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औरंगाबादः गांजा तस्करी मामले में 2 को 10-10 साल की कैद और 1 लाख का जुर्माना

गिरफ्तार दोनों अभियुत्तों विश्वनाथ सिंह और राजकुमार को दस-दस साल कैद की सजा सुनाई गई है. साथ ही एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है और जुर्माना नहीं देने पर 6 महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.

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गांजा तस्करी मामले में दो को दस -दस साल की कैद और एक लाख का जुर्माना
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Published : Jan 8, 2020, 11:07 AM IST

औरंगाबादः जिले के मदनपुर थाना क्षेत्र के माया बीघा गांव के पास इंडिगो कार से 53 किलो गांजा बरामद किया गया था. इसमें तीन अभियुक्त बनाए गए थे. व्यवहार न्यायालय कोर्ट के विशेष न्यायाधीश संजय कुमार उपाध्याय ने स्पीडी ट्रायल कर मामले की सुनवाई की. इसमें शामिल दो अभियुक्तों को उन्होंने दस-दस साल कैद और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. इस मामले में 22 फरवरी 2018 को मदनपुर कांड संख्या 47/18 के तहत मामला दर्ज किया गया था.

20 साल की सजा की मांग
औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय के विशेष लोक अभियोजक परवेज अख्तर ने कहा कि न्यायालय से अधिकतम 20 साल की सजा का मांग की थी. अदालत ने सुनवाई करते हुए 24 दिसंबर 2019 को दोनों को दोषी करार दिया था. नामजद अभियुक्त लालबाबू पासवान जिसके इशारे पर गांजा की तस्करी की जा रही थी, फिलहाल वो फरार है.

गांजा तस्करी मामले में दो को दस -दस साल की कैद और एक लाख का जुर्माना

दस-दस साल कैद की सजा
गिरफ्तार दोनों अभियुत्तों विश्वनाथ सिंह और राजकुमार को दस-दस साल कैद की सजा सुनाई गई है. साथ ही एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है और जुर्माना नहीं देने पर 6 महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.

औरंगाबादः जिले के मदनपुर थाना क्षेत्र के माया बीघा गांव के पास इंडिगो कार से 53 किलो गांजा बरामद किया गया था. इसमें तीन अभियुक्त बनाए गए थे. व्यवहार न्यायालय कोर्ट के विशेष न्यायाधीश संजय कुमार उपाध्याय ने स्पीडी ट्रायल कर मामले की सुनवाई की. इसमें शामिल दो अभियुक्तों को उन्होंने दस-दस साल कैद और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. इस मामले में 22 फरवरी 2018 को मदनपुर कांड संख्या 47/18 के तहत मामला दर्ज किया गया था.

20 साल की सजा की मांग
औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय के विशेष लोक अभियोजक परवेज अख्तर ने कहा कि न्यायालय से अधिकतम 20 साल की सजा का मांग की थी. अदालत ने सुनवाई करते हुए 24 दिसंबर 2019 को दोनों को दोषी करार दिया था. नामजद अभियुक्त लालबाबू पासवान जिसके इशारे पर गांजा की तस्करी की जा रही थी, फिलहाल वो फरार है.

गांजा तस्करी मामले में दो को दस -दस साल की कैद और एक लाख का जुर्माना

दस-दस साल कैद की सजा
गिरफ्तार दोनों अभियुत्तों विश्वनाथ सिंह और राजकुमार को दस-दस साल कैद की सजा सुनाई गई है. साथ ही एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है और जुर्माना नहीं देने पर 6 महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.

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एंकर:-औरंगाबाद जिले के व्यवहार न्यायालय कोर्ट के एडीजे प्रथम, विशेष न्यायाधीश, संजय कुमार उपाध्याय ने स्पीडी ट्रायल कर गांजा तस्करी के मामले में दो अभियुक्तों को दस -दस साल कैद, एवं एक लाख रुपए का लगाया जुर्माना।


Body:गौरतलब है कि जिले के मदनपुर थाना क्षेत्र के माया बीघा गांव के समीप इंडिगो कार से 53 किलो गांजा बरामद किया गया था, इस मामले में मदनपुर कांड संख्या47/18 22 फरवरी 2018 को मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में तीन अभियुक्त बनाए गए थे।


Conclusion:औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय कोर्ट के विशेष लोक अभियोजक परवेज अख्तर ने कहा कि न्यायालय से अधिकतम सजा 20 वर्ष मांग की थी, अदालत ने सुनवाई करते हुए 24 दिसंबर 2019 को दोनों को दोषी करार दिया था। नामजद अभियुक्त लालबाबू पासवान जो कार का मालिक है और नियंत्रण में गांजा की तस्करी का काम किया जा रहा था फिलहाल फरार है, लालबाबू पासवान की गिरफ्तारी नहीं होने की स्थिति में न्यायालय ने इनका बाद अलग कर चलाया था। दोनों अभियुत्तों विश्वनाथ सिंह और राजकुमार को दस-दस साल कैद की सजा सुनाई गई है साथ ही एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है, जुर्माना नहीं देने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
1.बाईट:- परवेज अख्तर, विशेष लोक अभियोजक, कोर्ट, औरंगाबाद
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