ETV Bharat / state

हत्या मामले में एक अभियुक्त दोषी करार, आज लगेगी सजा पर मुहर - Accused Ledhu Yadav convicted

अरविंद कुमार पांडे की बेंच ने 1998 में अकबरनगर थाना क्षेत्र में रमेश साह की गोली मारकर हत्या मामले में एक अभियुक्त लेधु यादव को दोषी करार दिया. वहीं, दोषी को कोर्ट आज सजा सुनाएगी.

भागलपुर
भागलपुर
author img

By

Published : Jan 28, 2021, 8:23 AM IST

भागलपुर: भागलपुर व्यवहार न्यायालय के जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरविंद कुमार पांडे की बेंच ने हत्या के मामले में आरोपी युवक को दोषी करार दिया. कोर्ट ने 1998 में अकबरनगर थाना क्षेत्र में रमेश साह की गोली मारकर हत्या मामले में एक अभियुक्त लेधु यादव को दोषी करार दिया. वहीं, दोषी को कोर्ट आज सजा सुनाएगी.

यह भी पढ़ें: ...जान की कीमत सिर्फ 120 रुपए ! पढ़ें पूरी ख़बर

मृतक ने घायल अवस्था में दिया था पुलिस को बयान
घटना के बारे में बताया जा रहा है कि 16 नवंबर 1998 की शाम करीब 7:30 बजे रमेश साह रोज की तरह अकबरनगर स्थित काली मंदिर में पूजा करने गया था. पूजा कर वापस जब लौट रहा था तभी पहले से ही घात लगाकर बैठे अपराधी लेधु यादव और रामजी यादव ने गोली फायर कर दी. गोली रमेश साह को पीठ और गर्दन में लगी. वे भागते हुए अकबरनगर थाना पहुंचे. जहां तत्कालीन थाना प्रभारी दशरथ सिंह को घटना की जानकारी दी. जिसके आधार पर दशरथ सिंह ने एफआईआर दर्ज किया और उसे इलाज के लिए भागलपुर जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल भेजा. लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई.

यह भी पढ़ें: पटना: आज से शुरू हो रही है ITI परीक्षा, पहली बार ऑनलाइन परीक्षा देंगे छात्र

एक अन्य आरोपी पर चल रहा केस ट्रायल
रमेश साह की हत्या में लेधु यादव के साथ रामजी यादव भी शामिल था. वर्तमान में कोर्ट में लेधु यादव पर ट्रायल चल रहा था. लेधु यादव ने रमेश साह की हत्या से पहले रमेश साह के बड़े भाई अकबरनगर स्टैंड किरानी गणेशा साह की हत्या की थी. जिसमें वे दोषी करार दिए थे. निम्न अदालत में दोषी करार दिए जाने के बाद वे अपील फाइल किया था. जिसके आधार पर उन्हें बेल मिला था. बेल मिलने के बाद उन्होंने रमेश साह की भी हत्या कर दी.

भागलपुर: भागलपुर व्यवहार न्यायालय के जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरविंद कुमार पांडे की बेंच ने हत्या के मामले में आरोपी युवक को दोषी करार दिया. कोर्ट ने 1998 में अकबरनगर थाना क्षेत्र में रमेश साह की गोली मारकर हत्या मामले में एक अभियुक्त लेधु यादव को दोषी करार दिया. वहीं, दोषी को कोर्ट आज सजा सुनाएगी.

यह भी पढ़ें: ...जान की कीमत सिर्फ 120 रुपए ! पढ़ें पूरी ख़बर

मृतक ने घायल अवस्था में दिया था पुलिस को बयान
घटना के बारे में बताया जा रहा है कि 16 नवंबर 1998 की शाम करीब 7:30 बजे रमेश साह रोज की तरह अकबरनगर स्थित काली मंदिर में पूजा करने गया था. पूजा कर वापस जब लौट रहा था तभी पहले से ही घात लगाकर बैठे अपराधी लेधु यादव और रामजी यादव ने गोली फायर कर दी. गोली रमेश साह को पीठ और गर्दन में लगी. वे भागते हुए अकबरनगर थाना पहुंचे. जहां तत्कालीन थाना प्रभारी दशरथ सिंह को घटना की जानकारी दी. जिसके आधार पर दशरथ सिंह ने एफआईआर दर्ज किया और उसे इलाज के लिए भागलपुर जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल भेजा. लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई.

यह भी पढ़ें: पटना: आज से शुरू हो रही है ITI परीक्षा, पहली बार ऑनलाइन परीक्षा देंगे छात्र

एक अन्य आरोपी पर चल रहा केस ट्रायल
रमेश साह की हत्या में लेधु यादव के साथ रामजी यादव भी शामिल था. वर्तमान में कोर्ट में लेधु यादव पर ट्रायल चल रहा था. लेधु यादव ने रमेश साह की हत्या से पहले रमेश साह के बड़े भाई अकबरनगर स्टैंड किरानी गणेशा साह की हत्या की थी. जिसमें वे दोषी करार दिए थे. निम्न अदालत में दोषी करार दिए जाने के बाद वे अपील फाइल किया था. जिसके आधार पर उन्हें बेल मिला था. बेल मिलने के बाद उन्होंने रमेश साह की भी हत्या कर दी.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.