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सख्ती बढ़ी: भोजपुर के सभी सार्वजनिक स्थलों पर इस महीने नहीं किया जाएगा कोई आयोजन

कोरोना के तेजी से फैलते संक्रमण को देखते हुए भोजपुर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हो गया है. जिले के सभी सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के आयोजन करने पर अप्रैल तक रोक लगा दी गई है.

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Published : Apr 5, 2021, 2:34 PM IST

भोजपुर डीएम
भोजपुर डीएम

भोजपुर: देश के अन्य राज्यों समेत बिहार में कोरोना के तेजी से फैलते संक्रमण को देखते हुए भोजपुर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हो गया है. जिले के सभी सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के आयोजन करने पर पूरे अप्रैल तक रोक लगा दी गई है. रोक में वैसे भी सभी कार्यक्रम को शामिल किया गया है जो सरकारी या निजी किसी भी प्रकार की हो.

वहीं, इस माह होने वाले चैती नवरात्र, रामनवमी औऱ अन्य पर्व के अवसर पर पूजा पंडालों का निर्माण जुलूस शोभायात्रा पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी. डीएम ने सभी एसडीओ और एसडीपीओ को सार्वजनिक स्थानों पर लोगों को मास्क का उपयोग करने के लिए जागरूक करने और मास्क का उपयोग नहीं करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ जुर्माना वसूली का अभियान तेजी लाने का निर्देश दिया है.

ये भी पढ़ें: कोरोना का कहर- देश के इन राज्यों में सबसे ज्यादा संक्रमण

डीएम ने कहा कि सभी अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि भीड़भाड़ वाले स्थल हो या फ़ूड कोर्ट, जलपान स्थल, सब्जी मंडी, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन को चिन्हित करते हुए पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति करना सुनिश्चित करें. साथ ही भीड़भाड़ वाले जगहों पर लगातार गस्ती करना सुनिश्चित करें.

भोजपुर: देश के अन्य राज्यों समेत बिहार में कोरोना के तेजी से फैलते संक्रमण को देखते हुए भोजपुर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हो गया है. जिले के सभी सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के आयोजन करने पर पूरे अप्रैल तक रोक लगा दी गई है. रोक में वैसे भी सभी कार्यक्रम को शामिल किया गया है जो सरकारी या निजी किसी भी प्रकार की हो.

वहीं, इस माह होने वाले चैती नवरात्र, रामनवमी औऱ अन्य पर्व के अवसर पर पूजा पंडालों का निर्माण जुलूस शोभायात्रा पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी. डीएम ने सभी एसडीओ और एसडीपीओ को सार्वजनिक स्थानों पर लोगों को मास्क का उपयोग करने के लिए जागरूक करने और मास्क का उपयोग नहीं करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ जुर्माना वसूली का अभियान तेजी लाने का निर्देश दिया है.

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डीएम ने कहा कि सभी अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि भीड़भाड़ वाले स्थल हो या फ़ूड कोर्ट, जलपान स्थल, सब्जी मंडी, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन को चिन्हित करते हुए पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति करना सुनिश्चित करें. साथ ही भीड़भाड़ वाले जगहों पर लगातार गस्ती करना सुनिश्चित करें.

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