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भागलपुर: पक्षियों का शिकार करते शिकारी गिरफ्तार, 9 मृत पक्षी भी बरामद - भागलपुर खबर

भागलपुर जिले के लोदीपुर थाना क्षेत्र में एक शिकारी को पक्षियों का शिकार करते हुए गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से नौ मृतक पक्षी, गुलेल और पक्का मिट्टी का 70 गोली बरामद हुआ है. शिकारी को कोर्ट में पेशी कर जेल भेज दिया गया.

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पक्षियों का शिकार करते शिकारी गिरफ्तार.
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Published : Sep 19, 2020, 10:50 AM IST

Updated : Oct 19, 2020, 11:09 PM IST

भागलपुर: जिले के लोदीपुर थाना क्षेत्र के जिच्छो गांव में एक शिकारी पक्षियों का शिकार कर रहा था. इसकी सूचना वन्य जीव प्रेमी ने पुलिस को दी. सूचन पर पहुंची पुलिस ने गांव के एक बगीचे से शिकारी को गिरफ्तार कर लिया. जानकारी के मुताबिक शिकारी बंजारा कृष्णा राठी सहरसा जिले का रहने वाला है. शिकारी को पुलिस ने वन विभाग टीम को सौंप दिया, जिसे कोर्ट में पेशी कर जेल भेज दिया गया.

पक्का मिट्टी का 70 गोली बरामद
पुलिस के मुताबिक शिकारी के पास से नौ मृतक पक्षी, गुलेल और पक्का मिट्टी का 70 गोली बरामद हुआ है. गिरफ्तार शिकारी के खिलाफ वन्य जीव अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है. वन विभाग के रेंज अफसर ब्रजकिशोर सिंह ने बताया कि शुक्रवार को वन विभाग के अधिकारी को सूचना मिली कि लोदीपुर थाना क्षेत्र में एक शिकारी पक्षियों का शिकार करते हुए स्थानीय पुलिस ने गिरफ्तार किया गया है. उन्होंने कहा कि इसके ऊपर वन अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर कोर्ट में पेश किया गया.

पक्षियों का शिकार करते शिकारी गिरफ्तार.

वन जीव संरक्षण अधिनियम के तहत हुआ मुकदमा दर्ज
वन विभाग के चिकित्सक डॉ. संजीत कुमार ने बताया कि जानकारी और जागरूकता के अभाव में इलाके में पक्षियों का एक जाति विशेष के लोग शिकार कर रहे हैं. गिरफ्तार शिकारी के ऊपर पक्षी के हत्या करने पर आईपीसी की अन्य धाराओं सहित वन जीव संरक्षण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है. जागरूकता के अभाव में ही लोग पक्षियों का शिकार करते हैं जो अपराध है.

विभाग द्वारा चलाया जा रहा है जागरूकता अभियान
बरामद पक्षी में तीन एशियन कोयल, दो कामन मैना, बावलर, दो पैट चिरौली मैना, एक पड़की शामिल है. इसके अलावा शिकारी के गुलेल से मरे तीन गिलहरी भी बगीचे में मिले हैं शिकारी ने बताया कि वह पक्षियों को बेचने का धंधा नहीं करता वह उन पक्षियों का मांस बनाकर परिवार का पेट भरता है.

गौरतलब है कि भारत में वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत 5 पक्षी और पशु छोड़कर बाकी सभी को मारना अपराध की श्रेणी में शामिल है. इसमें से कौवा, चमगादड़, सियार सहित अन्य दो शामिल हैं. इसके शिकार करते हुए पकड़े जाने पर 3 साल से लेकर 7 साल की सजा तक हो सकती है. साथ ही आर्थिक दंड भी लगाया जाता है. पशु पक्षी संरक्षण को लेकर लगातार विभाग द्वारा जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है.

भागलपुर: जिले के लोदीपुर थाना क्षेत्र के जिच्छो गांव में एक शिकारी पक्षियों का शिकार कर रहा था. इसकी सूचना वन्य जीव प्रेमी ने पुलिस को दी. सूचन पर पहुंची पुलिस ने गांव के एक बगीचे से शिकारी को गिरफ्तार कर लिया. जानकारी के मुताबिक शिकारी बंजारा कृष्णा राठी सहरसा जिले का रहने वाला है. शिकारी को पुलिस ने वन विभाग टीम को सौंप दिया, जिसे कोर्ट में पेशी कर जेल भेज दिया गया.

पक्का मिट्टी का 70 गोली बरामद
पुलिस के मुताबिक शिकारी के पास से नौ मृतक पक्षी, गुलेल और पक्का मिट्टी का 70 गोली बरामद हुआ है. गिरफ्तार शिकारी के खिलाफ वन्य जीव अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है. वन विभाग के रेंज अफसर ब्रजकिशोर सिंह ने बताया कि शुक्रवार को वन विभाग के अधिकारी को सूचना मिली कि लोदीपुर थाना क्षेत्र में एक शिकारी पक्षियों का शिकार करते हुए स्थानीय पुलिस ने गिरफ्तार किया गया है. उन्होंने कहा कि इसके ऊपर वन अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर कोर्ट में पेश किया गया.

पक्षियों का शिकार करते शिकारी गिरफ्तार.

वन जीव संरक्षण अधिनियम के तहत हुआ मुकदमा दर्ज
वन विभाग के चिकित्सक डॉ. संजीत कुमार ने बताया कि जानकारी और जागरूकता के अभाव में इलाके में पक्षियों का एक जाति विशेष के लोग शिकार कर रहे हैं. गिरफ्तार शिकारी के ऊपर पक्षी के हत्या करने पर आईपीसी की अन्य धाराओं सहित वन जीव संरक्षण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है. जागरूकता के अभाव में ही लोग पक्षियों का शिकार करते हैं जो अपराध है.

विभाग द्वारा चलाया जा रहा है जागरूकता अभियान
बरामद पक्षी में तीन एशियन कोयल, दो कामन मैना, बावलर, दो पैट चिरौली मैना, एक पड़की शामिल है. इसके अलावा शिकारी के गुलेल से मरे तीन गिलहरी भी बगीचे में मिले हैं शिकारी ने बताया कि वह पक्षियों को बेचने का धंधा नहीं करता वह उन पक्षियों का मांस बनाकर परिवार का पेट भरता है.

गौरतलब है कि भारत में वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत 5 पक्षी और पशु छोड़कर बाकी सभी को मारना अपराध की श्रेणी में शामिल है. इसमें से कौवा, चमगादड़, सियार सहित अन्य दो शामिल हैं. इसके शिकार करते हुए पकड़े जाने पर 3 साल से लेकर 7 साल की सजा तक हो सकती है. साथ ही आर्थिक दंड भी लगाया जाता है. पशु पक्षी संरक्षण को लेकर लगातार विभाग द्वारा जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है.

Last Updated : Oct 19, 2020, 11:09 PM IST
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