दरभंगा: कोरोना महामारी को लेकर केद्र सरकार ने लॉकडाउन को 31 मई से बढ़ाकर 30 जून कर दी. लेकिन इस दौरान कुछ राहत भी दी गई. जिसे नियम और शर्तों के साथ ही लागू किए जाने के आदेश दिए गए. वहीं, राज्य सरकार ने सभी जिला प्रशासन को केंद्र सरकार के आदेशों का पालन करने के आदेश दिए.
बता दें कि राज्य सरकार ने आदेश देते हुए कहा कि केंद्र की ओर से जारी दिशा-निर्देशों का पालन किया जाए. वहीं, कुछ चिजों को जो नियम और शर्तों के साथ लागू करने के आदेश दिए गए हैं, उसका कड़ाई से अनुपालन किया जाए. जिसके बाद जिले में डीएम डॉ. त्यागराजन ने कंटेनमेंट जोन से बाहर के क्षेत्रों में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया के अंतर्गत 8 जून से सभी प्रकार के धार्मिक स्थल, रेस्टोरेंट, होटल और शॉपिंग मॉल को नियम और शर्तों के साथ खोलने की अनुमति दे दी.
धार्मिक स्थलों पर कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए जारी निर्देश
01. धार्मिक स्थल में प्रवेश करने के पहले मंदिर परिसर में जरूरी रूप से हाथों को स्वच्छ करने और थर्मल स्कैनिंग के व्यवस्था होनी चाहिए.
02. मंदिर या धार्मिक परिसर में केवल ऑड नंबर में व्यक्तियों के प्रवेश की अनुमति दी जाएगी.
03. सभी व्यक्तियों को फेस मास्क का उपयोग करने पर ही मंदिर या धार्मिक स्थलों में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी.
04. धार्मिक स्थलों या उसके परिसरों में कोविड-19 के रोकथाम के लिए सरकार की ओर से किए जा रहे उपायों के बारे में पोस्टर या स्टैंडी प्रदर्शित किए जाएंगे. साथ ही ऑडियो और वीडियो क्लिप के जरिए कोरोना निवारण उपायों के बारे में नियमित तौर पर जागरूकता फैलाया जाएगा.
05. पार्किंग वासे एरिया और परिसर के बाहर भीड़ जमा नहीं हो, इसका प्रबंध पहले से ही कर लेना होगा.
06. परिसर के बाहर और भीतर कोई भी दुकान स्टॉल कैफेटेरिया आदि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे और हर समय मानदंडों को बनाए रखेंगे.
07. लाइन को प्रतिबंधित करने के लिए पर्याप्त दूरी के साथ विशिष्ट इन आउट बनाया जाएगा और परिसर में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा.
08. विशेष गेस्ट के लिए अलग से प्रवेश और निकास द्वार बनाया जाएगा.
09. मंदिर में प्रवेश करने के पहले लोगों को अपने हाथों और पैरों को साबुन और पानी से धोना जरूरी होगा.
10. धार्मिक स्थलों में बैठने की व्यवस्था इस तरह की जानी होगी ताकि सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन हो सके.
11. मंदिरों में मूर्तियों या पवित्र पुस्तकों आदि का स्पर्श ना होने दिया जाए.
12. बड़ी सभाएं या मंडली नही की जाएगी.
13. संक्रमण के फैलने के संभावित खतरे के मद्देनजर जहां तक संभव हो रिकॉर्ड किया गया भक्ति संगीत या गाना बजाया जा सकता है लेकिन एक जगह एकत्रित होकर गाना बजाने वाले या गायन समूह को अनुमति नहीं दी गई है.
होटलों में कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए जारी निर्देश
01. होटल में प्रवेश के पहले जरूरी रूप से हाथ स्वच्छ और थर्मल स्कैनिंग के प्रावधान होना चाहिए.
02. होटल में केवल विषम संख्या में कर्मचारियों और मेहमानों की अनुमति दी जाएगी.
03. होटल, मॉल आदि के कर्मचारी हमेशा फेस कवर या मास्क का उपयोग करेंगे. मेहमानों और ग्राहकों को होटल के अंदर जाने पर फेस कवर या मास्क पहनना जरूरी होगा.
04. कर्मचारियों को अतिरिक्त रूप से दस्ताने पहनना होगा और आवश्यक एहतियात बरतने होंगे.
05. होटल और पार्किंग स्थलों पर अनावश्यक रूप से भीड़ इकटठी नहीं होगी.
06. होटल, मॉल, रेस्टोरेंट आदि के लिफ्ट में लोगों की संख्या को प्रतिबंधित किया जाएगा. सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिये एक व्यक्ति के साथ ही एस्केलेटर का उपयोग हो सकता है.
07. होटलों में आईडी के साथ ट्रेवल हिस्ट्री और मेडिकल रिपोर्ट भी रिसेप्शन को दिया जाएगा.
08. कोविड-19 से बचाव के बारे में निवारक उपायों का पोस्टर या स्टैंडी या ऑडियो-विजुअल मीडिया प्रमुख रुप से प्रदर्शित किया जाना भी जरूरी किया गया है.
प्रतिष्ठान और धार्मिक स्थल पर मास्क पहने होने पर ही प्रवेश की मिलेगी अनुमति
इसके अलावे जिलाधिकारी ने अधिकारियो के साथ बैठक करते हुए कहा है कि लॉकडाउन के पांचवें फेज में सभी उपभोक्ता दुकानें शर्तों के साथ पहले ही खोलने का आदेश जारी किया जा चुका है. किसी भी दुकान पर एक साथ 5 से ज्यादा व्यक्ति खड़े नहीं रहे इस नियम का पालन करवाया जाए. जिले के सभी लोगों को और प्रतिष्ठानों में सोसल डिस्टेंसिंग नियम का पालन और मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है. जिसका पालन किया जाए. साथ ही उन्होंने कहा कि सभी प्रकार के धार्मिक स्थलों, होटल, मॉल और रेस्टॉरेंटों पर प्रशासन की ओर से नजर रखी जाए, ताकि कहीं भी नियमों का उल्लंघन ना हो.