बक्सर: जिले में कोरोना लगातार कहर बरपा रहा है. पिछले 24 घण्टे के अंदर 173 संक्रमित मरीज मिले हैं. इस तरह से कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या 1 हजार 333 पहुंच गई है. वहीं, अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है. कोरोना के बढ़ते प्रभाव को लेकर डीएम ने अधिकारियों के साथ बैठक की. इस बैठक में उन्होंने कई दिशा-निर्देश दिए.
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डीएम ने कहा कि जिले में 15 मई 2021 तक शनिवार और रविवार को दुकानें और मॉल पूरी तरह से बंद रहेगा. इसके अलावा डीएम ने कई और निर्देश जारी किए.
- 15 मई 2021 तक दूध, किराना दुकान, फल, सब्जी, मीट और मछली की दुकानें खुली रहेंगी.
- इसके साथ ही निर्माण सामग्री की दुकानें, पेट्रोल पंप और गैस एजेन्सी खुली रहेंगी
- आवश्यक सेवाओं में परिवहन, बैंकिंग, डाक, स्वास्थ्य एवं इससे संबंधित सेवाएं, फायर, पुलिस, एम्बुलेंस आदि पर छूट रहेगी.
- ई-कॉमर्स की गतिविधियां एवं उससे संबंधित प्रतिष्ठान भी इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे.
- अंतर जिला एवं अंतरराज्यीय सार्वजनिक परिवहनों पर किसी भी प्रकार की रोक नहीं रहेगी
- औद्योगिक प्रतिष्ठानों, रेस्टोरेंट एवं भोजनालय को टेक अवे और होम डिलीवरी के आधार पर कोविड प्रोटोकॉल के अनुपालन की शर्त के साथ खोलने की अनुमति होगी.
अधिकारियों को जारी किया गया निर्देश
अनुमण्डल पदाधिकारी बक्सर एवं डुमरांव ने सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को रसद सामग्री, फल, सब्जी हेतु ठेले और होम डिलीवरी को बढ़ावा देने का निर्देश दिया. इसके अतिरिक्त जिले में गृह विभाग की ओर से जारी प्रतिबंधों को लागू करवाने का आदेश दिया गया.
शैक्षणिक संस्थान रहेंगे बंद
इस दौरान जिले के सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान एवं अन्य शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे. इस अवधि में विद्यालय एवं विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी प्रकार की परीक्षाएं आयोजित नहीं की जाएगी. बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, बिहार तकनीकी चयन आयोग, केन्द्रीय चयन पर्षद, सिपाही भर्ती, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग एवं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पर यह निर्देश लागू नहीं होंगे. ये परीक्षाएं ऑनलाईन या फिर शैक्षणिक कार्यक्रम पहले की तरह चलते रहेंगे.
शनिवार एवं रविवार को ये दुकानें रहेंगी बन्द
सभी सप्ताह के शनिवार एवं रविवार को छोड़कर अन्य दिन पर सभी दुकानें शाम 6 बजे तक ही खुले रहेंगे. सोमवार से शुक्रवार तक श्रेणी-I में अनाज मंडी, पशु चारा की दुकानें, हाई सिक्यूरिटी, रिजस्ट्रेशन प्लेट की दुकान, ऑटोमोबाईल वर्क्सशॉप, गैरेज, सर्विसिंग सेन्टर, ऑटोमोबाईल्स, टायर एवं टयूब्स, लुब्रिकेंट, स्पेयर पार्टस (मोटर वाहन, मोटर साइकिल, स्कूटर मरम्मत सहित), निर्माण सामग्री के भंडारण एवं बिक्री से संबंधित दुकानों में सिमेंट, स्टील, बालू, स्टोन, गिटटी, सीमेंट, ब्लॉक, ईट, प्लास्टिक पाईप, हार्डवेयर सैनिटरी फिटिंग, लोहा, पेंट, शटरिंग सामग्री, किताब की दुकानें, मिठाई की दुकान, कृषि कार्य या फिर यंत्र से जुडे़ सभी प्रतिष्ठान एवं साईकिल, साईकिल मरम्मति की दुकानें, मोची दुकानें खुली रहेंगी.
सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को खुली रहने वाली दुकानें
इसके अलावा सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह से शाम 6 बजे तक इलेक्ट्रीकल गुड्स, पंखा, कूलर, एयर-कन्डीशर्न्स, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, मोबाईल, कम्प्यूटर, लैपटॉप, यूपीएस एवं बिक्री, सैलून, पार्लर एवं सोना-चांदी की दुकानें खुली रहेंगे.
मंगलवार और गुरुवार को खुली रहने वाली दुकानें
मंगलवार और गुरुवार को सुबह से शाम 6 बजे तक कपड़ा की दुकान (रेडिमेड वस्त्र की दुकान सहित), बर्तन की दुकान, जूता-चप्पल की दुकानें, स्पोटर्स, खेलकूद सामग्री की दुकानें, ड्राई क्लीनर्स की दुकान, फर्नीचर की दुकान एवं अन्य सभी दुकान जो किसी सूची में नहीं हो खुली रहेंगी. वहीं, रेस्टोरेंट और ढ़ाबे से होम डिलीवरी रात 9 बजे तक ही होगी. साथ ही मिठाई दुकान से होम डिलेवरी 6 बजे शाम तक की जाएगी.
24 घंटे खुली रहेंगी दवा की दुकानें
मेडिकल दुकान आवश्यकतानुसार 24 घंटे खुली रह सकती है. सभी दुकानों को गृह विभाग की ओर से जारी शर्तों के अनुसार खोलने का आदेश दिया गया है. वहीं, लोगों के लिए जरूरी है कि वो अपने आवासीय क्षेत्र के निकट स्थित दुकानों में ही दवा खरीद कर सकते हैं. दुकानों में जाने से पहले सभी के लिए मास्क अनिवार्य होगा. दुकान के काउन्टर पर दुकानदार की ओर से सेनेटाईजर वहां के कर्मियों और आने वाले कस्टमरों के उपयोग के लिए फ्री में रखे जाएंगे. दुकानों में सोशल डिस्टेसिंग का पालन किया जाएगा. सोशल डिस्टेसिंग का पालन नहीं किए जाने पर संबंधित दुकान के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसे बंद करवा दिया जाएगा. सर्दी या खांसी के लक्षणों वाले किसी भी व्यक्ति को दुकान पर काम करने या ग्राहक को जाने की अनुमति नहीं होगी.
होम डिलीवरी की व्यवस्था देंगे दुकानदार
दुकानदार ग्राहकों के इच्छानुसार टेलीफोन पर आर्डर लेने एवं होम डिलेवरी की व्यवस्था कर सकते हैं. इससे भीड़ को नियंत्रित रखा जा सकेगा. सब्जी मंडियों, चिकेन, मांस और मछली की दुकानों पर काफी भीड़-भाड़ रहती है. इसलिए इन दुकानों को किसी खुले स्थान पर शिफ्ट कर दिया जाए. ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके. वहीं, अनुमण्डल पदाधिकारी बक्सर एवं डुमरांव को निर्देश दिया गया कि भीड़-भाड़ वाले सब्जी मंडियों को चिन्हित कर तुरंत नजदीक के किसी खुले स्थानों पर शिफ्ट किए जाएं. साथ ही तय समय के अंदर ही दुकानों को खोलने की अनुमति होगी.
सभी कार्यालय 5 बजे तक होगा बन्द
कोरोना गाइडलाइन के अनुसार सभी सरकारी एवं निजी कार्यालय शाम 5 बजे तक ही खुले रहेंगे. कन्टेमेन्ट जोन में प्रतिबंध लगाए जाने के बाद उनका सख्ती से पालन किया जाएगा. सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग हॉल, क्लब, स्विमिंग पूल, स्टेडियम, जिम, पार्क एवं उद्यान पूरी तरह बंद रहेंगे. रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा. बस, हवाई, रेल यात्रियों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं रहेगा. रेस्टोरेंट, ढ़ाबा और भोजनालय में बैठकर खाना प्रतिबंधित रहेगा.
सार्वजनिक स्थानों पर नहीं होगा किसी तरह का आयोजन
सार्वजनिक स्थलों पर सभी प्रकार के सरकार और निजी आयोजनों पर रोक रहेगी. हालांकि यह रोक दफन, दाह संस्कार कार्यक्रम, श्राद्ध कार्यक्रम और विवाह पर लागू नहीं होगा. दफन, दाह संस्कार कार्यक्रम के लिए अधिकतम 25 तथा श्राद्ध कार्यक्रम के लिए अधिकतम 100 लोग ही सम्मिलित हो सकेंगे. वहीं, शादी में भी 100 लोग ही शामिल हो सकते हैं.