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औरंगाबाद में छात्रा को किडनैप कर रेप मामले में ट्यूटर को 10 वर्ष की कैद, एक लाख रुपये का लगा जुर्माना

रोहतास में छात्रा को किडनैप कर रेप मामले में ट्यूटर को 10 वर्ष की कैद और जुर्माने की सजा सोमवार को जिला व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में सुनाई गई. पढ़ें पूरी खबर..

जिला व्यवहार न्यायालय
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Published : Dec 19, 2022, 11:06 PM IST

औरंगाबादः बिहार के औरंगाबाद जिले के उपहारा थाना क्षेत्र के तेयाप गांव निवासी ट्यूशन टीचर शम्भू कुमार को अपहरण और दुष्कर्म मामले (Student Rape Case In Aurangabad ) में अदालत ने 10 वर्ष की कैद और 1 लाख रुपए जुर्माना की सजा (Aurangabad Teacher Got Punished) सुनाई है. जिला व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-1 पंकज मिश्रा की अदालत ने सुनवाई के बाद सोमवार को सजा की घोषणा की.

ये भी पढ़ें-गया: सामूहिक दुष्कर्म मामले में बड़ी कार्रवाई, तीन आरोपी गिरफ्तार

"मामले की प्राथमिकी 26 अक्टूबर 2020 को दर्ज हुई थी. मामले का आरोपी लड़की को ट्यूशन पढ़ाता था. वह शादीशुदा था लेकिन कुछ दिनों से उसकी लड़की पर गंदी निगाह हो गई थी. 25 अक्टूबर 2020 को लड़की सुबह घर से गायब हो गयी थी. आरोपी के घर पर भी ताला लगा था. तहकीकात के बाद लड़की के परिजनों ने आरोपी के खिलाफ वाद दर्ज कराया था. मामले में खुलासा होने के बाद नगर थाना औरंगाबाद में मुकदमा दर्ज हुआ था."-सतीश कुमार स्नेही, अधिवक्ता

शिक्षक पर टाउन थाना में दर्ज था मामलाः औरंगाबाद टाउन थाना (Aurangabad Town Police Station) में दर्ज मामले पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने एकमात्र काराधीन बंदी अभियुक्त गोह के उपहारा थाना के तेयाप निवासी शंभू कुमार को अपहरण और बलात्कार करने का दोषी पाते हुए सजा के बिंदु पर सुनवाई पूरी कर ली.

दस साल की सजा और जुर्माना साथ-साथः अपर लोक अभियोजक रामनरेश प्रसाद और सूचक की ओर से अधिवक्ता चंदेश्वर पासवान ने बताया कि कोर्ट ने भादंसं की धारा 376 में दस साल की सजा, 50 हजार का जुर्माना, धारा 366 में दस साल की सजा और 50 हजार जुर्माना लगाया है. दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी. कुल रकम की आधी पीड़िता को दी जाएगी.

औरंगाबादः बिहार के औरंगाबाद जिले के उपहारा थाना क्षेत्र के तेयाप गांव निवासी ट्यूशन टीचर शम्भू कुमार को अपहरण और दुष्कर्म मामले (Student Rape Case In Aurangabad ) में अदालत ने 10 वर्ष की कैद और 1 लाख रुपए जुर्माना की सजा (Aurangabad Teacher Got Punished) सुनाई है. जिला व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-1 पंकज मिश्रा की अदालत ने सुनवाई के बाद सोमवार को सजा की घोषणा की.

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"मामले की प्राथमिकी 26 अक्टूबर 2020 को दर्ज हुई थी. मामले का आरोपी लड़की को ट्यूशन पढ़ाता था. वह शादीशुदा था लेकिन कुछ दिनों से उसकी लड़की पर गंदी निगाह हो गई थी. 25 अक्टूबर 2020 को लड़की सुबह घर से गायब हो गयी थी. आरोपी के घर पर भी ताला लगा था. तहकीकात के बाद लड़की के परिजनों ने आरोपी के खिलाफ वाद दर्ज कराया था. मामले में खुलासा होने के बाद नगर थाना औरंगाबाद में मुकदमा दर्ज हुआ था."-सतीश कुमार स्नेही, अधिवक्ता

शिक्षक पर टाउन थाना में दर्ज था मामलाः औरंगाबाद टाउन थाना (Aurangabad Town Police Station) में दर्ज मामले पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने एकमात्र काराधीन बंदी अभियुक्त गोह के उपहारा थाना के तेयाप निवासी शंभू कुमार को अपहरण और बलात्कार करने का दोषी पाते हुए सजा के बिंदु पर सुनवाई पूरी कर ली.

दस साल की सजा और जुर्माना साथ-साथः अपर लोक अभियोजक रामनरेश प्रसाद और सूचक की ओर से अधिवक्ता चंदेश्वर पासवान ने बताया कि कोर्ट ने भादंसं की धारा 376 में दस साल की सजा, 50 हजार का जुर्माना, धारा 366 में दस साल की सजा और 50 हजार जुर्माना लगाया है. दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी. कुल रकम की आधी पीड़िता को दी जाएगी.

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