मोतिहारी: जिला कोर्ट ने सोमवार को एक पुराने मामले में 8 लोगों को दोषी ठहराया है. न्यायालय ने सभी को आजीवन कारावास का दंड दिया है. अपर जिला और सत्र न्यायाधीश 13 राजेंद्र चौबे ने दोषियों पर दस-दस हजार का अर्थदंड भी लगाया है. साथ ही रकम नहीं चुकाने पर तीन माह के अतिरिक्त कारावास की भी बात कही है.
क्या था मामला?
मामला साल 2014 का है. उस समय हुई एक हिंसक झड़प में बुजुर्ग की हत्या हो गई थी. घटना सुगौली थाना क्षेत्र स्थित छोटा बंगरा की है. निवासी राजेश तिवारी ने स्थानीय थाना में 25 दिसंबर 2014 को प्राथमिकी दर्ज कराया था. जिसमें राजेश तिवारी ने बताया था कि वह अपने पिता और भाई के साथ घर लौट रहे थे. तभी नामजद लोग ने हथियार से लैश होकर उनपर धावा बोल दिया. जिस घटना में राजेश तिवारी के पिता वैद्यनाथ तिवारी की घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी.
पाए गए दोषी
सत्रवाद संख्या 945/16 के दौरान अभियोजन पक्ष के तरफ से दस गवाहों की गवाही हुई. कोर्ट ने सोमवार को सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए मामले मे नामजद लोगों को दोषी पाया. कोर्ट ने उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई.