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43 साल बाद मुन्ना को मिला न्याय: 1979 में FIR, 10 साल की उम्र में मारपीट का लगा था आरोप

बिहार के बक्सर में एक शख्स को 43 साल बाद न्याय मिला है. वर्ष 1979 में उस पर मुरार थाना में एक दुकानदार पर जानलेवा हमला और गोलीबारी करने का मामला दर्ज हुआ था, तब उसकी उम्र 10 साल थी.

43 साल बाद मुन्ना को मिला न्याय
43 साल बाद मुन्ना को मिला न्याय
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Published : Oct 12, 2022, 2:10 PM IST

Updated : Oct 12, 2022, 2:31 PM IST

बक्सरः हिन्दी फिल्म का एक प्रसिद्ध डायलॉग "तारीख पे तारीख.." आपको जरूर याद होगा. इस डायलॉग के माध्यम से नायक यह कहता है कि हमारे यहां न्यायालयों में न्याय मिलने में बहुत देरी होती है. हालांकि, यह बात भी सत्य है कि देर-सवेर सत्य की जीत होती है और न्याय के वास्तविक हकदार को न्याय मिल ही जाता है. ऐसा ही एक मामला बक्सर व्यवहार न्यायालय में सामने आया है. जहां मुरार थाना क्षेत्र (Murar police station) के चौगाई निवासी मुन्ना सिंह (Man Got Justice After 43 years In Buxar) नामक के 53 वर्षीय व्यक्ति को 43 साल बाद एक मामले में दोषमुक्त करार दिया गया. देर से ही सही लेकिन न्याय पाकर मुन्ना सिंह खुद को धन्य मान रहे हैं.

ये भी पढ़ेंः पटना हाईकोर्ट के हस्तक्षेप से 7 साल बाद अपने बच्चे से मिलेगी मां

43 साल बाद मिला न्यायः दरअसल पूरा मामला 7 सितम्बर 1979 का है, जब चौगाईं निवासी श्याम बिहारी सिंह के 10 वर्ष 5 माह के पुत्र मुन्ना पर डुमरांव थाने में भारतीय दंड विधान की धारा 148 व 307 के तहत दुकान में घुसकर मारपीट करने, गोली चलाने व हत्या के प्रयास का आरोप लगा कर प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी. दुकान में घुसकर मारपीट और गोलीबारी का आरोप जिन लोगों पर लगाया गया था, उन्हीं लोगों की भीड़ में एक साढ़े 10 वर्ष का बालक मुन्ना भी शामिल था, जो अब 43 साल बाद दोषमुक्त हो गया है.

न्यायाधीश ने किया अभियुक्त को दोष मुक्तः मामला एसीजेएम के न्यायालय से वर्ष 2012 में किशोर न्याय परिषद में लाया गया, जिसके बाद कई बार अभियोजन पक्ष को गवाही के लिए बुलाया गया. लेकिन सुनवाई के दौरान कोई भी गवाह न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ. बालक पर आरोप साबित करने के लिए यह जरूरी था कि गवाह न्यायालय में उपस्थित हो और उसके विरुद्ध गवाही दें. लेकिन ऐसा हो नहीं हो सका. बार-बार बुलाने के बावजूद गवाही देने कोई गवाह नहीं पहुंचा. ऐसे में मंगलवार को किशोर न्याय परिषद के न्यायाधीश डॉ राजेश सिंह ने अभियुक्त को दोष मुक्त करार दिया.
यह भी पढ़ें: पटना हाईकोर्ट ने उम्रकैद की सजा काट रही भिखारिन को मिला संदेह का फायदा, अदालत ने किया बरी


बक्सरः हिन्दी फिल्म का एक प्रसिद्ध डायलॉग "तारीख पे तारीख.." आपको जरूर याद होगा. इस डायलॉग के माध्यम से नायक यह कहता है कि हमारे यहां न्यायालयों में न्याय मिलने में बहुत देरी होती है. हालांकि, यह बात भी सत्य है कि देर-सवेर सत्य की जीत होती है और न्याय के वास्तविक हकदार को न्याय मिल ही जाता है. ऐसा ही एक मामला बक्सर व्यवहार न्यायालय में सामने आया है. जहां मुरार थाना क्षेत्र (Murar police station) के चौगाई निवासी मुन्ना सिंह (Man Got Justice After 43 years In Buxar) नामक के 53 वर्षीय व्यक्ति को 43 साल बाद एक मामले में दोषमुक्त करार दिया गया. देर से ही सही लेकिन न्याय पाकर मुन्ना सिंह खुद को धन्य मान रहे हैं.

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43 साल बाद मिला न्यायः दरअसल पूरा मामला 7 सितम्बर 1979 का है, जब चौगाईं निवासी श्याम बिहारी सिंह के 10 वर्ष 5 माह के पुत्र मुन्ना पर डुमरांव थाने में भारतीय दंड विधान की धारा 148 व 307 के तहत दुकान में घुसकर मारपीट करने, गोली चलाने व हत्या के प्रयास का आरोप लगा कर प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी. दुकान में घुसकर मारपीट और गोलीबारी का आरोप जिन लोगों पर लगाया गया था, उन्हीं लोगों की भीड़ में एक साढ़े 10 वर्ष का बालक मुन्ना भी शामिल था, जो अब 43 साल बाद दोषमुक्त हो गया है.

न्यायाधीश ने किया अभियुक्त को दोष मुक्तः मामला एसीजेएम के न्यायालय से वर्ष 2012 में किशोर न्याय परिषद में लाया गया, जिसके बाद कई बार अभियोजन पक्ष को गवाही के लिए बुलाया गया. लेकिन सुनवाई के दौरान कोई भी गवाह न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ. बालक पर आरोप साबित करने के लिए यह जरूरी था कि गवाह न्यायालय में उपस्थित हो और उसके विरुद्ध गवाही दें. लेकिन ऐसा हो नहीं हो सका. बार-बार बुलाने के बावजूद गवाही देने कोई गवाह नहीं पहुंचा. ऐसे में मंगलवार को किशोर न्याय परिषद के न्यायाधीश डॉ राजेश सिंह ने अभियुक्त को दोष मुक्त करार दिया.
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Last Updated : Oct 12, 2022, 2:31 PM IST
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