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औरंगाबाद: Lockdown का उल्लंघन करने पर 3 दुकानें सील, सभी दुकानदार गिरफ्तार - औरंगाबाद में लॉकडाउन उल्लंघन से तीन दुकान सील

औरंगाबाद में लॉक डाउन का उल्लंघन करने पर पुलिस ने 3 दुकानों को सील कर दिया. वहीं गिरफ्तार दुकानदारों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है.

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Published : Apr 29, 2020, 12:09 AM IST

औरंगाबाद: कोरोना वैश्विक महामारी को लेकर पूरे भारत में लॉक डाउन लगाया गया है. जिसमें आवश्यक दुकान, दवाई और खाद्य पदार्थ को छोड़कर सभी दुकान को लॉक डाउन के परिधि में रखा गया है. वहीं मंगलवार को लॉक डाउन के आदेश का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों के खिलाफ छापेमारी की गई. इस दौरान तीन दुकानों को लॉक डाउन का उल्लंघन करने पर सील किया गया.

तीन दुकानदार गिरफ्तार
छापेमारी के दौरान मुरली मोड़ से पास रिया सुहाग घर और गिफ्ट कॉर्नर, नूर मार्केट स्थित जूता चप्पल के दुकान और लोहार गली स्थित जूता चप्पल के दुकान को ग्राहक के मौजूदगी में खुला हुआ पाया गया. दुकानदार क्रमशः अब्दुलपुर निवासी रामानुज कुमार, हाजीपुर निवासी मो. इम्तेयाज और काजीचक निवासी मो. जैद को गिरफ्तार किया गया है.

लोगों से घर में रहने की अपील
जिले के रफीगंज थाना के थाना अध्यक्ष राजीव कुमार ने बताया कि गिरफ्तार दुकानदार के खिलाफ भादवि की धारा 188, 269, 270 और महामारी रोग अधिनियम की धारा 3 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है. उन्होंने कहा कि लॉक डाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. इसके लिए छापेमारी प्रक्रिया अनवरत जारी रहेगा. साथ ही स्थानीय लोगों से घर से बाहर नहीं निकलने की अपील की गई है.

औरंगाबाद: कोरोना वैश्विक महामारी को लेकर पूरे भारत में लॉक डाउन लगाया गया है. जिसमें आवश्यक दुकान, दवाई और खाद्य पदार्थ को छोड़कर सभी दुकान को लॉक डाउन के परिधि में रखा गया है. वहीं मंगलवार को लॉक डाउन के आदेश का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों के खिलाफ छापेमारी की गई. इस दौरान तीन दुकानों को लॉक डाउन का उल्लंघन करने पर सील किया गया.

तीन दुकानदार गिरफ्तार
छापेमारी के दौरान मुरली मोड़ से पास रिया सुहाग घर और गिफ्ट कॉर्नर, नूर मार्केट स्थित जूता चप्पल के दुकान और लोहार गली स्थित जूता चप्पल के दुकान को ग्राहक के मौजूदगी में खुला हुआ पाया गया. दुकानदार क्रमशः अब्दुलपुर निवासी रामानुज कुमार, हाजीपुर निवासी मो. इम्तेयाज और काजीचक निवासी मो. जैद को गिरफ्तार किया गया है.

लोगों से घर में रहने की अपील
जिले के रफीगंज थाना के थाना अध्यक्ष राजीव कुमार ने बताया कि गिरफ्तार दुकानदार के खिलाफ भादवि की धारा 188, 269, 270 और महामारी रोग अधिनियम की धारा 3 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है. उन्होंने कहा कि लॉक डाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. इसके लिए छापेमारी प्रक्रिया अनवरत जारी रहेगा. साथ ही स्थानीय लोगों से घर से बाहर नहीं निकलने की अपील की गई है.

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