भागलपुर: राष्ट्रीय लोक अदालत 14 दिसंबर को पूरे देश में एक साथ सभी व्यवहार न्यायालय में आयोजित किया जाएगा. जिले में भागलपुर व्यवहार न्यायालय, नवगछिया और कहलगांव व्यवहार न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजन किया जाएगा. यह एक ऐसा अदालत है जहां दोनों पक्षकारों की जीत होती है, कोई हारता नहीं है.
इस अदालत में सुलह के आधार पर मामलों का निष्पादन किया जाता है. इसमें बहुत कम समय में केस का निपटारा होता है साथ ही पैसे और समय दोनों की बचत होती है. इस बार 10 हजार मामलों पर सुलह कराने का लक्ष्य रखा गया है. इसकी तैयारी की जा रही है. बैंक, बीमा, पानी और बिजली समेत अन्य विभागों के साथ बैठक की गई है. सभी से लंबित मामलों की सूची मांगी गई है.
14 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन
इस बात की जानकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकार अध्यक्ष सह सत्र न्यायाधीश अरविंद कुमार पांडे ने बुधवार को प्रेस वार्ता कर दी. उन्होंने कहा कि नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के निर्देश पर 14 दिसंबर को यह जिले में आयोजित किया जाएगा. इसके लिए प्रखंड और पंचायत स्तर पर प्रचार-प्रसार किया जा रहा है.
दोनों पक्षकारों की होती है जीत
जिला जज अरविंद कुमार पांडे ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत में दोनों पक्षकार के धन और समय की बचत होती है. सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों पक्षकारों का सम्मान और गौरव भी बचा रहता है. कोई भी पक्षकार हारता नहीं है. जिस केस का निपटारा लोक अदालत के माध्यम से होता है उस केस की कोई अपील नहीं होती.
कई मामलों का होगा निपटारा
डालसा के सचिव प्रवाल दत्ता ने बताया कि भागलपुर, कहलगांव एवं नवगछिया व्यवहार न्यायालय में 14 दिसंबर को टेलीफोन, इंश्योरेंस, पानी, बिजली सहित सुलह से निपटारे के मामले को विभिन्न बेंच लगाकर निपटारा किया जाएगा. इस दौरान ऐसे मामलों का निपटारा किया जाएगा जिसका अदालत में सुलह नहीं हो सकता.
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डालसा के निर्देश पर कार्यक्रम आयोजित
भागलपुर में डालसा के निर्देश पर यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है. इस तरह का कार्यक्रम हर 2 महीने के अंतराल पर आयोजित किया जाता है. इसका उद्देश्य जनता को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाना है. साथ ही न्यायालय में केसों के बढ़ रहे बोझ को कम करना है.