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भागलपुर में चलाया गया मास्क चेकिंग अभियान, लोगों से वसूला गया जुर्माना

भागलपुर में पुलिस ने मास्क चेकिंग अभियान चलाया. इस दौरान दो बस को जब्त भी किया गया. वहीं एसडीएम ने लोगों से अपील की है कि मास्क पहनकर ही घर से बाहर निकलें.

mask checking campaign
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Published : Dec 2, 2020, 10:40 AM IST

भागलपुर: जिला प्रशासन और पुलिस ने मिलकर संयुक्त रूप से शहर के विभिन्न चौक-चौराहे पर मास्क को लेकर विशेष अभियान चलाया. मंगलवार देर शाम भागलपुर के सदर एसडीओ आशीष नारायण और सिटी एएसपी पूरण कुमार झा शहर के डिक्शन मोड़ स्थित प्राइवेट बस स्टैंड पहुंचे. जहां उन्होंने बिना मास्क के घूम रहे लोगों पर कार्रवाई की.

बस स्टैंड में हड़कंप
पुलिस अधिकारी को देखकर बस स्टैंड में हड़कंप मच गया और बिना मास्क के घूम रहे लोग इधर-उधर भागने लगे. वहीं विशेष चेकिंग अभियान के दौरान एसडीएम ने दो बस को जब्त किया है. जिसमें बिना मास्क लगाए यात्री सफर कर रहे थे.

गाड़ी में नहीं लगाया मास्क
बिना मास्क के बस स्टैंड में पकड़े जाने के बाद एक महिला जनप्रतिनिधि ने कहा कि उसकी मास्क की डोरी टूट गयी थी. जिसकी वजह से उसे फेंक दिया. जब उनसे पूछा गया कि दुपट्टा क्यों नहीं लगाया, तो उन्होंने कहा कि गाड़ी में मास्क नहीं मिल रहा था. इसलिए बिना मास्क के बैठे थे.

वहीं भागलपुर की रहने वाली एक महिला रिक्शे पर सवार होकर बाजार से अपने घर वापस लौट रही थी. उन्होंने तर्क दिया कि दिनभर वह मास्क लगाती थीं. अब वह परेशान हो गई थीं. इसलिए उन्होंने मास्क नहीं लगाया.

देखें पूरी रिपोर्ट

कोविड-19 के नियम का अनुपालन
एसडीएम आशीष नरायण ने कहा कि घर से बाहर निकलने वाले सभी लोगों को मास्क लगाना अनिवार्य है और शारीरिक दूरी का अनुपालन भी करना जरूरी है. उन्होंने कहा कि कोविड-19 के नियम का अनुपालन कराने के लिए आज हम लोग सड़क पर उतर कर विशेष मास्क चेकिंग अभियान चला रहे हैं.

दो बस को किया गया जब्त
इस दौरान कई लोगों का चालान भी काटा गया है और दो बस को जब्त किया गया है. उस बस में बिना मास्क लगाए यात्री सफर कर रहे थे. एसडीएम ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि मास्क ही आपके जीवन को बचा सकता है. इसलिए मास्क पहनकर ही घर से बाहर निकलें. एसडीओ ने कहा कि यह अभियान लगातार शहर में चलता रहेगा.

50 रुपये का जुर्माना
बता दें पहली बार बिना मास्क के पकड़े जाने पर 50 रुपये का जुर्माना भरना होगा. वहीं अगर एक से अधिक बार बिना मास्क के पकड़े गए तो पुलिस आईपीसी की धारा 188 यानी लॉकडाउन के उल्लंघन के तहत केस दर्ज करेगी.

साथ ही आपदा प्रबंधन धाराओं के तहत भी केस दर्ज हो सकता है और जेल भी जाना पड़ सकता है. चाहे आप पैदल चल रहे हों या किसी वाहन में हो मास्क लगाना अनिवार्य है. अगर ऐसा नहीं होता है तो, वाहन भी जब्त कर लिया जाएगा.

भागलपुर: जिला प्रशासन और पुलिस ने मिलकर संयुक्त रूप से शहर के विभिन्न चौक-चौराहे पर मास्क को लेकर विशेष अभियान चलाया. मंगलवार देर शाम भागलपुर के सदर एसडीओ आशीष नारायण और सिटी एएसपी पूरण कुमार झा शहर के डिक्शन मोड़ स्थित प्राइवेट बस स्टैंड पहुंचे. जहां उन्होंने बिना मास्क के घूम रहे लोगों पर कार्रवाई की.

बस स्टैंड में हड़कंप
पुलिस अधिकारी को देखकर बस स्टैंड में हड़कंप मच गया और बिना मास्क के घूम रहे लोग इधर-उधर भागने लगे. वहीं विशेष चेकिंग अभियान के दौरान एसडीएम ने दो बस को जब्त किया है. जिसमें बिना मास्क लगाए यात्री सफर कर रहे थे.

गाड़ी में नहीं लगाया मास्क
बिना मास्क के बस स्टैंड में पकड़े जाने के बाद एक महिला जनप्रतिनिधि ने कहा कि उसकी मास्क की डोरी टूट गयी थी. जिसकी वजह से उसे फेंक दिया. जब उनसे पूछा गया कि दुपट्टा क्यों नहीं लगाया, तो उन्होंने कहा कि गाड़ी में मास्क नहीं मिल रहा था. इसलिए बिना मास्क के बैठे थे.

वहीं भागलपुर की रहने वाली एक महिला रिक्शे पर सवार होकर बाजार से अपने घर वापस लौट रही थी. उन्होंने तर्क दिया कि दिनभर वह मास्क लगाती थीं. अब वह परेशान हो गई थीं. इसलिए उन्होंने मास्क नहीं लगाया.

देखें पूरी रिपोर्ट

कोविड-19 के नियम का अनुपालन
एसडीएम आशीष नरायण ने कहा कि घर से बाहर निकलने वाले सभी लोगों को मास्क लगाना अनिवार्य है और शारीरिक दूरी का अनुपालन भी करना जरूरी है. उन्होंने कहा कि कोविड-19 के नियम का अनुपालन कराने के लिए आज हम लोग सड़क पर उतर कर विशेष मास्क चेकिंग अभियान चला रहे हैं.

दो बस को किया गया जब्त
इस दौरान कई लोगों का चालान भी काटा गया है और दो बस को जब्त किया गया है. उस बस में बिना मास्क लगाए यात्री सफर कर रहे थे. एसडीएम ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि मास्क ही आपके जीवन को बचा सकता है. इसलिए मास्क पहनकर ही घर से बाहर निकलें. एसडीओ ने कहा कि यह अभियान लगातार शहर में चलता रहेगा.

50 रुपये का जुर्माना
बता दें पहली बार बिना मास्क के पकड़े जाने पर 50 रुपये का जुर्माना भरना होगा. वहीं अगर एक से अधिक बार बिना मास्क के पकड़े गए तो पुलिस आईपीसी की धारा 188 यानी लॉकडाउन के उल्लंघन के तहत केस दर्ज करेगी.

साथ ही आपदा प्रबंधन धाराओं के तहत भी केस दर्ज हो सकता है और जेल भी जाना पड़ सकता है. चाहे आप पैदल चल रहे हों या किसी वाहन में हो मास्क लगाना अनिवार्य है. अगर ऐसा नहीं होता है तो, वाहन भी जब्त कर लिया जाएगा.

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