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मोतिहारी: हत्या मामले में 8 आरोपियों को उम्रकैद

मामला साल 2014 का है. उस समय हुई एक हिंसक झड़प में बुजुर्ग की हत्या हो गई थी. घटना सुगौली थाना क्षेत्र स्थित छोटा बंगरा की है.

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Published : Jul 29, 2019, 11:53 PM IST

मोतिहारी: जिला कोर्ट ने सोमवार को एक पुराने मामले में 8 लोगों को दोषी ठहराया है. न्यायालय ने सभी को आजीवन कारावास का दंड दिया है. अपर जिला और सत्र न्यायाधीश 13 राजेंद्र चौबे ने दोषियों पर दस-दस हजार का अर्थदंड भी लगाया है. साथ ही रकम नहीं चुकाने पर तीन माह के अतिरिक्त कारावास की भी बात कही है.

कोर्ट का फैसला

क्या था मामला?
मामला साल 2014 का है. उस समय हुई एक हिंसक झड़प में बुजुर्ग की हत्या हो गई थी. घटना सुगौली थाना क्षेत्र स्थित छोटा बंगरा की है. निवासी राजेश तिवारी ने स्थानीय थाना में 25 दिसंबर 2014 को प्राथमिकी दर्ज कराया था. जिसमें राजेश तिवारी ने बताया था कि वह अपने पिता और भाई के साथ घर लौट रहे थे. तभी नामजद लोग ने हथियार से लैश होकर उनपर धावा बोल दिया. जिस घटना में राजेश तिवारी के पिता वैद्यनाथ तिवारी की घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी.

पाए गए दोषी
सत्रवाद संख्या 945/16 के दौरान अभियोजन पक्ष के तरफ से दस गवाहों की गवाही हुई. कोर्ट ने सोमवार को सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए मामले मे नामजद लोगों को दोषी पाया. कोर्ट ने उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई.

मोतिहारी: जिला कोर्ट ने सोमवार को एक पुराने मामले में 8 लोगों को दोषी ठहराया है. न्यायालय ने सभी को आजीवन कारावास का दंड दिया है. अपर जिला और सत्र न्यायाधीश 13 राजेंद्र चौबे ने दोषियों पर दस-दस हजार का अर्थदंड भी लगाया है. साथ ही रकम नहीं चुकाने पर तीन माह के अतिरिक्त कारावास की भी बात कही है.

कोर्ट का फैसला

क्या था मामला?
मामला साल 2014 का है. उस समय हुई एक हिंसक झड़प में बुजुर्ग की हत्या हो गई थी. घटना सुगौली थाना क्षेत्र स्थित छोटा बंगरा की है. निवासी राजेश तिवारी ने स्थानीय थाना में 25 दिसंबर 2014 को प्राथमिकी दर्ज कराया था. जिसमें राजेश तिवारी ने बताया था कि वह अपने पिता और भाई के साथ घर लौट रहे थे. तभी नामजद लोग ने हथियार से लैश होकर उनपर धावा बोल दिया. जिस घटना में राजेश तिवारी के पिता वैद्यनाथ तिवारी की घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी.

पाए गए दोषी
सत्रवाद संख्या 945/16 के दौरान अभियोजन पक्ष के तरफ से दस गवाहों की गवाही हुई. कोर्ट ने सोमवार को सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए मामले मे नामजद लोगों को दोषी पाया. कोर्ट ने उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई.

Intro:मोतिहारी।बर्ष 2014 में हुई हिंसक झड़प में हुई बुजूर्ग की हत्या मामले में मोतिहारी कोर्ट ने आठ लोगों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 13 राजेंद्र चौबे ने दोषियों पर दस-दस हजार का अर्थदंड भी लगाया है।अर्थदंड नहीं देने पर दोषियों को तीन माह अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा काटनी होगी।


Body:कोर्ट ने सुगौली थाना के छोटा बंगरा निवासी सुनील ठाकुर,ध्रुप ठाकुर,नागेंद्र ठाकुर,रुपेश ठाकुर,ओम प्रकाश ठाकुर के अलावा फुलवरिया गांव निवासी सुधीर सिंह,पहाड़पुर थाना क्षेत्र के बबरिया गांव के रहने वाले हीरा राय और पश्चिमी चंपारण जिला के मझौलिया थाना क्षेत्र के रहने वाले ब्रजेश मिश्रा को हत्या का का दोषी पाते हुए कोर्ट ने सजा सुनाई है।


Conclusion:सुगौली थाना क्षेत्र के छोटा बंगरा निवासी राजेश तिवारी ने स्थानीय थाना में 25 दिसंबर 2014 को प्राथमिकी दर्ज किया था।जिसमें राजेश तिवारी ने बताया था कि वह अपने पिता और भाई के साथ घर लौट रहे थे।तभी नामजद लोग हरवे-हथियार से लैश होकर आये और बिना कुछ बोले उन लोगों को मारने लगे।जिस घटना में राजेश तिवारी के पिता वैद्यनाथ तिवारी की घटनास्थल पर हीं मौत हो गई।जबकि राजेश तिवारी और उनके भाई को गंभीर हालत में सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया।जहां उनदोनो का ईलाज हुआ।सत्रवाद संख्या 945/16 के दौरान अभियोजन पक्ष के तरफ से दस गवाहों की गवाही हुई और कोर्ट ने सोमवार को सजा के बिंदू पर सुनवाई करते हुए मामले मे नामजद लोगों को दोषी पाते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई।
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