बक्सर: बिहार के बक्सर में नाबालिग के अपहरण मामले में अभियुक्त को आजीवन कारावास (Life imprisonment For kidnapping) की सजा सुनाई गई है. बक्सर व्यवहार न्यायालय (Buxar civil court judgement on kidnapping case ) के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने 8 बर्षीय बच्चे का अपहरण के आरोपी सत्येंद्र कुमार पांडेय को दोषी पाते हुए बिजेंद्र कुमार ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 50 हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया है.
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2006 हुआ था अपहरण: दरअसल आरोपी के द्वारा 11 मार्च 2006 को चॉकलेट देने के बहाने 8 वर्षीय मासूम की अपहरण कर ली गई थी. जिसके एवज में आरोपी ने परिजनों से ढाई लाख रुपये का फिरौती मांगा था. परिजनों ने तत्काल 25 हजार की भुगतान भी की उसके बाद भी आज तक उस मासूम का कोई सुराग नहीं मिला.
क्या कहते अपर लोक अभियोजक: मामले की जानकारी देते हुए अपर लोक अभियोजक शेषनाथ सिंह ने बताया कि, घटना 11 मार्च 06 को घटित हुई. घटना के अनुसार सूचक ललन मिश्र के भतीजा नितेश कुमार उम्र 8 वर्ष का अपहरण कर लिया गया था. अपहरणकर्ता द्वारा 2.50 लाख रुपए की मांग की गई थी. जिसमें 25,000 हजार रुपया दे दिया गया था. उसके बावजूद भी अभी तक नितेश बरामद नहीं हुआ. आरोपी सतेन्द्र कुमार पाण्डेय के खिलाफ नगर थाना में प्राथमिकी दर्ज किया गया था. इस मामले में न्यायालय ने गवाहों और साक्ष्य के आधार पर सतेन्द्र कुमार पाण्डेय को दोषी पाते हुए,आज फैसला सुनाया गया अभियुक्त सत्येंद्र कुमार पांडे को आजीवन कारावास के साथ ही 50 हजार रुपया का जुर्माना भी लगाया गया.
गौरतलब है कि अपहृत 8 बर्षीय नितेश के चाचा ललन मिश्रा के द्वारा नगर थाना में एफआईआर दर्ज कराया था. जिसमें सत्येंद्र कुमार पांडेय को आरोपी बनाते हुए परिजनों ने बच्चे की रिहाई के एवज में ढाई लाख की फिरौती मांगे जाने का आरोप लगाया था. हालांकि अब तक उस मासूम का पता लगाने में पुलिस नाकाम है.