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भागलपुर: 5 साल की बच्ची से दुष्कर्म के प्रयास में 65 साल का शख्स दोषी करार, 7 साल की सजा - bhagalpur local news

नाबालिग युवती से शादी का झांसा देकर दुष्कर्म के एक मामले की सुनवाई करते हुए पॉक्सो की विशेष अदालत ने दुष्कर्मी को दोषी पाते हुए धारा 313 लगाया है. वहीं एक अन्य मामले में एक युवक द्वारा नाबालिग युवती को शादी का झांसा देकर उसके साथ साल भर तक दुष्कर्म की घटना को अंजाम देता रहा.

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नाबालिग से दुष्कर्म का प्रयास
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Published : Dec 20, 2020, 1:53 PM IST

भागलपुर: जिले के पॉक्सो की विशेष अदालत ने 5 साल की बच्ची से दुष्कर्म करने का प्रयास करने के मामले में 65 वर्षीय वृद्ध प्रेम नारायण मंडल को 7 साल की सजा सुनाई. वहीं नाबालिक लड़की से शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने और गर्भवती होने पर गर्भपात कराकर जन्म से पहले ही शिशु के मारने के मामले में मोहम्मद गफ्फार को दोषी करार दिया गया. जिसे 4 जनवरी 2021 को सजा सुनाई जाएगी. दोनों मामला भागलपुर के सबौर थाना क्षेत्र से जुड़ा है.

पहला मामला
भागलपुर के सबौर थाना क्षेत्र के 65 वर्षीय वृद्ध नारायण मंडल ने 14 मार्च 2013 को अपने गांव की ही एक 5 वर्षीय बच्ची को बहला फुसलाकर अपने दुकान के अंदर बुला कर दुष्कर्म करने का प्रयास किया था. जिसके बाद 15 मार्च 2013 को बच्ची के परिजनों द्वारा सबौर थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया था. प्रेम नारायण मंडल को 376 / 511 में दोषी पाते हुए 7 साल की सजा सुनाई गई. वहीं पीड़ित को दो लाख रुपया सरकारी मुआवजा देने का निर्देश दिया गया है. इस मामले में नौ गवाहों ने घटना के बारे में कोर्ट को गवाही दी.

दूसरा मामला
भागलपुर के सबौर थाना क्षेत्र के मोहम्मद गफ्फार ने अपने ही पड़ोस की रहने वाली एक नाबालिग लड़की को शादी का झांसा देकर कई वर्षों तक यौन शोषण किया. इस दौरान जब वह गर्भवती हो गई और शादी के लिए मोहम्मद गफ्फार को कहने लगी तो मोहम्मद गफ्फार शादी से मुकर गया और लड़की को गर्भपात के लिए दवाई खिला दिया. उस मामले में भी पीड़ित ने सबौर थाने में अपने परिजन के साथ लिखित शिकायत दर्ज कराया था. वहीं दोषी पाए मोहम्मद गफ्फार के खिलाफ छह लोगों ने गवाही दी है. इस मामले में फॉर पॉक्सो एक्ट के अलावा मोहम्मद गफ्फार पर गर्भपात कराने का दोषी पाते हुए धारा 313 भी लगाया गया है.

भागलपुर: जिले के पॉक्सो की विशेष अदालत ने 5 साल की बच्ची से दुष्कर्म करने का प्रयास करने के मामले में 65 वर्षीय वृद्ध प्रेम नारायण मंडल को 7 साल की सजा सुनाई. वहीं नाबालिक लड़की से शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने और गर्भवती होने पर गर्भपात कराकर जन्म से पहले ही शिशु के मारने के मामले में मोहम्मद गफ्फार को दोषी करार दिया गया. जिसे 4 जनवरी 2021 को सजा सुनाई जाएगी. दोनों मामला भागलपुर के सबौर थाना क्षेत्र से जुड़ा है.

पहला मामला
भागलपुर के सबौर थाना क्षेत्र के 65 वर्षीय वृद्ध नारायण मंडल ने 14 मार्च 2013 को अपने गांव की ही एक 5 वर्षीय बच्ची को बहला फुसलाकर अपने दुकान के अंदर बुला कर दुष्कर्म करने का प्रयास किया था. जिसके बाद 15 मार्च 2013 को बच्ची के परिजनों द्वारा सबौर थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया था. प्रेम नारायण मंडल को 376 / 511 में दोषी पाते हुए 7 साल की सजा सुनाई गई. वहीं पीड़ित को दो लाख रुपया सरकारी मुआवजा देने का निर्देश दिया गया है. इस मामले में नौ गवाहों ने घटना के बारे में कोर्ट को गवाही दी.

दूसरा मामला
भागलपुर के सबौर थाना क्षेत्र के मोहम्मद गफ्फार ने अपने ही पड़ोस की रहने वाली एक नाबालिग लड़की को शादी का झांसा देकर कई वर्षों तक यौन शोषण किया. इस दौरान जब वह गर्भवती हो गई और शादी के लिए मोहम्मद गफ्फार को कहने लगी तो मोहम्मद गफ्फार शादी से मुकर गया और लड़की को गर्भपात के लिए दवाई खिला दिया. उस मामले में भी पीड़ित ने सबौर थाने में अपने परिजन के साथ लिखित शिकायत दर्ज कराया था. वहीं दोषी पाए मोहम्मद गफ्फार के खिलाफ छह लोगों ने गवाही दी है. इस मामले में फॉर पॉक्सो एक्ट के अलावा मोहम्मद गफ्फार पर गर्भपात कराने का दोषी पाते हुए धारा 313 भी लगाया गया है.

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