दरभंगा: प्रदेश में शराबबंदी कानून लागू होने के बाद पहली बार दरभंगा कोर्ट ने शराब जब्त के मामले में फैसला दिया है. कोर्ट ने बहादुरपुर थाना क्षेत्र के बिउनी गांव के चंदन लाल देव को दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा के साथ 1 लाख रुपये के आर्थिक दंड की सजा भी सुनाई है. उत्पाद अधिनियम के विशेष न्यायाधीश संजय अग्रवाल की अदालत ने बिहार मद्य निषेध अधिनियम और नए उत्पाद अधिनियम के तहत ये कार्रवाई की है.
शराब कारोबारी और पीने वालों की गिरफ्तारी
नीतीश कुमार ने 5 अप्रैल से पूरे प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी को लागू कर दिया है. इसके बाद भी शराब कारोबारी की ओर से अवैध तरीकों से शराब को दूसरे राज्यों से तस्करी कर यहां बेचने का काम किया जा रहा है. जिसमें कई शराब कारोबारी और पीने वालों को गिरफ्तार किया गया है. इसे लेकर कोर्ट ने गुरुवार को पहली रिकवरी केस में सजा सुनाई है.