दरभंगा: जिले के हरेक प्रखंडों में किए जा रहे विकास और कल्याणकारी योजनाओं के कार्यों के निरीक्षण के लिए डीएम ने वरीय उपसमहर्ताओं को मेंटर का काम सौंपा है. इसके लिए डीएम ने जिला के कुल 18 प्रखण्डों में पहले से नामित वरीय प्रखंड प्रभारी पदाधिकारी या मेंटर के आदेश में आंशिक संशोधन किया है. ये सभी विकास और कल्याणकारी योजनाओं का अनुश्रवण और जांच करेंगे.
इसके अलावे डीएम ने जिला स्तरीय पदाधिकारी के साथ नवनियुक्त वरीय उपसमहर्ताओं को भी प्रखंड मेंटर का दायित्व सौंपा है. सभी वरीय प्रखंड प्रभारी पदाधिकारी को हरेक बुधवार को आवंटित प्रखण्ड मुख्यालय में उपस्थित होकर, पदाधिकारियों के साथ बैठक करने का आदेश दिया गया है. साथ ही योजनाओं का अनुश्रवण और समीक्षा करने को कहा गया है.
योजनाओं का स्पॉट निरीक्षण कर रिपोर्ट देने का निर्देश
इसके साथ ही डीएम ने आदेश दिया कि ये मेंटर प्रखण्ड और अंचल से संबंधित सभी कार्यों, मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना, जल-जीवन-हरियाली अभियान, लोक सेवाओं का अधिकार, कोरोना महामारी, जन वितरण प्रणाली और अन्य कार्यों की समीक्षा करेंगे. साथ ही निर्धारित प्रपत्र में अपना प्रतिवेदन जिलाधिकारी को देंगे.
योजनाओं की जांच के लिए पदाधिकारी नामित
इसके अलावे डीएम ने कहा कि अनुमंडल स्तर पर योजनाओं का अनुश्रवण और जांच करने के लिए सभी 3 अनुमंडलों में भी वरीय प्रभारी पदाधिकारी नामित किए गए हैं. इसमें उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्त्ता और अपर समाहर्त्ता-सह-जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी को वरीय प्रभारी बनाया गया है.
पारा विधिक स्वयंसेवकों की प्रतिनियुक्ति
जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से प्रवासी कामगारों को कानूनी सहायता पहुंचाने के लिए जिला के 18 प्रखण्डों में पारा विधिक स्वयं सेवकों की प्रतिनियुक्ति की गई है. ये सभी कोरोना महामारी के रोकथाम के लिए भी कार्य करेंगे. वहीं, प्रतिनियुक्त स्वयं सेवकों को जन कल्याणकारी योजनाओं से मिलने वाले लाभ के बारे में सभी पंचायतों में कानूनी जानकारी के साथ जागरुकता कार्यक्रम चलाने का आदेश दिया गया है.
राशन वितरण शिकायत निराकरण करवाने का निर्देश
इसके अलवा स्वंय सेवकों को अपने क्षेत्रों में जरूरतमंद लोगों को राशन वितरण में होने वाली शिकायत का निराकरण कराने का निर्देश दिया गया है. वहीं, दूसरे राज्यों आने वाले प्रवासी मजदूर और लॉकडाउन में फंसे अन्य राज्यों के लोगों का प्रतिवेदन के साथ-साथ प्रखण्ड सहायता, चिकित्सा और अन्य प्रकार की आवश्यक कार्य करने के साथ खामियों को प्राधिकार को अवगत कराने का निर्देश दिया गया है.