दरभंगा: कोरोना वायरस से बचाव और सुरक्षा के लिए बिहार सरकार ने आदेश जारी कर मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है. साथ ही वैसे प्रतिष्ठान जहां के कर्मचारी और ग्राहक मास्क पहने नहीं पाए जाते हैं, ऐसे प्रतिष्ठानों को तीन दिनों के लिए सील करने और उनसे जुर्माना वसूल करने का प्रावधान है.
'कोरोनाकाल में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और मास्क का उपयोग नहीं करने पर ऐसे प्रतिष्ठानों को 28 नवम्बर से 30 नवम्बर 2020 तक के लिए सील कर दिया गया है'- डॉ. त्यागराजन, जिलाधिकारी, दरभंगा
पांच प्रतिष्ठानों को किया सील
दरभंगा जिलाधिकारी डॉ. त्यागराजन और वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम ने दरभंगा शहर की सड़कों पर निरीक्षण किया. दोनों के नेतृत्व में सदर अनुमंडल पदाधिकारी और सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने मास्क अभियान चलाया. मास्क अभियान के तहत लहेरियासराय में सुहागन ज्वेलर्स, न्यू सिमरण रेडीमेड, रेडिमेड संगम, ज्वेलर्स महल सहित कई प्रतिष्ठानों में कर्मचारी और ग्राहक मास्क का प्रयोग करते नहीं पाए गए. जिसके बाद तीन दिनों के लिए प्रतिष्ठानों को सील किया गया.