पटनाः सूबे के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच में दवा और मशीन खरीद घोटाला मामले में निगरानी कोर्ट ने 14 लोगों के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं. जिनके खिलाफ आरोप तय किए गए हैं उनमें पीएमसीएच के कई डॉक्टर और ड्रग इंस्पेक्टर शामिल हैं. निगरानी कोर्ट के वकील नंदी सिंह ने इसकी जानकारी दी है.
पीएमसीएच में साल 2008-09 और 2009-10 में दवा केमिकल और मशीनरी की खरीदारी में भारी अनियमितता पाई गई थी. दवा लोकल कंपनी के माध्यम से खरीदी गई थी. जिसमें सरकार को 12 करोड़ 63 लाख 62 हजार 970 रूपये की राजस्व हानी हुई थी. पीएमसीएच के 2008-09 और 2009-10 के दो सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अंजनी कुमार सिंह और डॉक्टर ओम प्रकाश चौधरी पर आरोप तय किए गए हैं.
ये था मामला
पीएमसीएच में बाजार मूल्य से अधिक कीमत पर दवा खरीदारी करने का आरोप लगा था. सामाजिक कार्यकर्ता गुड्डू बाबा ने इसको लेकर निगरानी कोर्ट में याचिका दायर की थी. बताया जा रहा है कि लोकल कंपनी के माध्यम से खरीद हुई थी.
निगरानी कोर्ट ने जून 2014 में इस मामले की जांच शुरू की थी. 27 फरवरी 2015 को निगरानी ने चार्जशीट दाखिल कर दिया था. मामले में 15 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई थी. 14 लोगों पर आरोप तय हुए. जिसमें एक आरोपी तत्कालीन सर्जिकल इंचार्ज रघुनाथ शरण के खिलाफ कोर्ट ने वारंट भी जारी कर दिया है.