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औरंगाबाद में अवैध जमाबंदी करने के आरोप में CO विजय कुमार सस्पेंड

बिहार के औरंगाबाद जिले से दाउदनगर अंचल से एक बड़ी खबर आ रही है. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार सरकार द्वारा दाउदनगर के वर्तमान सीओ विजय कुमार को निलंबित कर दिया गया है. सीओ के खिलाफ जमीन मामले में गड़बड़ी करने से जुड़े कई गंभीर आरोप लगे हैं.

Daudnagar co Vijay Kumar suspended
Daudnagar co Vijay Kumar suspended
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Published : Aug 20, 2022, 2:29 PM IST

Updated : Aug 20, 2022, 2:44 PM IST

औरंगाबाद : भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग (Bihar Revenue And Land Reforms Department) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दाउदनगर के वर्तमान सीओ को सस्पेंड (Daudnagar CO Vijay Kumar Suspended) कर दिया है. निलंबन का आरोप 17 अगस्त को जारी कर दिया गया है.

पढ़ें- CO पर संगीन आरोप लगाकर बयान से पलटा, कहा- 'मुझे बरगलाया गया, मैं माफी मांगने को तैयार'

दाउदनगर के सीओ विजय कुमार निलंबित: सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सरकार के संयुक्त सचिव कंचन कपूर के हस्ताक्षर से जारी संकल्प में कहा गया है कि समाहर्ता औरंगाबाद द्वारा 10 जून को प्रेषित पत्र में दाउदनगर सीओ विजय कुमार पर गंभीर आरोप हैं. सीओ विजय कुमार पर बाबूराम दुसाध के नाम से अवैध जमाबंदी कायम करने, बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के जमाबंदी कायम करने, अवैध जमाबंदी कायम कराकर दोहरी लगान रसीद निर्गत कराने और जमाबंदी के संबंध में अपर समाहर्ता औरंगाबाद को अवगत नहीं कराने जैसे गंभीर आरोप हैं.

पूर्व सीओ पर भी विभागीय कार्रवाई का आदेश: पत्र के आधार पर विजय कुमार को बिहार सरकारी सेवक नियमावली 2005 के प्रावधानों के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. निलंबन अवधि में विजय कुमार का मुख्यालय प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय मगध प्रमंडल गया निर्धारित किया गया है. साथ ही दाउदनगर की पूर्व सीओ स्नेह लता देवी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई संचालित करने का आदेश सरकार द्वारा जारी किया गया है. स्नेह लता देवी वर्तमान में पूर्णिया के बरहड़ा कोठी की सीओ हैं.

पूर्व सीओ पर हैं यह आरोप: जानकारी के अनुसार समाहर्ता औरंगाबाद द्वारा पांच अप्रैल 2021 को प्रेषित आरोप पत्र में उन पर कार्यालय में ससमय उपस्थित नहीं होने, कार्यालय कर्मी पर नियंत्रण नहीं होने, दाखिल खारिज को अकारण स्वीकृत करने, भूमि सुधार उप समाहर्ता के न्यायालय में दाखिल- खारिज से संबंधित अभिलेख ससमय उपलब्ध नहीं कराने, जन शिकायत से प्राप्त परिवादों पर कार्रवाई नहीं करने, वरीय पदाधिकारियों से प्राप्त पत्र के निर्देश के आलोक में मांगे गए प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराने, अवैध तरीके से कार्यालय में व्यक्ति रखकर कार्य कराने, दाउदनगर अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा 9 मार्च 2021 को औचक निरीक्षण के क्रम में अनाधिकृत व्यक्तियों द्वारा ऑनलाइन कार्यों के बदले पैसे की मांग करने, विधि व्यवस्था संधारण में आनाकानी करने जैसे प्रतिवेदित आरोपों की जांच के लिए विभागीय कार्रवाई संचालित किया जाना आवश्यक है.


औरंगाबाद : भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग (Bihar Revenue And Land Reforms Department) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दाउदनगर के वर्तमान सीओ को सस्पेंड (Daudnagar CO Vijay Kumar Suspended) कर दिया है. निलंबन का आरोप 17 अगस्त को जारी कर दिया गया है.

पढ़ें- CO पर संगीन आरोप लगाकर बयान से पलटा, कहा- 'मुझे बरगलाया गया, मैं माफी मांगने को तैयार'

दाउदनगर के सीओ विजय कुमार निलंबित: सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सरकार के संयुक्त सचिव कंचन कपूर के हस्ताक्षर से जारी संकल्प में कहा गया है कि समाहर्ता औरंगाबाद द्वारा 10 जून को प्रेषित पत्र में दाउदनगर सीओ विजय कुमार पर गंभीर आरोप हैं. सीओ विजय कुमार पर बाबूराम दुसाध के नाम से अवैध जमाबंदी कायम करने, बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के जमाबंदी कायम करने, अवैध जमाबंदी कायम कराकर दोहरी लगान रसीद निर्गत कराने और जमाबंदी के संबंध में अपर समाहर्ता औरंगाबाद को अवगत नहीं कराने जैसे गंभीर आरोप हैं.

पूर्व सीओ पर भी विभागीय कार्रवाई का आदेश: पत्र के आधार पर विजय कुमार को बिहार सरकारी सेवक नियमावली 2005 के प्रावधानों के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. निलंबन अवधि में विजय कुमार का मुख्यालय प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय मगध प्रमंडल गया निर्धारित किया गया है. साथ ही दाउदनगर की पूर्व सीओ स्नेह लता देवी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई संचालित करने का आदेश सरकार द्वारा जारी किया गया है. स्नेह लता देवी वर्तमान में पूर्णिया के बरहड़ा कोठी की सीओ हैं.

पूर्व सीओ पर हैं यह आरोप: जानकारी के अनुसार समाहर्ता औरंगाबाद द्वारा पांच अप्रैल 2021 को प्रेषित आरोप पत्र में उन पर कार्यालय में ससमय उपस्थित नहीं होने, कार्यालय कर्मी पर नियंत्रण नहीं होने, दाखिल खारिज को अकारण स्वीकृत करने, भूमि सुधार उप समाहर्ता के न्यायालय में दाखिल- खारिज से संबंधित अभिलेख ससमय उपलब्ध नहीं कराने, जन शिकायत से प्राप्त परिवादों पर कार्रवाई नहीं करने, वरीय पदाधिकारियों से प्राप्त पत्र के निर्देश के आलोक में मांगे गए प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराने, अवैध तरीके से कार्यालय में व्यक्ति रखकर कार्य कराने, दाउदनगर अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा 9 मार्च 2021 को औचक निरीक्षण के क्रम में अनाधिकृत व्यक्तियों द्वारा ऑनलाइन कार्यों के बदले पैसे की मांग करने, विधि व्यवस्था संधारण में आनाकानी करने जैसे प्रतिवेदित आरोपों की जांच के लिए विभागीय कार्रवाई संचालित किया जाना आवश्यक है.


Last Updated : Aug 20, 2022, 2:44 PM IST
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