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भागलपुर: पत्नी को जहर देकर मारने के मामले में पति को उम्रकैद की सजा

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Published : Sep 22, 2019, 12:59 PM IST

लोक अभियोजक विजय कुमार सिंह ने बताया कि पत्नी को ही जहर देकर मारने के आरोप में पति को कोर्ट ने धारा 304 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई.

आजीवन कारावास की सजा

भागलपुर: जिले के व्यवहार न्यायालय ने एडीजे दीपांकर पांडे की अदालत में पत्नी को जहर देकर मारने के आरोप में पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 5000 रुपये जुर्माना भी लगाया है. मृतक की मां ने अपने दामाद पर मारपीट और दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाया था. जिसमें अदालत ने शनिवार को फैसला सुनाया.

आरोपी पति को आजीवन कारावास की सजा

पुलिस ने चार्जशीट किया था दाखिल
बता दें कि 16 दिसंबर 2016 को शादी के बाद महिला सीमा देवी अपने ससुराल गई थी. उसी दौरान पति ने अपनी पत्नी सीमा देवी को जहर देकर मार दिया था. जिसके बाद मृतक की मां रामादेवी ने अपने दामाद मनोज गोस्वामी पर बेटी सीमा देवी को मारने को आरोप लगाया था. इस मामले में पुलिस ने मनोज गोस्वामी के ऊपर चार्जशीट दाखिल किया था. जिसके आधार पर कोर्ट ने शनिवार को सजा सुनाई है.

bhagalpur
विजय कुमार सिंह, लोक अभियोजक

धारा 304 के तहत सजा
लोक अभियोजक विजय कुमार सिंह ने बताया कि यह मामला 16 दिसंबर 2016 का है. मनोज गोस्वामी अपनी पत्नी को ही जहर देकर मार दिया था. जिसमें शनिवार को कोर्ट ने धारा 304 के तहत आरोपी मनोज गोस्वामी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही उन्होंने बताया कि कोर्ट ने आरोपी पर 5000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

भागलपुर: जिले के व्यवहार न्यायालय ने एडीजे दीपांकर पांडे की अदालत में पत्नी को जहर देकर मारने के आरोप में पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 5000 रुपये जुर्माना भी लगाया है. मृतक की मां ने अपने दामाद पर मारपीट और दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाया था. जिसमें अदालत ने शनिवार को फैसला सुनाया.

आरोपी पति को आजीवन कारावास की सजा

पुलिस ने चार्जशीट किया था दाखिल
बता दें कि 16 दिसंबर 2016 को शादी के बाद महिला सीमा देवी अपने ससुराल गई थी. उसी दौरान पति ने अपनी पत्नी सीमा देवी को जहर देकर मार दिया था. जिसके बाद मृतक की मां रामादेवी ने अपने दामाद मनोज गोस्वामी पर बेटी सीमा देवी को मारने को आरोप लगाया था. इस मामले में पुलिस ने मनोज गोस्वामी के ऊपर चार्जशीट दाखिल किया था. जिसके आधार पर कोर्ट ने शनिवार को सजा सुनाई है.

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विजय कुमार सिंह, लोक अभियोजक

धारा 304 के तहत सजा
लोक अभियोजक विजय कुमार सिंह ने बताया कि यह मामला 16 दिसंबर 2016 का है. मनोज गोस्वामी अपनी पत्नी को ही जहर देकर मार दिया था. जिसमें शनिवार को कोर्ट ने धारा 304 के तहत आरोपी मनोज गोस्वामी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही उन्होंने बताया कि कोर्ट ने आरोपी पर 5000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

Intro:भागलपुर व्यवहार न्यायालय के एडीजे 5 दीपंकर पांडे की अदालत ने शनिवार को पत्नी को जहर देकर मारने के आरोप में पति मनोज गोस्वामी को आजीवन कारावास और ₹5000 जुर्माने की सजा सुनाई है । घटना 16 दिसंबर 2016 की है। मृतक महिला सीमा देवी की मां रामादेवी सजौर थाने में अपने दामाद मनोज गोस्वामी के ऊपर बेटी सीमा देवी को मारने पीटने और दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए जहर देकर मारने का मामला दर्ज कराया था । शादी के बाद महिला अपने ससुराल सजोर गई थी । इसी दौरान उन्हें उनके पति ने जहर खिलाकर मार दिया था । जिसमें पुलिस ने पति के ऊपर चार्जशीट दाखिल किया था , जिसके आधार पर कोर्ट ने आज सजा सुनाई ।


Body:एबीपी विजय कुमार सिंह ने बताया कि मामला 16 दिसंबर 2016 की है । मनोज गोस्वामी ने अपनी पत्नी को जहर देकर मार दिया था । जिसमें आज सजा सुनाई है 304 बी में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है और ₹10000 जुर्माना जुर्माना नहीं देने पर 3 महीने की अतिरिक्त सजा और 498 में 3 साल की सजा और ₹5000 की जुर्माना जुर्माना नहीं देने पर 1 महीने की अतिरिक्त सजा सुनाई गई है ।.मामला सजौर थाना क्षेत्र का है ।


Conclusion:visual
byte - विजय कुमार सिंह ( लोक अभियोजक )
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