भागलपुर: श्रम विभाग ने छापामारी कर जीरोमाइल स्थित जलाल नामक बेकरी में कार्य कर रहे एक बच्चे को मुक्त कराया है. मामले में बाल श्रम विभाग ने जीरोमाइल थाने में बेकरी संचालक मोहम्मद जलाल पर एफआईआर भी दर्ज कराया है. मिली जानकारी के अनुसार मुक्त कराया गया बच्चा झारखंड के देवघर का रहने वाला है.
चाइल्डलाइन वेलफेयर कमेटी को सौंपा गया
श्रम अधीक्षक रिपुसूदन मिश्रा ने बताया कि मुक्त कराए गए बच्चे को चाइल्डलाइन वेलफेयर कमेटी को सौंपा गया है. साथ ही उन्होंने कहा कि बाल श्रम एवं किशोर अधिनियम के अंतर्गत बेकरी संचालक से 20 से 50 हजार तक का जुर्माना वसूला जाएगा.
20 से 50 हजार तक जुर्माने का प्रावधान
श्रम अधीक्षक रिपुसूदन मिश्रा ने कहा कि इस तरह का अभियान आगे भी जारी रहेगा.14 साल से कम उम्र के बच्चों से काम करवाने वाले व्यक्ति को 6 महीने से लेकर 2 साल तक की सजा हो सकती है. साथ ही 20 से 50 हजार तक रुपये का जुर्माना भी वसूले जाने का प्रावधान है. उन्होंने बताया कि श्रम विभाग का धावा दल नवगछिया, सुल्तानगंज सबौर और कहलगांव जैसी जगहों पर लगातार छापेमारी कर रही है.