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बक्सर में मारपीट के मामले में पांच लोगों सात साल की सजा, 2-2 हजार का लगा जुर्माना - Buxar news

बक्सर में मारपीट के मामले में कोर्ट ने 5 आरोपियों को 7 साल की सजा सुनाई है. सजा के साथ-साथ कोर्ट ने दो-दो हजार का जुर्माना लगाया है. पढ़िए पूरी खबर..

पांच लोगों सात साल की सजा
पांच लोगों सात साल की सजा
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Published : Dec 21, 2021, 11:06 PM IST

बक्सर: बिहार के बक्सर में मारपीट के एक मामले में पांच अभियुक्तों को कोर्ट ने सात साल की (Five Accused to Seven Years Imprisonment) सजा दी है. मंगलवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 11 (Additional District and Sessions Judge) जज विवेक राय (Judge Vivek Rai) ने पांच को दोषी पाते हुए सजा सुनाई. पांचों अभियुक्तों को कोर्ट ने विभिन्न धाराओं में दोषी करार देते हुए सात वर्ष कारावास की सजा सुनाई है.

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बता दें कि दो अप्रैल 2014 को नावानगर थाना क्षेत्र में गिरिधर बरांव में नारायण यादव के खेत में नाली का पानी गिराने को लेकर विवाद हुआ था. इसमें सभी दोषी करार दिये गये लोग लाठी-डंडे और फरसे से नारायण यादव और उनको बचाने आए उनके भाई साधू चरण यादव को मारकर बुरी तरह जख्मी कर दिया था.

मामले में रामायण यादव ने नावानगर थाना क्षेत्र के सोनवर्षा ओपी में थाना कांड संख्या 76 /14 दर्ज कराया. शिकायतकर्ता के अधिवक्ता अशोक कुमार सिंह ने बताया कि इसी थाना कांड संख्या में आज कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया. फैसले में गोरा यादव, जगनारायण यादव, छोटक यादव, मुकेश यादव और बबूल यादव को दोषी पाते हुए सात सात साल की कारावास की सजा सुनाई. सजा के साथ दो-दो हजार का जुर्माना भी लगाया.

बक्सर: बिहार के बक्सर में मारपीट के एक मामले में पांच अभियुक्तों को कोर्ट ने सात साल की (Five Accused to Seven Years Imprisonment) सजा दी है. मंगलवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 11 (Additional District and Sessions Judge) जज विवेक राय (Judge Vivek Rai) ने पांच को दोषी पाते हुए सजा सुनाई. पांचों अभियुक्तों को कोर्ट ने विभिन्न धाराओं में दोषी करार देते हुए सात वर्ष कारावास की सजा सुनाई है.

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बता दें कि दो अप्रैल 2014 को नावानगर थाना क्षेत्र में गिरिधर बरांव में नारायण यादव के खेत में नाली का पानी गिराने को लेकर विवाद हुआ था. इसमें सभी दोषी करार दिये गये लोग लाठी-डंडे और फरसे से नारायण यादव और उनको बचाने आए उनके भाई साधू चरण यादव को मारकर बुरी तरह जख्मी कर दिया था.

मामले में रामायण यादव ने नावानगर थाना क्षेत्र के सोनवर्षा ओपी में थाना कांड संख्या 76 /14 दर्ज कराया. शिकायतकर्ता के अधिवक्ता अशोक कुमार सिंह ने बताया कि इसी थाना कांड संख्या में आज कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया. फैसले में गोरा यादव, जगनारायण यादव, छोटक यादव, मुकेश यादव और बबूल यादव को दोषी पाते हुए सात सात साल की कारावास की सजा सुनाई. सजा के साथ दो-दो हजार का जुर्माना भी लगाया.

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