भागलपुर: कृषि पदाधिकारी कृष्णकांत झा ने अपने कार्यालय में जिले के थोक खाद विक्रेताओं के साथ बैठक की. बैठक के दौरान खाद की कंपनी, खाद की उपलब्धता और उसके मूल्यों को लेकर विस्तार पूर्वक चर्चा हुई. बैठक के दौरान कृषि पदाधिकारी ने सभी खाद के थोक विक्रेता को उनसे संबंधित रिटेलर खाद विक्रेता को 31 जनवरी तक पॉश मशीन को 3.1 वर्जन अपडेट करने का कराने का निर्देश दिया.
कृषि पदाधिकारी ने दिया निर्देश
जिला कृषि पदाधिकारी कृष्णकांत झा ने बताया की खाद के थोक विक्रेता और कंपनी के पदाधिकारी इफको कोऑपरेटिव सोसाइटी के प्रोपराइटर के साथ की गई . इस बैठक में किसानों को सही कीमत पर उर्वरक मिले उसको लेकर दिशा निर्देश दिया गया.
मशीन अपडेट नहीं करने पर रद्द होगा लाइसेंस
बैठक के दौरान कृषि पदाधिकारी ने सभी खाद के थोक विक्रेता को उनसे संबंधित रिटेलर खाद विक्रेता को 31 जनवरी तक पॉस मशीन को 3.1 अपडेट करने का कराने का निर्देश दिया है . यदि अपडेट 31 जनवरी तक नहीं होता है तो 31 जनवरी के रात 12 बजे के बाद से वर्तमान पॉस मशीन काम करना बंद कर देगा और लाइसेंस भी रद्द कर दिया जाएगा.
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'बैठक खाद के थोक विक्रेता और कंपनी के पदाधिकारी इफको कोऑपरेटिव सोसाइटी के प्रोपराइटर के साथ की गई. इस बैठक में किसानों को सही कीमत पर उर्वरक मिले उसको लेकर दिशा निर्देश दिया गया'. -कृष्णकांत झा, जिला कृषि पदाधिकारी
यदि कोई शिकायत मिलेगी तो उर्वरक व्यवसाय का लाइसेंस रद्द किया जाएगा. एफआईआर भी किया जाएगा और संबंधित अधिकारी को निलंबित भी की जाएगी. उन्होंने कहा कि इस बात को लेकर चेतावनी भी दे दी गई. -कृष्णकांत झा, जिला कृषि पदाधिकारी
बैठक में यह लोग हुए शामिल
बैठक में भागलपुर ,नवगछिया, पीरपैंती, कहलगांव ,सुल्तानगंज, नाथनगर शाहकुंड ,सनहौला के उर्वरक व्यवसाय और उर्वरक कंपनी के पदाधिकारी इफको कोऑपरेटिव सोसाइटी के प्रोपराइटर शामिल हुए.