दरभंगा: शहर में चल रहे अवैध बूचड़खाने और मांस की दुकानों को बंद किया जाएगा. इस बाबत दरभंगा नगर निगम की स्थायी समिति ने एक प्रस्ताव पारित किया है. ऐसे दुकान चलाने वाले लोगों के खिलाफ पहले निगम नोटिस भेजेगा. वहीं, नोटिस पर अमल नहीं करने वाले दुकानदारों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी.
'शहर के सौंदर्यीकरण को लेकर लिया गया है निर्णय'
इस बाबत नगर आयुक्त घनश्याम मीणा का कहना है कि स्थायी समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया है. शहर के सौंदर्यीकरण और लोगों को बेहतर सुविधा देने के लिये कई कठोर निर्णय लिए गए हैं. जिसके तहत निगम क्षेत्र में अवैध रूप से चल रहे अवैध बूचड़खानों और मीट की दुकानों को बंद कराया जाएगा. वहीं, जो लोग ऐसा करने में अवरोध उत्पन्न करेंगे, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी.
क्या है कानून?
गौरतलब है कि अवैध बूचड़खाने को लेकर बना कानून लगभग 50 के दशक का है. सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार इन्हें रिहायशी इलाक़ों से दूर होना चाहिए. इस मामले पर राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण भी आदेश जारी कर चुका है. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने साल 2012 में आदेश दिया था कि सभी राज्य सरकारें एक समिति बनाएं, जिसका काम शहरों में बूचड़खानों की जगह तय कर और उनका आधुनिकीकरण सुनिश्चित कराना है.