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औरंगाबाद: प्रखंड कृषि पदाधिकारी गिरफ्तार, 9 साल पुराने मामले में भेजे गए जेल - Agriculture officer Anil Kumar Chaudhary arrested

नौ साल पुरान मामले में ओबरा प्रखंड कृषि पदाधिकारी अनील कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया. जमानत विखंडित होने के बाद कोर्ट में पेश नहीं होने पर औरंगाबाद कोर्ट ने यह फैसला सुनाया.

औरंगाबाद
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Published : Feb 6, 2021, 12:31 AM IST

Updated : Feb 6, 2021, 4:56 AM IST

औरंगाबाद: जिले के दाउदनगर अनुमंडल के ओबरा प्रखंड के प्रखंड कृषि पदाधिकारी अनील कुमार चौधरी को करीब 9 वर्ष पहले पुराने एक मामले में जमानत विखंडित होने के कारण न्यायालय के आदेश पर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया. गौरतलब है कि वाद संख्या 262/14 (उमेश्वर दूबे बनाम कृष्ण विजय दूबे एवं वगैरह) में ओबरा के तत्कालीन सीओ अनील कुमार चौधरी, थानाध्यक्ष समेत करीब सात-आठ लोग अभियुक्त बनाये गये थे.

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जमानत विखंडित होने के बाद भी नहीं हुए कोर्ट में उपस्थित
वहीं, इस मामले में वादी पक्ष के अधिवक्ता देवेंद्र सिंह ने बताया कि यह मामला आइपीसी की धारा 323, 504 और 379 में न्यायालय द्वारा संज्ञान में लिया गया था. जिसमें तत्कालीन सीओ और वर्तमान प्रखंड कृषि पदाधिकारी अनिल कुमार चौधरी द्वारा कोर्ट से जमानत लिया गया था. अधिवक्ता ने बताया कि बीच में उनका जमानत विखंडित हो गया था तो उन्होंने बांड पर जमानत लिया. लेकिन दोबारा 9 नवंबर 2019 को उनका जमानत फिर से विखंडित हो गया. जिसके बाद से वह कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए.

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वहीं, अधिवक्ता ने बताया कि जमानत के मामले पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कृषि पदाधिकारी को गिरफ्तार करने का आदेश सुनाया. जिसके बाद उक्त आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया.

औरंगाबाद: जिले के दाउदनगर अनुमंडल के ओबरा प्रखंड के प्रखंड कृषि पदाधिकारी अनील कुमार चौधरी को करीब 9 वर्ष पहले पुराने एक मामले में जमानत विखंडित होने के कारण न्यायालय के आदेश पर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया. गौरतलब है कि वाद संख्या 262/14 (उमेश्वर दूबे बनाम कृष्ण विजय दूबे एवं वगैरह) में ओबरा के तत्कालीन सीओ अनील कुमार चौधरी, थानाध्यक्ष समेत करीब सात-आठ लोग अभियुक्त बनाये गये थे.

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जमानत विखंडित होने के बाद भी नहीं हुए कोर्ट में उपस्थित
वहीं, इस मामले में वादी पक्ष के अधिवक्ता देवेंद्र सिंह ने बताया कि यह मामला आइपीसी की धारा 323, 504 और 379 में न्यायालय द्वारा संज्ञान में लिया गया था. जिसमें तत्कालीन सीओ और वर्तमान प्रखंड कृषि पदाधिकारी अनिल कुमार चौधरी द्वारा कोर्ट से जमानत लिया गया था. अधिवक्ता ने बताया कि बीच में उनका जमानत विखंडित हो गया था तो उन्होंने बांड पर जमानत लिया. लेकिन दोबारा 9 नवंबर 2019 को उनका जमानत फिर से विखंडित हो गया. जिसके बाद से वह कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए.

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वहीं, अधिवक्ता ने बताया कि जमानत के मामले पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कृषि पदाधिकारी को गिरफ्तार करने का आदेश सुनाया. जिसके बाद उक्त आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया.

Last Updated : Feb 6, 2021, 4:56 AM IST
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