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मोतिहारी: 7 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म के मामले में 25 साल जेल और 1.25 लाख का जुर्माना

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Published : Jan 8, 2021, 7:45 AM IST

सात वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म मामले में पॉक्सो एक्ट के तहत एक व्यक्ति को सजा सुनाई गई है. कोर्ट ने नामजद अभियुक्त मो. साहेब को 25 वर्ष का सश्रम कारावास और 1 लाख 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है.

आरोपी को मिली सजा
आरोपी को मिली सजा

मोतिहारी: कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट में एक दोषी को सजा सुनायी है. सात वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म मामले में दोषी पाते हुए एकमात्र नामजद अभियुक्त मो. साहेब को 25 वर्ष का सश्रम कारावास और 1 लाख 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है. षष्टम अपर जिला और सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश पॉक्सो पीयूस प्रभाकर ने सजा सुनाते हुए अर्थदंड की राशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है.

जानिए क्या है पूरी घटना
मुफ्फसिल थाना क्षेत्र के जमला गांव के एक ग्रामीण ने थाना में एक एफआईआर कांड संख्या 521/2018 दर्ज कराया था. दर्ज कराये गए आवेदन में ग्रामीण ने बताया कि उनका कपड़ा सिलाई का दुकान है. जिस दुकान में 20 अगस्त 2018 को संध्या समय में उनकी सात वर्षीय बेटी अकेली बैठी थी. उसी दौरान गांव का मो. साहेब आया और उनकी बेटी को बहला-फुसलाकर गांव के विद्यालय में ले गया. जहां मो. साहेब ने उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म किया.
सात गवाह किए गए पेश
कोर्ट में पॉक्सो वाद संख्या 83/2018 विचारण के दौरान पॉक्सो के लोक अभियोजक मणि कुमार ने सात गवाहों को प्रस्तुत कर अभियोजन पक्ष रखा. वाद विचारण के बाद न्यायाधीश ने धारा 376(ए) और (बी) भादवि और पॉक्सो एक्ट 4/6 में दोषी पाते हुए अभियुक्त मो. साहेब को सजा सुनाई है.

मोतिहारी: कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट में एक दोषी को सजा सुनायी है. सात वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म मामले में दोषी पाते हुए एकमात्र नामजद अभियुक्त मो. साहेब को 25 वर्ष का सश्रम कारावास और 1 लाख 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है. षष्टम अपर जिला और सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश पॉक्सो पीयूस प्रभाकर ने सजा सुनाते हुए अर्थदंड की राशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है.

जानिए क्या है पूरी घटना
मुफ्फसिल थाना क्षेत्र के जमला गांव के एक ग्रामीण ने थाना में एक एफआईआर कांड संख्या 521/2018 दर्ज कराया था. दर्ज कराये गए आवेदन में ग्रामीण ने बताया कि उनका कपड़ा सिलाई का दुकान है. जिस दुकान में 20 अगस्त 2018 को संध्या समय में उनकी सात वर्षीय बेटी अकेली बैठी थी. उसी दौरान गांव का मो. साहेब आया और उनकी बेटी को बहला-फुसलाकर गांव के विद्यालय में ले गया. जहां मो. साहेब ने उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म किया.
सात गवाह किए गए पेश
कोर्ट में पॉक्सो वाद संख्या 83/2018 विचारण के दौरान पॉक्सो के लोक अभियोजक मणि कुमार ने सात गवाहों को प्रस्तुत कर अभियोजन पक्ष रखा. वाद विचारण के बाद न्यायाधीश ने धारा 376(ए) और (बी) भादवि और पॉक्सो एक्ट 4/6 में दोषी पाते हुए अभियुक्त मो. साहेब को सजा सुनाई है.

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