औरंगाबाद: हाईकोर्ट के आदेश पर जिले के देव थाना क्षेत्र में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया. इस दौरान ऐतिहासिक सूर्य नगरी देव में डोमा पोखर इलाके से अतिक्रमित 23 मकानों में से अधिकांश बड़े अतिक्रमणों को हटा दिया गया. वहीं, छोटे-मोटे अतिक्रमणकारियों को जल्द से जल्द अतिक्रमण हटा लेने का निर्देश दिया गया.
अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान काफी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई, ताकि आदेश के अनुपालन में किसी तरह की कोई बाधा उत्पन्न नहीं हो. हालांकि इस दौरान लोगों ने काफी गुस्सा प्रदर्शित किया. लोगों ने आरोप लगाया कि प्रशासन की ओर से सिर्फ छोटे-छोटे घरों को तोड़ा गया, जबकि बड़े-बड़े घरों को छोड़ दिया गया.
"एसडीओ साहब के पत्र के आलोक में डोमा पोखर के पास जो अतिक्रमण है उसे हटाया गया है. अतिक्रमण हटाने के बाद उसका रिपोर्ट बनाकर हाईकोर्ट को सौंपा जाएगा. जिसको लेकर कार्रवाई की जा रही है. कुल 23 लोगों का अतिक्रमण था. जिसमें छोटे-छोटे अतिक्रमण को हटाया गया है और अन्य लोगों को भी कहा गया है कि आप अपना अतिक्रमण हटा लें."- आशुतोष कुमार, अंचलाधिकारी, देव प्रंखड
3 एकड़ 35 डिसमिल जमीन को खाली करवाने का निर्देश
बता दें कि ऐतिहासिक सूर्य नगरी देव में सूर्यकुंड तालाब के पास लोगों ने अतिक्रमण कर रखा था. इन अतिक्रमण को हटाने के लिए अंचलाधिकारी को निर्देश दिया गया. हाईकोर्ट के आदेशानुसार उक्त जमीन के खाता संख्या 347, प्लॉट नंबर 1818 और रकबा 3 एकड़ 35 डिसमिल जमीन को खाली करवाने का निर्देश दिया गया था.