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भागलपुर: बाल श्रम विभाग ने बेकरी से बच्चे को कराया मुक्त, संचालक के ऊपर किया FIR

मामले की जानकारी श्रम अधीक्षक रिपुसूदन मिश्रा ने कार्यालय परिसर में ईटीवी भारत को दिए साक्षात्कार में दिया. श्रम अधीक्षक ने बताया कि मुक्त कराए गए बच्चे को चाइल्डलाइन वेलफेयर कमेटी को सौंपा गया है.

बेकरी से बच्चे को कराया मुक्त
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Published : Nov 23, 2019, 10:57 PM IST

भागलपुर: श्रम विभाग ने छापामारी कर जीरोमाइल स्थित जलाल नामक बेकरी में कार्य कर रहे एक बच्चे को मुक्त कराया है. मामले में बाल श्रम विभाग ने जीरोमाइल थाने में बेकरी संचालक मोहम्मद जलाल पर एफआईआर भी दर्ज कराया है. मिली जानकारी के अनुसार मुक्त कराया गया बच्चा झारखंड के देवघर का रहने वाला है.

चाइल्डलाइन वेलफेयर कमेटी को सौंपा गया
श्रम अधीक्षक रिपुसूदन मिश्रा ने बताया कि मुक्त कराए गए बच्चे को चाइल्डलाइन वेलफेयर कमेटी को सौंपा गया है. साथ ही उन्होंने कहा कि बाल श्रम एवं किशोर अधिनियम के अंतर्गत बेकरी संचालक से 20 से 50 हजार तक का जुर्माना वसूला जाएगा.

बाल श्रम विभाग ने बेकरी से बच्चे को कराया मुक्त

20 से 50 हजार तक जुर्माने का प्रावधान
श्रम अधीक्षक रिपुसूदन मिश्रा ने कहा कि इस तरह का अभियान आगे भी जारी रहेगा.14 साल से कम उम्र के बच्चों से काम करवाने वाले व्यक्ति को 6 महीने से लेकर 2 साल तक की सजा हो सकती है. साथ ही 20 से 50 हजार तक रुपये का जुर्माना भी वसूले जाने का प्रावधान है. उन्होंने बताया कि श्रम विभाग का धावा दल नवगछिया, सुल्तानगंज सबौर और कहलगांव जैसी जगहों पर लगातार छापेमारी कर रही है.

भागलपुर: श्रम विभाग ने छापामारी कर जीरोमाइल स्थित जलाल नामक बेकरी में कार्य कर रहे एक बच्चे को मुक्त कराया है. मामले में बाल श्रम विभाग ने जीरोमाइल थाने में बेकरी संचालक मोहम्मद जलाल पर एफआईआर भी दर्ज कराया है. मिली जानकारी के अनुसार मुक्त कराया गया बच्चा झारखंड के देवघर का रहने वाला है.

चाइल्डलाइन वेलफेयर कमेटी को सौंपा गया
श्रम अधीक्षक रिपुसूदन मिश्रा ने बताया कि मुक्त कराए गए बच्चे को चाइल्डलाइन वेलफेयर कमेटी को सौंपा गया है. साथ ही उन्होंने कहा कि बाल श्रम एवं किशोर अधिनियम के अंतर्गत बेकरी संचालक से 20 से 50 हजार तक का जुर्माना वसूला जाएगा.

बाल श्रम विभाग ने बेकरी से बच्चे को कराया मुक्त

20 से 50 हजार तक जुर्माने का प्रावधान
श्रम अधीक्षक रिपुसूदन मिश्रा ने कहा कि इस तरह का अभियान आगे भी जारी रहेगा.14 साल से कम उम्र के बच्चों से काम करवाने वाले व्यक्ति को 6 महीने से लेकर 2 साल तक की सजा हो सकती है. साथ ही 20 से 50 हजार तक रुपये का जुर्माना भी वसूले जाने का प्रावधान है. उन्होंने बताया कि श्रम विभाग का धावा दल नवगछिया, सुल्तानगंज सबौर और कहलगांव जैसी जगहों पर लगातार छापेमारी कर रही है.

Intro:भागलपुर श्रम विभाग के धावा दल द्वारा छापामारी कर जीरोमाइल स्थित जलाल नामक बेकरी में कार्य कर रहे एक बच्चे को मुक्त कराया है , इस मामले में बाल श्रम विभाग द्वारा जीरोमाइल थाने में बेकरी के संचालक मोहम्मद जलाल के ऊपर एफआईआर दर्ज कराया है ,मुक्त कराए गए बच्चे झारखंड के देवघर का रहने वाला है ,इस बात की जानकारी श्रम अधीक्षक रिपुसूदन मिश्रा ने अपने कार्यालय परिसर में ईटीवी भारत को दी । श्रम अधीक्षक ने कहा कि मुक्त कराए गए बच्चे को चाइल्डलाइन वेलफेयर कमेटी को सौंपा गया है और बाल श्रम एवं किशोर अधिनियम के अंतर्गत संचालक से 20 से 50 हजार तक का जुर्माना वसूला जाएगा ।


Body:श्रम अधीक्षक रिपुसूदन मिश्रा ने ईटीवी भारत को बताया कि इस तरह का अभियान आगे भी जारी रहेगा ,कोई भी व्यक्ति जो 14 साल से कम उम्र के बच्चे से काम करवाता है तो उसे 6 महीने से 2 साल तक की जेल की सजा हो सकती है , साथ ही 20 से 50 हजार तक रुपए का जुर्माना भी वसूला जा सकता है । उन्होंने कहा कि श्रम विभाग के धावा दल द्वारा नवगछिया ,सुल्तानगंज सबौर ,कहलगांव आदि जगह पर छापेमारी की जा रही है ।. जरूरत पड़ने पर छापेमारी का नेतृत्व हम खुद करते हैं ,अधीक्षक ने कहा कि यह अभियान ऊपर के आदेश के आलोक में चलाया जा रहा है ।


Conclusion:visual

byte - रिपुसूदन मिश्रा ( श्रम अधीक्षक भागलपुर )
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