बक्सर: बिहार के बक्सर जिले में हुए मनमोहन यादव हत्याकांड मामले (Manmohan Yadav Murder Case) में फैसला आ गया है. कुख्यात संदीप यादव समेत 8 दोषियों को आजीवन कारावास के साथ ही 20-20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है. बीते 5 सितम्बर 2015 को मनमोहन यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इस केस में कुख्यात संदीप यादव (Criminal Sandeep Yadav) समेत कुल 11 लोगों को आरोपी बनाया गया था. इन दोषियों को सजा अपर जिला सत्र न्यायाधीश अष्टम ने सुनाया है.
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घटना की जानकारी देते हुए लोक अभियोजक त्रिलोकी मोहन ने बताया कि 5 सितम्बर 2015 में मनमोहन यादव की हत्या पांडेय पट्टी रेलवे क्रॉसिंग के पास कर दी गई थी. जिससे उसकी मौत मौके पर ही हो गई थी. कुख्यात अपराधी संदीप यादव (Criminal Sandeep Yadav) समेत 11 लोगों को नामजद बनाया गया था. घटना की प्राथमिकी नगर थाना में दर्ज हुई थी.
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संदीप यादव मुफस्सिल थाना क्षेत्र के नोनियापुरा गांव का निवासी है. जिसके आपराधिक कारनामों को देखते हुए पुलिस ने पचास हजार का इनाम घोषित किया था. हालांकि सुनवाई के बाद न्यायालय ने संदीप यादव, आलोक ठाकुर, कृष्णा यादव, धीरज कमकर, श्रीमन्नारायण, डब्लू पाठक, चन्दन सिंह समेत 8 को सजा सुनाई है. इन सभी पर 20-20 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है. गौरतलब है कि मृतक के बड़े भाई मनोज यादव द्वारा कुख्यात अपराधी संदीप यादव समेत 11 लोगों को नामजद बनाया गया था. जिसमें से कुल 8 आरोपियों को दोषी करार देते हुए कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.
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