औरंगाबाद: जिले के व्यवहार न्यायालय में विधिक सेवा सचिव अरविंद कुमार सिंह की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई. इसमें निर्णय लिया गया कि 8 फरवरी को लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा.
8 फरवरी को लोक अदालत का आयोजन
जिला विधिक सेवा सचिव ने कहा कि 8 फरवरी को लोक अदालत आयोजित की जाएगी. इसमें प्रत्येक पैनल लॉयर को कम से कम दो केस राष्ट्रीय लोक अदालत में लाने का निर्देश दिया गया है. अधिवक्ताओं से आग्रह किया गया है कि जो केस उनके पास है, उसमें सुलहनीय श्रेणी के केस का चयन करें. मोटर दुर्घटना केस में पीड़ित परिवार को समझा कर समझौता कराएं.
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कई अधिवक्ता रहे शामिल
अरविंद कुमार ने कहा कि जो पैसा कई सालों के बाद मिलेगा, उसे लोक अदालत के माध्यम से जल्द दिया जा सकता है. अधिक समय तक केस लड़ने से बेहतर है कि सिर्फ जुर्माना देकर लोक अदालत से उसका निपटारा कर लें.