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बक्सर: डीएम ने शिक्षण संस्थानों को दिए सख्त निर्देश, कहा- कोरोना गाइडलाइन का हो पालन - बक्सर

डीएम ने सभी सरकारी और गैरसरकारी शिक्षण संस्थानों के खोलने को लेकर कई निर्देश दिए हैं. इसको लेकर उन्होंने मानक संचालन प्रक्रिया से संबंधित एक बैठक का आयोजन किया.

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Published : Jan 5, 2021, 10:27 PM IST

बक्सर: कोरोना संक्रमण के कारण लम्बे समय से बंद विद्यालयों/उच्च शिक्षण संस्थानों और कोचिंग संस्थानों को 4 जनवरी यानी सोमवार को खोला गया. वहीं जिला पदाधिकारी अमन समीर की अध्यक्षता में मानक संचालन प्रक्रिया से संबंधित एक बैठक का आयोजन कर सभी सरकारी और गैरसरकारी शिक्षण संस्थानों को सख्त निर्देश दिया गया.

इस दौरान डीएम ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार 4 जनवरी से राज्य के सभी सरकारी/निजी विद्यालयों के 9वीं से 12वीं कक्षाओं और सभी विश्वविद्यालयों के अंतिम वर्ष की कक्षाओं को कुछ शर्तों के साथ चालू करने का निर्णय लिया गया है. वहीं उन्होंने कहा कि 18 जनवरी के बाद शेष कक्षाओं को चालू करने का निर्णय शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा स्थिति का मूल्यांकन कर लिया जाएगा.

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कोरोना गाइड लाइन को लेकर बैठक

शिक्षण संस्थानों को नियमित रूप से करना होगा सैनीटाइज
डीएम ने कहा कि शिक्षकों को कोविड संक्रमण की रोकथाम के लिए शिक्षा विभाग के सहयोग से स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा. इसके लिए निर्देश अलग से निर्गत किया जाएगा. सभी सरकारी विद्यालयों में विद्यार्थियों को 2 मास्क दिया जाएगा. डीएम ने कहा कि, शिक्षण संस्थान/विद्यालय कैम्पस के सभी भवनों और कक्षाओं को सेनेटाइज करने की व्यवस्था सुनिश्चित करें. साथ ही संस्थान/विद्यालय में हाथ सफाई की सुविधा, डिजिटल थर्मोमीटर, सेनेटाइजर आदि की व्यवस्था करने के साथ ही गाड़ियों को भी सैनीटाइज करें.

कोविड 19 के गाइडलाइन का हो पालन
डीएम ने कहा कि कोविड 19 के गाइडलाइन के अनुसार, छात्रों के बीच कम से कम छह फीट की दूरी के साथ बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए. कोचिंग संस्थान के सभी गेट को आगमन और प्रस्थान के समय खुला रखा जाय, ताकि एक जगह भीड़ एकत्रित न हो. उन्होंने कहा कि प्रत्येक कक्षा में छात्रों की कुल क्षमता की 50 प्रतिशत उपस्थिति प्रथम दिन रहे और शेष 50 प्रतिशत की उपस्थिति दूसरे दिन रहे. इस प्रकार किसी भी कार्य दिवस पर किसी भी कक्षा में कुल क्षमता का 50 प्रतिशत से अधिक उपस्थिति नहीं होगी. साथ ही उन्होंने शैक्षणिक संस्थान और विद्यालयों को विशेष आयोजनों से बचने को कहा है.

बक्सर: कोरोना संक्रमण के कारण लम्बे समय से बंद विद्यालयों/उच्च शिक्षण संस्थानों और कोचिंग संस्थानों को 4 जनवरी यानी सोमवार को खोला गया. वहीं जिला पदाधिकारी अमन समीर की अध्यक्षता में मानक संचालन प्रक्रिया से संबंधित एक बैठक का आयोजन कर सभी सरकारी और गैरसरकारी शिक्षण संस्थानों को सख्त निर्देश दिया गया.

इस दौरान डीएम ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार 4 जनवरी से राज्य के सभी सरकारी/निजी विद्यालयों के 9वीं से 12वीं कक्षाओं और सभी विश्वविद्यालयों के अंतिम वर्ष की कक्षाओं को कुछ शर्तों के साथ चालू करने का निर्णय लिया गया है. वहीं उन्होंने कहा कि 18 जनवरी के बाद शेष कक्षाओं को चालू करने का निर्णय शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा स्थिति का मूल्यांकन कर लिया जाएगा.

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कोरोना गाइड लाइन को लेकर बैठक

शिक्षण संस्थानों को नियमित रूप से करना होगा सैनीटाइज
डीएम ने कहा कि शिक्षकों को कोविड संक्रमण की रोकथाम के लिए शिक्षा विभाग के सहयोग से स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा. इसके लिए निर्देश अलग से निर्गत किया जाएगा. सभी सरकारी विद्यालयों में विद्यार्थियों को 2 मास्क दिया जाएगा. डीएम ने कहा कि, शिक्षण संस्थान/विद्यालय कैम्पस के सभी भवनों और कक्षाओं को सेनेटाइज करने की व्यवस्था सुनिश्चित करें. साथ ही संस्थान/विद्यालय में हाथ सफाई की सुविधा, डिजिटल थर्मोमीटर, सेनेटाइजर आदि की व्यवस्था करने के साथ ही गाड़ियों को भी सैनीटाइज करें.

कोविड 19 के गाइडलाइन का हो पालन
डीएम ने कहा कि कोविड 19 के गाइडलाइन के अनुसार, छात्रों के बीच कम से कम छह फीट की दूरी के साथ बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए. कोचिंग संस्थान के सभी गेट को आगमन और प्रस्थान के समय खुला रखा जाय, ताकि एक जगह भीड़ एकत्रित न हो. उन्होंने कहा कि प्रत्येक कक्षा में छात्रों की कुल क्षमता की 50 प्रतिशत उपस्थिति प्रथम दिन रहे और शेष 50 प्रतिशत की उपस्थिति दूसरे दिन रहे. इस प्रकार किसी भी कार्य दिवस पर किसी भी कक्षा में कुल क्षमता का 50 प्रतिशत से अधिक उपस्थिति नहीं होगी. साथ ही उन्होंने शैक्षणिक संस्थान और विद्यालयों को विशेष आयोजनों से बचने को कहा है.

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