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बक्सर: कोविड संक्रमण काल में अनाथ हुए बच्चों का चाइल्ड केयर होम में रखा जाएगा ख्याल

समाज कल्याण विभाग ने सभी जिला पदाधिकारियों को कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों को चाइल्ड केयर सेंटर भेजने और उनकी देखभाल करने का आदेश दिया है. अनाथ बच्चों को ट्रैफिकिंग से बचाने के लिए नियमित अनुश्रवण पर भी बल देने का निर्देश दिया गया.

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Published : May 9, 2021, 11:36 AM IST

बक्सर : राज्य सरकार के समाज कल्याण विभाग के निदेशक राज कुमार ने कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों को चाइल्ड केयर सेंटर भेजने और उनकी देखभाल करने का आदेश दिया है. उन्होंने कहा है कि जिन बच्चों ने कोविड-19 की वजह से अपने परिवार का सपोर्ट खो दिया है या फिर उनके मां-बाप की जान चली गई है, उन्हें किशोर न्याय अधिनियम 2015 के तहत देखभाल और सुरक्षा प्रदान की जाएगी.

ये भी पढ़ें : पीपीई किट पहन कोरोना संक्रमित मां को दफनानेवाली सोनी को सरकार ने दिया चार लाख का चेक

अनाथ बच्चों को चाइल्ड केयर में रखा जाएगा
कोविड संक्रमण के इस प्रकोप में ना जाने कितने बच्चों के सिर से मां-बाप का साया छिन गया. हालांकि तत्काल इसका कोई आधिकारिक आंकड़ा तो सामने नहीं आया है लेकिन ऐसे बच्चों को अब मदद की दरकार है. इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए समाज कल्याण विभाग के निदेशक राज कुमार ने सभी जिला पदाधिकारियों को आदेश दिया है कि किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 के तहत वैसे बच्चों की देखभाल की जाए.

बच्चों को है चाइल्ड ट्रैफिकिंग का खतरा
जारी पत्र में कहा गया है कि कोरोना संक्रमण की स्थिति में यदि कोई बच्चा अनाथ होता है तो उसे तुरंत चाइल्ड केयर होम में रखने के लिए जरूरी व्यवस्था की जानी चाहिए.

साथ ही कहा गया है इन परिस्थितियों में अनाथ बच्चों की ट्रैफिकिंग में वृद्धि हो सकती है. इसलिए उनके नियमित अनुश्रवण की आवश्यकता पर भी बल देने का निर्देश दिया गया हैं.

बक्सर : राज्य सरकार के समाज कल्याण विभाग के निदेशक राज कुमार ने कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों को चाइल्ड केयर सेंटर भेजने और उनकी देखभाल करने का आदेश दिया है. उन्होंने कहा है कि जिन बच्चों ने कोविड-19 की वजह से अपने परिवार का सपोर्ट खो दिया है या फिर उनके मां-बाप की जान चली गई है, उन्हें किशोर न्याय अधिनियम 2015 के तहत देखभाल और सुरक्षा प्रदान की जाएगी.

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अनाथ बच्चों को चाइल्ड केयर में रखा जाएगा
कोविड संक्रमण के इस प्रकोप में ना जाने कितने बच्चों के सिर से मां-बाप का साया छिन गया. हालांकि तत्काल इसका कोई आधिकारिक आंकड़ा तो सामने नहीं आया है लेकिन ऐसे बच्चों को अब मदद की दरकार है. इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए समाज कल्याण विभाग के निदेशक राज कुमार ने सभी जिला पदाधिकारियों को आदेश दिया है कि किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 के तहत वैसे बच्चों की देखभाल की जाए.

बच्चों को है चाइल्ड ट्रैफिकिंग का खतरा
जारी पत्र में कहा गया है कि कोरोना संक्रमण की स्थिति में यदि कोई बच्चा अनाथ होता है तो उसे तुरंत चाइल्ड केयर होम में रखने के लिए जरूरी व्यवस्था की जानी चाहिए.

साथ ही कहा गया है इन परिस्थितियों में अनाथ बच्चों की ट्रैफिकिंग में वृद्धि हो सकती है. इसलिए उनके नियमित अनुश्रवण की आवश्यकता पर भी बल देने का निर्देश दिया गया हैं.

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