनी होगी.

ये भी पढ़ें: अब बिहार में शराब पीकर पकड़े गये तो नहीं जाना होगा कोर्ट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से मिल जायेगी बेल

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पूर्वी चंपारण (मोतिहारी) : बिहार में विधानसभा में कुछ दिन पहले ही उत्‍पाद संशोधन विधेयक 2022 (Liquor Prohibition Amendment Bill 2022) बिल पास कराया गया. इस नए संशोधित कानून के तहत में एक तरफ जहां लोगों को राहत दी गई है, वहीं तरफ सख्ती भी बरती गई है. जुर्माना देकर शराब पीने वालों को छोड़ने का प्रावधान है. इसी कड़ी में मोतिहारी में संशोधित शराबंबदी कानून के तहत विशेष न्यायाधीश उत्पाद ने सजा के बिंदू पर पहली बार फैसला सुनाया है. न्यायाधीश अरविंद कुमार शर्मा ने शराब पीने वाले 15 दोषियों पर 2-2 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया साथ ही अर्थदंड नहीं देने पर सभी दोषियों को एक-एक महीने की सजा सुनाई है.

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संशोधित शराबबंदी कानून के तहत शराबियों को सजा: वहीं, जेल में एक महीने की सजा काट चुके शराब पीने के 6 दोषियों को कोर्ट ने मुक्त कर दिया. लोक अभियोजक उत्पाद अनिल कुमार सिंह ने बताया कि राज्य में शराबबंदी का नया संशोधित कानून लागू किया गया है. जिसके बाद उत्पाद न्यायाधीश ने शराब से जुड़ी 19 केस की सुनवाई और अभियुक्तों के बयान के लिए 8 मार्च की तारीख निर्धारित की थी. जिसमें से जेल प्रशासन ने सिर्फ 6 अभियुक्तों को ही कोर्ट में हाजिर कराया था. वहीं, एसपी के हस्ताक्षेप के बाद 15 लोग ही कोर्ट में उपस्थित हो सके. जिनकी सुनवाई के बाद कोर्ट ने सभी दोषियों पर 2-2 हजार रुपया का अर्थदंड लगाया. अर्थदंड नहीं देने पर अभियुक्तों को एक-एक महीने की कारावास की सजा सुनाई.

मोतिहारी में विशेष उत्पाद कोर्ट ने सुनवाई की: बता दें कि शराबबंदी कानून में संशोधन के बाद विशेष उत्पाद कोर्ट ने एक साथ शुक्रवार को 19 केस की सुनवाई करने की तारीख निर्धारित की थी. लेकिन जेल प्रशासन ने कोर्ट में केवल 15 अभियुक्तों को ही उपस्थित कराया. कोर्ट ने सभी अभियुक्तों के मामले की सुनवाई करते हुए नए कानून के तहत पहली बार सजा की बिंदू पर फैसला सुनाया. जिसमें जेल में एक महीने की सजा काट चुके शराब पीने के 6 दोषियों को कोर्ट ने मुक्त कर दिया. वहीं अन्य दोषियों को अर्थदंड लगाया. जुर्माना की राशि जमा नहीं करने पर दोषियों को एक महीने की जेल सजा काटनी होगी.

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