भोजपुर: बहुचर्चित सेक्स कांड के आरोपी राजद विधायक अरुण यादव के खिलाफ आरा की पोस्को की अदालत ने जिले के एसपी को आदेश देते हुए अरुण यादव को फरार घोषित करते हुए स्थायी गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया. इसको लेकर विशेष लोक अभियोजक सरोज कुमारी ने बताया कि इससे पहले कोर्ट ने राजद विधायक के खिलाफ गैर जमानतीय वारंट और न्यायालय में उपस्थित होने का आदेश दिया था. बावजूद राजद नेता कोर्ट में हाजीर नहीं हुए थे.
'संपत्ति की हो चुकी है कुर्की जप्ती'
इससे पूर्व कोर्ट ने राजद विधायक की संपत्ति कुर्की करने के आदेश दिए थे. जिसके बाद पुलिस ने अरुण यादव की संपत्ति को जब्त कर लिया था. आरोपी राजद नेता के खिलाफ विधानसभा अध्यक्ष और सचिव के पास उपस्थिति के लिए न्यायालय से नोटिस भेजा गया था. बावजूद राजद विधायक न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए थे.
क्या है मामला?
इस मामले में राजद विधायक की मुश्किलें पीड़िता की वीडियो वायरल होने के बाद बढ़ी थी. विडियो वायरल होने से पूर्व सेक्स रैकेट संचालकों के चंगुल से भागकर नाबालिग किशोरी आरा पहुंची थी. जिसके बाद आरा टाउन थाना पुलिस ने पीड़िता के बयान पर राजद नेता और कई अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया था. इस मामले में कई अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है. वहीं, फरार विधायक की गिरफ्तारी पुलिस के लिए चुनौती बन चुकी है.