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आरा: बम ब्लास्ट मामले में पूर्व MLA सुनील पांडेय समेत 3 लोग रिहा - आरा बम ब्लास्ट केस

आरा सिविल कोर्ट परिसर में 23 जनवरी 2015 को बम ब्लास्ट हुआ था. इसमें 2 लोगों की मौत हो गई थी.

व्यवहार न्यायालय आरा
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Published : Aug 17, 2019, 3:42 PM IST

आरा: जिले के चर्चित कोर्ट ब्लास्ट मामले में कोर्ट ने पूर्व एमएलए सुनील पांडेय समेत तीन लोगों को रिहा कर दिया है. वहीं, लंबू शर्मा, नईम मियां सहित अन्य आरोपियों को दोषी करार दिया गया है.

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बम ब्लास्ट के बाद की तस्वीर

बता दें कि आरा सिविल कोर्ट परिसर में 23 जनवरी 2015 को बम ब्लास्ट हुआ था. इसमें 2 लोगों की मौत हो गई थी. साथ ही एक कॉन्सटेबल को भी जान गंवानी पड़ी थी. इस विस्फोट के बाद कोर्ट से दो कैदी भी फरार हो गए थे.

आरा: जिले के चर्चित कोर्ट ब्लास्ट मामले में कोर्ट ने पूर्व एमएलए सुनील पांडेय समेत तीन लोगों को रिहा कर दिया है. वहीं, लंबू शर्मा, नईम मियां सहित अन्य आरोपियों को दोषी करार दिया गया है.

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बम ब्लास्ट के बाद की तस्वीर

बता दें कि आरा सिविल कोर्ट परिसर में 23 जनवरी 2015 को बम ब्लास्ट हुआ था. इसमें 2 लोगों की मौत हो गई थी. साथ ही एक कॉन्सटेबल को भी जान गंवानी पड़ी थी. इस विस्फोट के बाद कोर्ट से दो कैदी भी फरार हो गए थे.

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sunil pandey


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