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भागलपुर: 5 साल की बच्ची से दुष्कर्म मामले में एक दोषी करार, 13 फरवरी को मुकर्रर होगी सजा - Accused guilty in rape case

भागलपुर के पोक्सो कोर्ट की विशेष अदालत ने 5 साल की बच्ची से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में एक आरोपी को दोषी ठहराया गया है. जिसे 13 जनवरी को सजा सुनाई गई है.

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पाक्सो कोर्ट
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Published : Jan 12, 2021, 9:04 AM IST

भागलपुर: पोक्सो कोर्ट की विशेष अदालत ने 5 साल की बच्ची से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में एक आरोपी को दोषी करार दिया है. जिसे सजा 13 जनवरी को सुनाई जाएगी. जबकि वारदात में शामिल दो अन्य के मामले में किशोर न्याय बोर्ड में केस चल रहा है.

बता दें कि मामला भागलुपर जिले के साहकुंड थाना से जुड़ी है. घटना 3 अप्रैल 2018 को हुई. जिसके बाद महिला थाने में 4 अप्रैल 2018 को परिजनों ने मुकदमा दर्ज कराया गया था. परिजन ने पीड़ित बच्ची का मेडिकल कराया गया. मामले में डॉक्टर ने भी कोर्ट में दुष्कर्म की पुष्टि की थी. 5 गवाहों ने भी घटना के बारे में कोर्ट को बताया. जिसके आधार पर पोक्सो कोर्ट की विशेष अदालत की बेंच ने आरोपी धर्मेंद्र कुमार को दोषी करार दिया है. घटना में दो अन्य किशोर भी शामिल थे. जिसके ऊपर किशोर न्याय बोर्ड में मामला चल रहा है.

पढ़ें: भूपेंद्र यादव और ललन सिंह के लिए RJD प्रदेश अध्यक्ष के बिगड़े बोल, कह दी ऐसी बात

'घटना में 3 अभियुक्त शामिल थे. पोक्सो कोर्ट ने 2 को किशोर मानते हुए उसे किशोर न्याय बोर्ड में भेज दिया. जहां मामला चल रहा है. एक अभियुक्त धर्मेंद्र कुमार पर पॉक्सो कोर्ट में ट्रायल चलाया गया. जिसे दोषी करार दिया गया. 13 जनवरी को सजा सुनाई जाएगी.'- शंकर जयकिशन मंडल, अभियोजक

जानिए क्या है पूरा मामला
बच्ची जब घर के बाहर खेल रही थी, तभी तीनों लड़के मिलकर उस बच्ची को भुट्टा देखाने के बहाने घर से दूर भुट्टे के खेत में ले जाकर बारी-बारी से दुष्कर्म किया था. फिर बच्ची रोती हुई घर पहुंची. घटना की जानकारी मां को दी. परिजन उसे इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल लेकर गए, लेकिन वहां के डॉक्टरों ने गंभीर स्थिति को देखते हुए भागलपुर रेफर कर दिया था. जिसके बाद परिजनों ने महिला थाने में शिकायत दर्ज कराया था.

भागलपुर: पोक्सो कोर्ट की विशेष अदालत ने 5 साल की बच्ची से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में एक आरोपी को दोषी करार दिया है. जिसे सजा 13 जनवरी को सुनाई जाएगी. जबकि वारदात में शामिल दो अन्य के मामले में किशोर न्याय बोर्ड में केस चल रहा है.

बता दें कि मामला भागलुपर जिले के साहकुंड थाना से जुड़ी है. घटना 3 अप्रैल 2018 को हुई. जिसके बाद महिला थाने में 4 अप्रैल 2018 को परिजनों ने मुकदमा दर्ज कराया गया था. परिजन ने पीड़ित बच्ची का मेडिकल कराया गया. मामले में डॉक्टर ने भी कोर्ट में दुष्कर्म की पुष्टि की थी. 5 गवाहों ने भी घटना के बारे में कोर्ट को बताया. जिसके आधार पर पोक्सो कोर्ट की विशेष अदालत की बेंच ने आरोपी धर्मेंद्र कुमार को दोषी करार दिया है. घटना में दो अन्य किशोर भी शामिल थे. जिसके ऊपर किशोर न्याय बोर्ड में मामला चल रहा है.

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'घटना में 3 अभियुक्त शामिल थे. पोक्सो कोर्ट ने 2 को किशोर मानते हुए उसे किशोर न्याय बोर्ड में भेज दिया. जहां मामला चल रहा है. एक अभियुक्त धर्मेंद्र कुमार पर पॉक्सो कोर्ट में ट्रायल चलाया गया. जिसे दोषी करार दिया गया. 13 जनवरी को सजा सुनाई जाएगी.'- शंकर जयकिशन मंडल, अभियोजक

जानिए क्या है पूरा मामला
बच्ची जब घर के बाहर खेल रही थी, तभी तीनों लड़के मिलकर उस बच्ची को भुट्टा देखाने के बहाने घर से दूर भुट्टे के खेत में ले जाकर बारी-बारी से दुष्कर्म किया था. फिर बच्ची रोती हुई घर पहुंची. घटना की जानकारी मां को दी. परिजन उसे इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल लेकर गए, लेकिन वहां के डॉक्टरों ने गंभीर स्थिति को देखते हुए भागलपुर रेफर कर दिया था. जिसके बाद परिजनों ने महिला थाने में शिकायत दर्ज कराया था.

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