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Aurangabad News: पूर्व पैक्स अध्यक्ष को न्यायालय ने सुनाई 2 साल कैद की सजा, डेढ़ करोड़ रुपये लौटाने का आदेश - aurangabad news

पैसों के लेन-देन धोखाधड़ी और चेक बाउंस मामले में अदालत ने एक पूर्व पैक्स अध्यक्ष को दो साल कैद की सजा सुनाई है. दरअसल इनके खिलाफ 1 करोड़ 26 लाख 75 हजार 600 रुपये चेक बाउंस का मुकदमा दर्ज था.

पूर्व पैक्स अध्यक्ष को न्यायालय ने सुनाई 2 साल कैद की सजा
पूर्व पैक्स अध्यक्ष को न्यायालय ने सुनाई 2 साल कैद की सजा
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : Aug 24, 2023, 12:55 PM IST

औरंगाबादः बिहार के औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय में सीजेएम कोर्ट सप्तम माधवी सिंह ने वाद संख्या 198/21 में महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया है. चेक बाउंस के इस मामले में सदर प्रखंड के इब्राहिमपुर पंचायत के पूर्व पैक्स अध्यक्ष सुनील कुमार यादव को अदालत ने 2 साल कैद की सजा दी है. साथ ही डेढ़ करोड़ रुपये संबंधित वादी को लौटाने का भी आदेश दिया है.

ये भी पढ़ेंः औरंगाबादः गांजा तस्करी मामले में 2 को 10-10 साल की कैद और 1 लाख का जुर्माना

पूर्व पैक्स अध्यक्ष को 2 साल कैद की सजाः कोर्ट ने चेक बाउंस से जुड़े मामले में पूर्व पैक्स अध्यक्ष सुनील कुमार यादव को 2 साल की सजा और 1 करोड़ 50.50 लाख रुपये लौटने का आदेश दिया है. सजा प्राप्त पूर्व पैक्स अध्यक्ष फेसर थाना क्षेत्र के परसी गांव के रहने वाले हैं. जिनके खिलाफ व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में चेक बाउंस का मुकदमा दर्ज था. अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि रिसिअप थाना क्षेत्र के फर्म वेंकटेश्वर ट्रेंड्स सुंदरगंज के संचालक कंचनपुर निवासी अरूण कुमार ने ये मामला दर्ज कराया था.

चावल खरीदारी के बाद दिया था चेकः चेक बाउंस का ये मामला ब्राहिमपुर पंचायत के पूर्व पैक्स अध्यक्ष सुनील कुमार यादव के ओम साई मार्डन राइस मिल पर दर्ज कराया था. दर्ज प्राथमिकी में बताया गया था कि 23 अगस्त 2018 से 30 अगस्त 2018 तक 1 करोड़ 26 लाख 75 हजार 600 रुपये का चावल उन्होंने पूर्व पैक्स अध्यक्ष सुनील कुमार दिया था. इसके ऐवज में पैक्स अध्यक्ष ने एक चेक दिया था, लेकिन जब पैसा निकालने गए तो उनके पंजाब नेशनल बैंक के खाते में पैसा अर्पयाप्त था. जिसमें चेक बाउंस कर गया.

25.50 लाख दिए अंतरिम क्षतिपूर्ति राशिः इसके बाद वाद में वकालतन नोटिस प्रस्तुत किया तो कोर्ट ने पूर्व पैक्स अध्यक्ष से अभियोगी को अंतरिम क्षतिपूर्ति राशि मुकदमा के दौरान 25.50 लाख दिलाए थे, अभियोगी की ओर से अधिवक्ता अशोक कुमार गुप्ता और बचाव पक्ष से लक्ष्मण यादव ने भाग लिया था. अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि पूर्व पैक्स अध्यक्ष को पर्याप्त मौका दिए गया था, लेकिन उन्हें पैसे नहीं लौटाए.

औरंगाबादः बिहार के औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय में सीजेएम कोर्ट सप्तम माधवी सिंह ने वाद संख्या 198/21 में महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया है. चेक बाउंस के इस मामले में सदर प्रखंड के इब्राहिमपुर पंचायत के पूर्व पैक्स अध्यक्ष सुनील कुमार यादव को अदालत ने 2 साल कैद की सजा दी है. साथ ही डेढ़ करोड़ रुपये संबंधित वादी को लौटाने का भी आदेश दिया है.

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पूर्व पैक्स अध्यक्ष को 2 साल कैद की सजाः कोर्ट ने चेक बाउंस से जुड़े मामले में पूर्व पैक्स अध्यक्ष सुनील कुमार यादव को 2 साल की सजा और 1 करोड़ 50.50 लाख रुपये लौटने का आदेश दिया है. सजा प्राप्त पूर्व पैक्स अध्यक्ष फेसर थाना क्षेत्र के परसी गांव के रहने वाले हैं. जिनके खिलाफ व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में चेक बाउंस का मुकदमा दर्ज था. अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि रिसिअप थाना क्षेत्र के फर्म वेंकटेश्वर ट्रेंड्स सुंदरगंज के संचालक कंचनपुर निवासी अरूण कुमार ने ये मामला दर्ज कराया था.

चावल खरीदारी के बाद दिया था चेकः चेक बाउंस का ये मामला ब्राहिमपुर पंचायत के पूर्व पैक्स अध्यक्ष सुनील कुमार यादव के ओम साई मार्डन राइस मिल पर दर्ज कराया था. दर्ज प्राथमिकी में बताया गया था कि 23 अगस्त 2018 से 30 अगस्त 2018 तक 1 करोड़ 26 लाख 75 हजार 600 रुपये का चावल उन्होंने पूर्व पैक्स अध्यक्ष सुनील कुमार दिया था. इसके ऐवज में पैक्स अध्यक्ष ने एक चेक दिया था, लेकिन जब पैसा निकालने गए तो उनके पंजाब नेशनल बैंक के खाते में पैसा अर्पयाप्त था. जिसमें चेक बाउंस कर गया.

25.50 लाख दिए अंतरिम क्षतिपूर्ति राशिः इसके बाद वाद में वकालतन नोटिस प्रस्तुत किया तो कोर्ट ने पूर्व पैक्स अध्यक्ष से अभियोगी को अंतरिम क्षतिपूर्ति राशि मुकदमा के दौरान 25.50 लाख दिलाए थे, अभियोगी की ओर से अधिवक्ता अशोक कुमार गुप्ता और बचाव पक्ष से लक्ष्मण यादव ने भाग लिया था. अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि पूर्व पैक्स अध्यक्ष को पर्याप्त मौका दिए गया था, लेकिन उन्हें पैसे नहीं लौटाए.

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