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औरंगाबाद: व्यवहार न्यायालय में 8 फरवरी को लोक अदालत का आयोजन - औरंगाबाद में 8 फरवरी को लोक अदालत का आयोजन

जिला विधिक सेवा सचिव अरविंद कुमार ने कहा कि 8 फरवरी को लोक अदालत आयोजित किया गया है. इसमें प्रत्येक पैनल लॉयर को कम से कम दो केस राष्ट्रीय लोक अदालत में लाने का निर्देश दिया गया है.

lok adalat in aurangabad
व्यवहार न्यायालय में 8 फरवरी को लोक अदालत का किया जाएगा आयोजन
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Published : Jan 8, 2020, 10:30 AM IST

औरंगाबाद: जिले के व्यवहार न्यायालय में विधिक सेवा सचिव अरविंद कुमार सिंह की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई. इसमें निर्णय लिया गया कि 8 फरवरी को लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा.

lok adalat in aurangabad
बैठक में शामिल अधिवक्ता

8 फरवरी को लोक अदालत का आयोजन
जिला विधिक सेवा सचिव ने कहा कि 8 फरवरी को लोक अदालत आयोजित की जाएगी. इसमें प्रत्येक पैनल लॉयर को कम से कम दो केस राष्ट्रीय लोक अदालत में लाने का निर्देश दिया गया है. अधिवक्ताओं से आग्रह किया गया है कि जो केस उनके पास है, उसमें सुलहनीय श्रेणी के केस का चयन करें. मोटर दुर्घटना केस में पीड़ित परिवार को समझा कर समझौता कराएं.

देखें ये रिपोर्ट

ये भी पढ़ें: वशिष्ठ नारायण सिंह के नाम पर होना है ब्रिज का नामाकरण, भाई बोले- अब तक नहीं है कोई सूचना

कई अधिवक्ता रहे शामिल
अरविंद कुमार ने कहा कि जो पैसा कई सालों के बाद मिलेगा, उसे लोक अदालत के माध्यम से जल्द दिया जा सकता है. अधिक समय तक केस लड़ने से बेहतर है कि सिर्फ जुर्माना देकर लोक अदालत से उसका निपटारा कर लें.

औरंगाबाद: जिले के व्यवहार न्यायालय में विधिक सेवा सचिव अरविंद कुमार सिंह की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई. इसमें निर्णय लिया गया कि 8 फरवरी को लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा.

lok adalat in aurangabad
बैठक में शामिल अधिवक्ता

8 फरवरी को लोक अदालत का आयोजन
जिला विधिक सेवा सचिव ने कहा कि 8 फरवरी को लोक अदालत आयोजित की जाएगी. इसमें प्रत्येक पैनल लॉयर को कम से कम दो केस राष्ट्रीय लोक अदालत में लाने का निर्देश दिया गया है. अधिवक्ताओं से आग्रह किया गया है कि जो केस उनके पास है, उसमें सुलहनीय श्रेणी के केस का चयन करें. मोटर दुर्घटना केस में पीड़ित परिवार को समझा कर समझौता कराएं.

देखें ये रिपोर्ट

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कई अधिवक्ता रहे शामिल
अरविंद कुमार ने कहा कि जो पैसा कई सालों के बाद मिलेगा, उसे लोक अदालत के माध्यम से जल्द दिया जा सकता है. अधिक समय तक केस लड़ने से बेहतर है कि सिर्फ जुर्माना देकर लोक अदालत से उसका निपटारा कर लें.

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एंकर:- औरंगाबाद जिले के व्यवहार न्यायालय जिला विधिक सेवा में विधिक सेवा सचिव अरविंद कुमार सिंह की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित किया गया 8 फरवरी को लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।


Body:गौरतलब है कि इस बैठक में अधिवक्ता रामदुलार मिश्रा, विश्वनाथ कुमार सिंह, अंजनी सिंह, सरोज, सतीश कुमार स्नेही, संतोष कुमार सिंह, महेश प्रसाद सिंह, देवेंद्र सिंह, प्रभावती राय, निवेदिता कुमारी, सुजीत कुमार सिंह, अनिल आशुतोष, यशवंत कुमार, जितेंद्र कुमार आदि उपस्थित थे।


Conclusion:जिला विधिक सेवा सचिव अरविंद कुमार ने कहा कि 8 फरवरी को लोक अदालत आयोजित किया गया है इसमें निर्देश दिया गया है कि प्रत्येक पैनल लॉयर को कम से कम दो वाद राष्ट्रीय लोक अदालत में लाने का निर्देश दिया गया है, अधिवक्ताओं से आगरा किया गया है कि जो बाद उनके पास है उसमें सुलहनीय श्रेणी के वादों को चयन करें, मोटर दुर्घटना वाद में पीड़ित परिवार को समझा कर समझौता कराएं जो पैसा कई सालों के बाद मिलेगा उसे लोक अदालत के माध्यम से जल्द दिया जा सकता है। अधिक समय तक वाद लड़ने से बेहतर है कि सिर्फ जुर्माना देकर लोक अदालत से उसका निपटारा कर लें।
1.बाईट:- अरविंद कुमार सिंह, जिला विधिक सेवा सदन, औरंगाबाद।
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