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औरंगाबाद: मतगणना की तैयारियों का DM ने लिया जायजा

बिहार विधानसभा आम निर्वाचन की प्रक्रिया के तहत मतगणना प्रक्रिया सच्चिदानंद सिन्हा कॉलेज में 10 नवंबर को पूर्व निर्धारित है. मतगणना के दिन सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कड़े इंतजाम किये गए हैं.

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Published : Nov 8, 2020, 2:22 PM IST

औरंगाबाद: विधानसभा चुनाव के बाद मतगणना के लिए सच्चिदानंद सिंहा कॉलेज को मतगणना स्थल बनाया गया है. जहां मतगणना की पूरी तैयारी हो चुकी है. मतगणना स्थल पर जाने से पहले प्रत्याशी से लेकर सभी अधिकारी, कर्मचारी और राजनीतिक दलों के एजेंट को मोबाइल फोन ले जाने पर रोक लगा दी गई है. इसके अलावा मतगणना स्थल के बाहर से परिवहन पर भी रोक लगा दी गई है.

मतगणना की तैयारी
बिहार विधानसभा आम निर्वाचन की प्रक्रिया के तहत मतगणना प्रक्रिया सच्चिदानंद सिन्हा कॉलेज में 10 नवंबर को पूर्व निर्धारित है. मतगणना के दिन आमजन और भारी वाहनों के लिए कॉलेज के आस-पास के इलाके में आवागमन वर्जित रहेगा. उक्त अवसर पर बिना आई कार्ड के किसी भी अभ्यर्थी, अधिकारी, काउंटिंग एजेंट और कर्मी का मतगणना केंद्र के परिसर में प्रवेश नहीं होगा. साथ ही मतगणना परिसर में प्रवेश करने वाले हर व्यक्ति को मास्क पहनना अनिवार्य होगा. इसके साथ साथ किसी भी अभ्यर्थी, पदाधिकारी, काउंटिंग एजेंट अथवा कर्मी को अपना मोबाइल फोन मतगणना केंद्र के परिसर में लेकर जाना वर्जित रहेगा.

धारा 144 लागू रहेगा
किसी भी व्यक्ति, प्रत्याशी, प्रस्तावक और उनके समर्थक की ओर से प्रतिबंधित क्षेत्र के अंदर भीड़ भाड़ या मजमा लगाना, हथियार का प्रदर्शन करना और ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग वर्जित है. इसके साथ ही पटाखा छोड़ना, मादक द्रव्य का सेवन करना, आदर्श आचार संहिता और कोविड 19 महामारी के निर्देशों का उल्लंघन करना निषेधित रहेगा. बता दें कि मतगणना के दिन सम्पूर्ण मतगणना परिसर सच्चिदानंद सिन्हा कॉलेज के साथ-साथ पूरे औरंगाबाद शहर में शाम 5 बजे से मतगणना की समाप्ति तक धारा 144 लागू रहेगा. उपर्युक्त आदेश का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ भादवि की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी.

औरंगाबाद: विधानसभा चुनाव के बाद मतगणना के लिए सच्चिदानंद सिंहा कॉलेज को मतगणना स्थल बनाया गया है. जहां मतगणना की पूरी तैयारी हो चुकी है. मतगणना स्थल पर जाने से पहले प्रत्याशी से लेकर सभी अधिकारी, कर्मचारी और राजनीतिक दलों के एजेंट को मोबाइल फोन ले जाने पर रोक लगा दी गई है. इसके अलावा मतगणना स्थल के बाहर से परिवहन पर भी रोक लगा दी गई है.

मतगणना की तैयारी
बिहार विधानसभा आम निर्वाचन की प्रक्रिया के तहत मतगणना प्रक्रिया सच्चिदानंद सिन्हा कॉलेज में 10 नवंबर को पूर्व निर्धारित है. मतगणना के दिन आमजन और भारी वाहनों के लिए कॉलेज के आस-पास के इलाके में आवागमन वर्जित रहेगा. उक्त अवसर पर बिना आई कार्ड के किसी भी अभ्यर्थी, अधिकारी, काउंटिंग एजेंट और कर्मी का मतगणना केंद्र के परिसर में प्रवेश नहीं होगा. साथ ही मतगणना परिसर में प्रवेश करने वाले हर व्यक्ति को मास्क पहनना अनिवार्य होगा. इसके साथ साथ किसी भी अभ्यर्थी, पदाधिकारी, काउंटिंग एजेंट अथवा कर्मी को अपना मोबाइल फोन मतगणना केंद्र के परिसर में लेकर जाना वर्जित रहेगा.

धारा 144 लागू रहेगा
किसी भी व्यक्ति, प्रत्याशी, प्रस्तावक और उनके समर्थक की ओर से प्रतिबंधित क्षेत्र के अंदर भीड़ भाड़ या मजमा लगाना, हथियार का प्रदर्शन करना और ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग वर्जित है. इसके साथ ही पटाखा छोड़ना, मादक द्रव्य का सेवन करना, आदर्श आचार संहिता और कोविड 19 महामारी के निर्देशों का उल्लंघन करना निषेधित रहेगा. बता दें कि मतगणना के दिन सम्पूर्ण मतगणना परिसर सच्चिदानंद सिन्हा कॉलेज के साथ-साथ पूरे औरंगाबाद शहर में शाम 5 बजे से मतगणना की समाप्ति तक धारा 144 लागू रहेगा. उपर्युक्त आदेश का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ भादवि की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी.

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