दरभंगा: खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत सभी लाभुकों को खाद्यान्न ससमय उपलब्ध कराने को कहा गया है. उन्होंने कहा कि सरकार के दिशा-निर्देश के अनुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभुकों को पीडीएस डाटाबेस के आधार संख्या प्रदर्शन न होने या तकनीकी कारणों से बायोमैट्रिक सत्यापन ना हो पाने की स्थिति में भी उन्हें खाद्यान्न से वंचित नहीं किया जाएगा.
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लाभुकों को ससमय खाद्यान्न उपलब्ध कराने का निर्देश
वर्तमान में अभी ऐसे कई पात्र परिवार होंगे, जिन्हें खाद्य सुरक्षा अधिनियम के साथ आच्छादित किया जा सकता है. कोरोना महामारी के प्रकोप को देखते हुए वैसे सभी पात्र परिवारों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आच्छादित करने के लिए विशेष अभियान चलाना होगा. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आच्छादित करते हुए ठोस पहल करने को कहा गया है, ताकि हर पात्र परिवार/व्यक्ति को ससमय खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा सके.
निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन करने का निर्देश
जिलाधिकारी डॉ त्यागराजन ने दरभंगा के सभी अनुमंडल पदाधिकारी, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी एवं सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी/ प्रभारी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि उपरोक्त निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन कराना सुनिश्चित किया जाए. साथ ही कोरोना महामारी को देखते हुए सभी लाभुकों/पात्र लाभुकों को ससमय खाद्यान्न उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए.
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गौरतलब है कि एक और जहां राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के सभी लाभुकों के लिए Biometric/Iris Scanner के माध्यम से ePoS यंत्रों का सत्यापन का प्रावधान है. वहीं, दूसरी और किसी कारणवश जैसे- वृद्धावस्था, कुष्ठ रोग, दिव्यांगता आदि की स्थिति में संबंधित पंचायती वार्ड के सरकारी/अर्द्ध सरकारी कर्मियों को नॉमिनी के रूप में प्राधिकृत करते हुए उनके माध्यम से खाद्यान्न उपलब्ध कराने की भी व्यवस्था मौजूद है.